कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025 : अनुदान देने के लिए किसानों से आवेदन मांगे

कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025 : अनुदान देने के लिए किसानों से आवेदन मांगे
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ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना : बुआई व रोपाई मशीनों पर मिलेगी 50% तक छूट

खरीफ फसलों की बुआई का समय शुरू हो चुका है। आधुनिक बुवाई उपकरणों का उपयोग कर किसान खेतों में फसलों की सटीक बुवाई करते नजर आ रहे हैं। कृषि मशीनों से बीजों को सटीक रूप से मिट्टी में डाला जाता है, जिससे बीज की बर्बादी कम होती है और कम समय में अधिकतम क्षेत्र में बुवाई भी सुनिश्चित होती है। साथ ही बुवाई उपकरण अच्छी फसल के लिए बेहतर आधार भी तैयार करते हैं। हर किसान खेती के कार्यों में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर फसल उत्पादन बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। इस कड़ी में मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित “कृषि यंत्र अनुदान योजना” के तहत कई तरह के कृषि यंत्रों (krishi yantra) पर अनुदान लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है। इच्छुक किसान योजना में आवेदन कर पोर्टल पर अधिकृत किसी भी डीलर से बुवाई, रोपाई मशीनों की खरीद करते हैं, तो सरकार से किसानों को 50 प्रतिशत तक छूट (सब्सिडी) मिलेगी। आइए, कृषि यंत्रों/ उपकरणों/ मशीनों पर उपलब्ध अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 

सब्सिडी लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकेंगे आवेदन (You can apply to get subsidy benefits)

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर मल्टी क्राप प्लांटर, स्ट्रा रीपर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एवं स्वचालित टूल बार - राइड ऑन टाइप यंत्रों सहित कुल 13 कृषि मशीनों के लिए आवेदन 18 जून 2025 से आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा अभी इन कृषि यंत्रों के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं, प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा और अलग से लॉटरी की सूचना प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में जो भी किसान इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 

किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान (Farmers will get subsidy on agricultural equipment)

कृषि अभियांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेत की तैयारी, फसलों की बुआई, रोपाई समेत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि मशीनों पर महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार, किसानों को अलग-अलग अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत चयनित किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी, जो भी किसान भाई इन कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान “ई-कृषि यंत्र अनुदान” पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाले अनुदान लाभ की गणना कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए डिमांड ड्राफ्ट (Demand draft for subsidy on agricultural equipment)

अनुदान पर उपलब्ध कृषि यंत्रों के लिए किसानों को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर उसकी स्कैन कॉपी आवेदन के समय अपलोड करना अनिवार्य है। यंत्रों के लिए निर्धारित डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी) राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :- 

  • स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र हेतु 10,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • कृषि यंत्र मल्टी क्रॉप प्लांटर 3,000 /- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • स्वचालित टूल बार– राइड ऑन टाइप कृषि यंत्र के लिए 5,000 /- रुपए राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • हैप्पी सीडर कृषि यंत्र हेतु राशि 4,500 /- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • कृषि यंत्र सुपर सीडर के लिए राशि 4,500 /- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • ग्राउंड नट डिकारटीकेटर (मूंगफली छिलक) शक्तिचलित कृषि यंत्र– 3,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • बेलर कृषि यंत्र के लिए 15,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • हे रेक / स्ट्रॉ रेक कृषि यंत्र हेतु 5,000 /- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • कृषि यंत्र स्लेशर हेतु 2,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • रिवर्सिबल प्लाऊ/ मेकेनिकल/ हाइड्रोलिक कृषि यंत्र के लिए राशि 3,500/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • कृषि यंत्र जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल हेतु 3,000/- रुपए राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • पैडी ट्रांसप्लांटर (राइडिंग टाइप) हेतु राशि 15,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (वॉक बिहाइंड) हेतु 10,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) कहां बनवाएं? (Where to get Demand Draft (DD) made?) 

किसानों को कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) देना होता है। डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के बिना आवेदन अमान्य होता है। किसानों को निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (D.D.) अपने “जिले के सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। किसान यह डिमांड ड्राफ्ट स्वयं के खाते से बनवा सकते हैं। इसके अलावा, धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) से निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।

अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for grants)

कृषि यंत्रों के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदक किसानों के पास कुछ दस्तावेज होना आवश्यक है। इसकी आवश्यकता आवेदन करते समय एवं लॉटरी प्रक्रिया में चयन होने के बाद सत्यापन के समय रहेगी, जो नीचे इस प्रकार है:-

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर (जिस पर OTP व सभी आवश्यक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी)
  • बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटो कॉपी (छायाप्रति)
  • डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • खसरा / खतौनी या बी-1 की नकल
  • जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति /जनजाति के आवेदकों के लिए)
  • ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (आरसी)

अनुदान प्राप्त करने लिए निर्धारित शर्तें (Conditions prescribed for receiving the grant)

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश की ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा, जो निम्न प्रकार से है :-

  • किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • आवेदन के लिए अभी अंतिम तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। 
  • पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसान आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 
  • नए किसान एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकेंगे। 
  • पंजीकरण के बाद किसान अनुमोदित कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 
  • ट्रैक्टर चलित यंत्रों के आवेदन के लिए केवल वे ही किसान पात्र होंगे, जिनके स्वयं के नाम पर पहले से ट्रैक्टर है, जिन्होने पिछले पांच वर्षो में उक्त कृषि यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के माध्यम से अनुदान लाभ प्राप्त नही किया हो। 
  • कृषि यंत्रों के लिए जिलेवार जारी लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन करने वाला कृषक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 
  • क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित करना होगा। 
  • आवेदन अमान्य होने के उपरांत किसान को आगामी 6 महीने तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी। 
  • अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क भी कर सकते हैं।

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