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सीड ड्रिल व अन्य कृषि यंत्रो पर 40 से 50 प्रतिशत का अनुदान

सीड ड्रिल व अन्य कृषि यंत्रो पर 40 से 50 प्रतिशत का अनुदान
पोस्ट -15 मार्च 2025 शेयर पोस्ट

सीड ड्रिल, डिस्क प्लाऊ, रोटोवेटर और मल्टी क्राप थ्रेसर मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान

Agricultural Equipment Subsidy Scheme 2024 : कृषि में मशीनों और उन्नत यंत्रों के अधिकाधिक उपयोग से किसानों द्वारा किए जाने वाले कठिन कार्यों में बहुत कमी आई है। इसके साथ ही उत्पादकता और उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। अधिक से अधिक किसान कृषि यंत्रों का उपयोग खेती में करें, इसके लिए राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को अनुदान दे रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित कृषि यंत्रों को खरीदने पर किसानों की श्रेणी के अनुसार, अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।  कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Equipment Subsidy Scheme) के तहत इस वर्ष में सीड ड्रिल, डिस्क प्लाऊ, रोटोवेटर और मल्टी क्रॉप थ्रेशर जैसे कई अन्य कृषि यंत्रों और मशीनों पर अनुदान दिए जा रहे हैं। अनुमोदित कृषि यंत्रों को खरीदने के इच्छुक किसान योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए, जानते हैं कि कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या होगी?

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कृषि यंत्रों पर मिलेगा 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान (40 to 50 percent subsidy will be available on agricultural equipment)

कृषि विभाग के मुताबिक, राज्य कृषि यंत्र अनुदान योजना (State Agricultural Machinery Subsidy Scheme) के तहत अनुमोदित सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ/डिस्क हैरो, रोटोवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, रिज फरो प्लांटर/मल्टी क्रॉप प्लांटर/ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर, चिजल प्लाऊ कृषि यंत्रों को क्रय करने पर किसानों की श्रेणी के अनुसार, अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर/पावर टिलर/शक्ति चलित यंत्र की बी.एच.पी. क्षमता पर आधारित है। योजना के तहत इन कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को सब्सिडी देने का उद्देश्य कृषि में उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग बढ़ावा देना है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी और पैदावार बढ़ेगी।  

कृषि यंत्रों के लिए दिशा-निर्देश (Guidelines for agricultural machinery)

योजनान्तर्गत सभी अनुमोदित कृषि यंत्रों पर अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। राजकिसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेशन उपरान्त ऑनलाईन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जायेगा, जिसके बाद आवेदक को अनुदान का लाभ दिया जाएगा। राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता, जिनकी सूची पोर्टल पर प्रदर्शित हो, से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान आवेदक को मिलेगा। आवेदक कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही करें। स्वीकृति जारी होने की जानकारी किसानों को मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से आवेदन स्वीकार होने के पश्चात मिलेगी।

किसानों को मिलने वाले अनुदान का विवरण (Details of grants given to farmers)

क्र. सं.

योजना/ गतिविधि एस.एम.ए.एम. (SMAM) योजना
यंत्रीकरण (ट्रैक्टर /पावर ऑपरेटेड यंत्र) एचपी रेन्ज (अश्वशक्ति) एसी/एसीटी /लघु/सीमान्त व महिला कृषक अन्य श्रेणी के कृषक
1 सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000-28,000 रुपए (जो भी कम हो) * मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000-22,400 रु. (जो भी कम हो) *
2 डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20,000-50,000 रु. (जो भी कम हो) * मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 16,000-40,000 रु. (जो भी कम हो) *
3 रोटोवेटर 20 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 42,000-50,400 रु. (जो भी कम हो) * मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 34,000-40,300 रु. (जो भी कम हो) *
4 मल्टी क्रॉप थ्रेसर 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-1,00,000 रु. (जो भी कम हो) * मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 25,000-80,000 रु. (जो भी कम हो) *
5 रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-75,000 (जो भी कम हो) * मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 24,000-60,000 रु. जो भी कम हो *
6 चिजल प्लाऊ 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. की क्षमता तक मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000-20,000 रु. जो भी कम हो * मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8,000-16,000 रु. जो भी कम हो *

कृषक पात्रता (farmer eligibility)

अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने के लिए कृषक को निम्नलिखित पात्रता पूरी करना अनिवार्य होगा :

  • आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए। 
  • अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना अनिवार्य है। 
  • ट्रैक्टर ऑपरेटेड कृषि यंत्रों (Agricultural Machinery) के लिए अनुदान प्राप्‍त करने हेतु ट्रैक्‍टर का रजिस्‍ट्रेशन (आरसी) स्वयं आवेदक के नाम पर होना चाहिए। 
  • एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान दिया जाएगा। 
  • एक किसान को एक वित्तीय वर्ष के लिए केवल एक ही कृषि यंत्र हेतु किसी भी योजना में अनुदान का लाभ दिया जाएगा।  

कैसे करें आवेदन? (How to apply?)

सभी अनुमोदित कृषि मशीनों के लिए आवेदन राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता हैं। इच्छुक किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनाधार नंबर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदक आवेदन पत्र (application) ऑन-लाईन जमा किए जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकते हैं। 

अनुदान भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी? (What will be the process for grant payment?)

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) योजनांतर्गत लाभ उठाने के लिए किसान पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। आवेदन के समय आवेदक के पास आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नही हो), जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर की वैध आर.सी की प्रति (ट्रैक्टर ऑपरेटेड यंत्रों के लिए अनिवार्य) होनी चाहिए। कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। वेरिफिकेशन के समय कृषक को यंत्र करने का क्रय बिल (purchase bill) प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात लाभार्थी कृषक के बैंक खाते में ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से सीधे भुगतान किया जाएगा।

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