Krishi Subsidy Scheme : देश में किसानों को केंद्र एवं राज्य योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों, मशीनों एवं रक्षा उपकरणों के लिए अनुदान दिया जाता है। खेती करने वाले किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर अनुमोदित दर पर कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं और खेतीबाड़ी के कामों को अधिक कुशलता से पूरा कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में भी किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत कई तरह के कृषि यंत्रों (krishi yantra) पर भारी अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हाल ही में 9 विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर चलित एवं शक्तिचलित कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी आवेदन की अन्तिम तारीख 11 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी। अब इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण सूचना राज्य कृषि विभाग द्वारा जारी की गई है। इसके मुताबिक, कृषि विभाग ने योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया है। अब इच्छुक किसान अनुमोदित कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए 26 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 27 मार्च को लॉटरी जारी कर दी जाएगी। आइए, जानते हैं कि कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है और डिमांड ड्राफ्ट राशि क्या होगी?
संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मप्र, भोपाल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में जारी कृषि यंत्रों (Agricultural Machinery) के आवेदन आमंत्रित करने की दिनांक 26-03-2025 तक बढ़ाई गई है। प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध लॉटरी 27 मार्च 2025 को संपादित की जाएगी। शेष शर्तें यथावत रहेंगी। इच्छुक व्यक्ति उक्त समयावधि में आवेदन कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष के लिए जारी लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन अनुसार क्रय स्वीकृति जारी होना शेष है। ऐसे प्रकरणों को अगले वित्तीय वर्ष में निरंतर नहीं रखा जाएगा तथा प्रकरण स्वतः निरस्त हो जायेगा। अत: सभी किसान दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई समय सीमा में करवाना सुनिश्चित करें।
बता दें कि संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा e कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर विभिन्न ट्रैक्टर चलित और शक्तिचलित कृषि उपकरणों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सब साइलर, बैकहो/ बैकहो लोडर, रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर, स्टोन पिकर, पॉवर स्प्रेयर/बूम स्प्रेयर, लेजर लेण्ड लेवलर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकस्टर एवं पल्वेराइजर हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर उपरोक्त कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग अनुदान उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाएगी। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत सहित सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 50 से 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग के मुताबिक, कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लक्षित निम्न कृषि यंत्रों के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी) विवरण निम्न प्रकार से है :-
कृषि यंत्रों के लिए आवेदकों को उपयुक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट जिले के सहायक कृषि यंत्री (https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf) के नाम से बनवाकर स्कैन करके ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के बिना आवेदन अमान्य होगा। धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार करके प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जाएगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने के लिए निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
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