खरीफ फसलों की बुआई का समय शुरू हो चुका है। आधुनिक बुवाई उपकरणों का उपयोग कर किसान खेतों में फसलों की सटीक बुवाई करते नजर आ रहे हैं। कृषि मशीनों से बीजों को सटीक रूप से मिट्टी में डाला जाता है, जिससे बीज की बर्बादी कम होती है और कम समय में अधिकतम क्षेत्र में बुवाई भी सुनिश्चित होती है। साथ ही बुवाई उपकरण अच्छी फसल के लिए बेहतर आधार भी तैयार करते हैं। हर किसान खेती के कार्यों में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर फसल उत्पादन बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। इस कड़ी में मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित “कृषि यंत्र अनुदान योजना” के तहत कई तरह के कृषि यंत्रों (krishi yantra) पर अनुदान लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है। इच्छुक किसान योजना में आवेदन कर पोर्टल पर अधिकृत किसी भी डीलर से बुवाई, रोपाई मशीनों की खरीद करते हैं, तो सरकार से किसानों को 50 प्रतिशत तक छूट (सब्सिडी) मिलेगी। आइए, कृषि यंत्रों/ उपकरणों/ मशीनों पर उपलब्ध अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर मल्टी क्राप प्लांटर, स्ट्रा रीपर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एवं स्वचालित टूल बार - राइड ऑन टाइप यंत्रों सहित कुल 13 कृषि मशीनों के लिए आवेदन 18 जून 2025 से आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा अभी इन कृषि यंत्रों के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं, प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा और अलग से लॉटरी की सूचना प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में जो भी किसान इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
कृषि अभियांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेत की तैयारी, फसलों की बुआई, रोपाई समेत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि मशीनों पर महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार, किसानों को अलग-अलग अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत चयनित किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी, जो भी किसान भाई इन कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान “ई-कृषि यंत्र अनुदान” पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाले अनुदान लाभ की गणना कर सकते हैं।
अनुदान पर उपलब्ध कृषि यंत्रों के लिए किसानों को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर उसकी स्कैन कॉपी आवेदन के समय अपलोड करना अनिवार्य है। यंत्रों के लिए निर्धारित डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी) राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-
किसानों को कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) देना होता है। डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के बिना आवेदन अमान्य होता है। किसानों को निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (D.D.) अपने “जिले के सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। किसान यह डिमांड ड्राफ्ट स्वयं के खाते से बनवा सकते हैं। इसके अलावा, धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) से निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।
कृषि यंत्रों के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदक किसानों के पास कुछ दस्तावेज होना आवश्यक है। इसकी आवश्यकता आवेदन करते समय एवं लॉटरी प्रक्रिया में चयन होने के बाद सत्यापन के समय रहेगी, जो नीचे इस प्रकार है:-
कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश की ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा, जो निम्न प्रकार से है :-
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