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किसान 40-50 प्रतिशत सब्सिडी पर विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए करें आवेदन

किसान 40-50 प्रतिशत सब्सिडी पर विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए करें आवेदन
पोस्ट -28 फ़रवरी 2025 शेयर पोस्ट

किसानों को ट्रैक्टर चलित एवं शक्ति चलित विभिन्न कृषि यंत्रों पर 40-50 प्रतिशत का अनुदान, अभी करें ऑनलाइन आवेदन

e Krishi Yantra Yojana 2025 : केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कृषि यंत्र अनुदान योजनाओं के माध्यम से किसानों को खेती-किसानी में उपयुक्त मशीनों एवं उपकरणों (Machines and Equipment) पर सब्सिडी दी जाती है। कृषि यंत्रों (Krishi Yantra Subsidy) के उपयोग से जहां किसानों की फसल उत्पादकता (Crop Productivity) बढ़ती है। वहीं, ये किसानों की कृषि मजदूरों पर निर्भरता को भी कम करते हैं। आज कई कृषि प्रमुख राज्यों में किसानों को अनुदान पर कृषि उपकरण (Farm Equipment) दिए जा रहे  हैं। इनमें मध्यप्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को ट्रैक्टर चलित एवं शक्ति चलित कृषि यंत्रों और उपकरणों पर 40-50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है, ताकि अधिक से अधिक किसान कृषि यंत्रों का उपयोग कर फसल पैदावार बढ़ा सके। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जो किसान कृषि यंत्रों पर अनुदान लाभ लेना चाहते हैं। वह कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय विभाग की वेबसाइट पर 11 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  

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किसानों को कितना अनुदान मिलेगा? (How much grant will farmers get?)

प्रदेश में कृषकों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें जिलेवारी लक्ष्य जारी कर महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के आधार पर किसानों को अलग-अलग अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत वर्गों के सभी कृषकों को लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं, अन्य सभी वर्ग के किसानों को लागत पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है, जो किसान भाई कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E- Krishi Yantra Subsidy Portal) पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

कृषि यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन करें (Apply online for agricultural equipment)

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मप्र, भोपाल द्वारा विभिन्न ट्रैक्टर चलित/ शक्ति चलित कृषि उपकरणों के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी कर किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक किसान कृषि यंत्रों के लिए 27 फरवरी 2025 से 11 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । प्राप्त आवेदनों के आधार पर 12 मार्च 2025 को लॉटरी संपादित की जाएगी। योजना के दिशा निर्देशानुसार चयनित किसानों को अनुदान की पात्रता रहेगी। आवेदन के साथ कृषक को स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)  संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा।  

यंत्रों के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) का संक्षिप्त विवरण (Brief description of Demand Draft (DD) for instruments)

योजना का लाभ लेने के लिए कृषक को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित  जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के तहत किसानों का चयन नहीं होने पर डिमांड ड्राफ्ट राशि वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। कृषक धरोहर राशि (डीडी) ऊपर दी गई कृषि यंत्री की सूची के नाम से बनवा सकते हैं, जो अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग है। योजना के निर्देशानुसार, कृषि यंत्रों के लिए निर्धारित डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) राशि का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :- 

  • बैकहो / बैकहो लोडर (35 एचपी  ट्रैक्टर चलित ) हेतु  8000 रुपए राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। 
  • सब साइलर के लिए राशि रुपए 7500/- का डिमांड ड्राफ्ट। 
  • स्टोन पिकर हेतु 7800 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट। 
  • रेज्ड बेड प्लांटर विथ इनक्लाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर हेतु 6000 रुपए राशि का डिमांड ड्राफ्ट। 
  • पावर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर हेतु  राशि  रुपए 5000 का डिमांड ड्राफ्ट। 
  • लेजर लेण्ड  लेवलर  के लिए राशि रू. 6500 /- का डिमांड ड्राफ्ट।   
  • फ़र्टिलाइज़र ब्राडकस्टर हेतु 5500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट तथा कृषि यंत्र पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) हेतु 7000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। 

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

कृषि यंत्रों के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी है। इनमें जो इच्छुक किसान है, वह अभी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर कृषक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनका उपयोग आवेदन के दौरान एवं कृषि यंत्र क्रय करने के बाद उसके सत्यापन के समय होगा। निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार है :- 

  • आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक कॉपी (खाता विवरण हेतु)
  • जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदक हेतु) 
  • मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी एवं अन्य आवश्यक सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी) 
  • भूमि का रिकॉर्ड बी-1 की नकल ( खसरा/खतौनी) 
  • ट्रैक्टर की वैध आर सी (ट्रैक्टर चलित यंत्रों हेतु)
  • पासपोर्ट साइज फोटो 

कृषि यंत्रों के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन (How to apply online for agricultural equipment)

अनुदानित कृषि यंत्रों के लिए के लिए e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल लिंक पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जो भी इच्छुक किसान यंत्रों पर अनुदान लाभ लेना चाहते हैं। वह पोर्टल पर आधार OTP के माध्यम से सीधे लॉगिन कर आवेदन कर सकते है। नए कृषकों को पहले बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से  पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। किसान अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन या CSC सेंटर से यह पंजीयन आवेदन कर सकते हैं।

अधिक जानकारी एवं आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान ऑफिस काम्पलैक्स, बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – 462023 से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा,  दूरभाष क्रमांक: 0755-493500, वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002 अथवा ई-मेल आईडी : [email protected] (कृषि यंत्रो के लिए) पर मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। 

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