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कृषि यंत्रों के लिए आवेदन तिथि 26 मार्च से 8 अप्रैल 2025 तक बढ़ाई

कृषि यंत्रों के लिए आवेदन तिथि 26 मार्च से 8 अप्रैल 2025 तक बढ़ाई
पोस्ट -28 मार्च 2025 शेयर पोस्ट

किसानों के लिए खुशखबरी! 8 यंत्रों पर अनुदान, आवेदन तिथि बढ़ाई गई

Krishi Yantra Subsidy Scheme : केंद्र एवं राज्य की सरकारों द्वारा कई योजनाओं के अंतर्गत भूमि स्वामित्व वाले प्रत्येक वर्ग के किसानों को कृषि यंत्रों, मशीनों तथा रक्षा उपकरणों की खरीद पर अनुदान (Subsidy) का लाभ दिया जाता है। इन योजनाओं के तहत सरकार वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है और कृषि विभाग द्वारा किसानों से आवेदन आमंत्रित करती हैं। इच्छुक किसान कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy Scheme) के तहत अपना आवेदन प्रस्तुत कर अनुमोदित दर (Approved Rate) पर लक्षित कृषि यंत्रों/उपकरणों की खरीद कर सकते हैं। ऐसे में अनुदान पर कृषि यंत्रों (Farm Equipment) की खरीद करने के बारे में सोच रहे मध्यप्रदेश के किसानों के पास एक सुनहरा अवसर है। इच्छुक किसान चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 8 प्रकार के कृषि यंत्रों (Agricultural Machinery) पर 60 प्रतिशत तक अनुदान हेतु आवेदन कर सकेंगे। क्योंकि 31 मार्च 2025 को चालू वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा। ऐसे में आवेदनों की लक्ष्यपूर्ति ना होने के चलते कृषि विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है, ताकि सरकार द्वारा जारी किए गए लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। 

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कृषि यंत्रों के लिए 8 अप्रैल 2025 तक कर सकेंगे आवेदन (You can apply for agricultural equipment till 8 April 2025)

बता दें कि संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा सब साइलर, बैकहो/ बैकहो लोडर, रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर, स्टोन पिकर, पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर, लेजर लैंड लेवलर, फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर, हैप्पी सीडर, पल्वेराइज़र एवं हैप्पी सीडर कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान देने के लिए फरवरी 2025 से आवेदन लिए जा रहे है। लेकिन e कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर विभिन्न ट्रैक्टर चलित और शक्तिचलित कृषि उपकरणों के लिए आवेदनों की लक्ष्यपूर्ति ना होने के कारण कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश ने योजना की आवेदन (Krishi Yantra Subsidy Scheme application) की अंतिम तिथि को दूसरी बार बढ़ा दिया है। अब इच्छुक किसान अनुमोदित कृषि यंत्रों के लिए 8 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 9 अप्रैल को लॉटरी जारी कर दी जाएगी। शेष शर्तें यथावत रहेंगी। इच्छुक व्यक्ति उक्त समयावधि में आवेदन कर सकते हैं।  वित्तीय वर्ष के लिए जारी लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन अनुसार क्रय स्वीकृति (Purchase Approval) जारी होना शेष है। ऐसे प्रकरणों को अगले वित्तीय वर्ष में निरंतर नहीं रखा जायेगा तथा प्रकरण स्वतः निरस्त हो जाएगा। अत: सभी किसान दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई समय सीमा में करवाना सुनिश्चित करें।  

कृषि यंत्रों पर 40 से 60 प्रतिशत तक अनुदान (40 to 60 percent subsidy on agricultural equipment)

बता दें कि कृषि अभियांत्रिकी द्वारा मध्यप्रदेश द्वारा विभिन्न अनुदान योजनाओं के तहत भूमि जोत श्रेणी और जाति वर्ग के अनुसार, कृषि यंत्रों पर अलग अलग अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बैकहो/ बैकहो लोडर (35एचपी ट्रैक्टर चलित), सब साइलर,  रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर, स्टोन पिकर, पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर, लेजर लैंड लेवलर, फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर एवं पल्वेराइज़र (3एचपी तक) हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा लघु एवं सीमांत श्रेणी में सभी वर्गों के कृषकों को इकाई लागत पर 50-60 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। वही, अन्य सभी वर्ग के किसानों को कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत इकाई लागत का 40-50  प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। यंत्रों पर मिलने वाली अनुदान की गणना किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं। 

डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) राशि विवरण (Demand Draft (DD) Amount Details)

कृषि यंत्र अनुदान योजना में लक्षित निम्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदकों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), उनके जिले के सहायक कृषि यंत्री (सूचि देखने के लिए क्लिक करें) के नाम से बनवाकर स्कैन कर ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के बिना आवेदन अमान्य होगा। 

  • कृषकों को बैकहो/ बैकहो लोडर कृषि यंत्र (35 एचपी ट्रेक्टर चलित) हेतु राशि ₹ 8000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
  • हैप्पी सीडर (राशि ₹4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) 
  • सब साइलर हेतु राशि ₹7500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
  • स्टोन पिकर हेतु राशि ₹7800/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
  • रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर हेतु राशि ₹6000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
  • पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर हेतु राशि ₹5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
  • लेजर लैंड लेवलर हेतु राशि ₹6500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
  • फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर हेतु राशि ₹5500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
  • पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक ) हेतु राशि ₹7000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।  

चयन नहीं होने पर वापस होगी धरोहर राशि (In case of non-selection, deposit amount will be refunded)

योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार करके प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जाएगा। इच्छुक आवेदक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ई-कृषि यंत्र अनुदान के अंतर्गत किसानों का चयन नहीं होने पर धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) वापस कर दी जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसान ऊपर दी गई कृषि यंत्री की सूची के नाम से बनवा सकते हैं, जो अलग-अलग जिले के लिए अलग-अलग है।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे? (What will be the documents required for application?)

ऊपर दिए गए सभी कृषि यंत्रों के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु  कुछ दस्तावेज आवश्यक है, जिनका उपयोग कृषि यंत्र लेने के बाद उसके सत्यापन के समय किया जाएगा, जो इस प्रकार है :-

  • आवदेक का आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर ( जिस पर  सभी आवश्यक सूचना और OTP  एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी)
  • बैंक खाता पासबुक के पहले पेज की कॉपी
  • डिमांड ड्राफ्ट (संबिधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से)
  • खसरा/ खतौनी, बी1 की नकल
  • ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (आरसी)

सब्सिडी पर कृषि यंत्र हेतु यहां करें आवेदन (Apply here for agricultural equipment on subsidy)

मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy Yojana) के तहत सभी 8 प्रकार के कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ लेने हेतु आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। ऐसे में जो किसान ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, वे किसान अंतिम तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। नये किसानों को आवेदन से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। Krishi Subsidy Apply पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारंभ है।

यहां संपर्क कर प्राप्त करें अधिक जानकारी (Contact here for more information)

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल मध्य प्रदेश शासन पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है। किसान यह आवेदन अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वह दूरभाष क्रमांक 0755-4935001 वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002 या ई-मेल आईडी [email protected] (कृषि यंत्रों के लिए) आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – 462023 से संपर्क कर सकते हैं।

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