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ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : हैप्पी और सुपर सीडर यंत्रों पर सब्सिडी

ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : हैप्पी और सुपर सीडर यंत्रों पर सब्सिडी
पोस्ट -21 अप्रैल 2025 शेयर पोस्ट

हैप्पी और सुपर सीडर यंत्रों पर मिल रही सब्सिडी, जानिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

Krishi Yantra Subsidy Scheme 2025 : गेहूं एवं अन्य फसलों की कटाई के बाद खेतों में बचे हुए फसल अवशेषों (नरवाई) के प्रबंधन में हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र वरदान साबित हो रहे हैं। किसान इन दोनों कृषि यंत्रों की सहायता से न केवल फसलों की सीधी बुवाई कर रहे हैं, बल्कि इनसे फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर अधिक उत्पादन भी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही इनसे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और मिट्टी की उर्वरकता शक्ति एवं लाभदायक जीव जो कि फसलों को लाभान्वित करते हैं उनकी संख्या बढ़ाने में मदद भी मिल रही है। इन कृषि यंत्रों की उपयोगिता को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सुपर सीडर एवं हैप्पी सीडर यंत्रों पर भारी अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश ने ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक कृषक योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हैप्पी और सुपर सीडर यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिल रही है, इसका लाभ लेने के लिए कहां और कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है संबंधित सभी जानकारी इस पोस्ट में जानते हैं? 

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ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन मांगे (Applications invited on e-agricultural equipment grant portal)

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए प्रदेश सरकार ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत सभी श्रेणी के किसानों को खेती एवं फसल अवशेष प्रबंधन के विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में शासन कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा “ई-कृषि यंत्र अनुदान” (e- Krishi Yantra Subsidy) पोर्टल पर नरवाई (फसल अवशेषों) के प्रबंधन एवं जायद मौसम फसलों की बुआई को देखते हुए हैप्पी सीडर और सुपर सीडर यंत्रों (Happy Seeder, Super Seeder Machines) के लिए 18 अप्रैल 2025 से आवेदन मांगे गए हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा और अलग से लॉटरी की सूचना पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी।  

हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर पर मिलने वाली सब्सिडी (Subsidy available on Happy Seeder and Super Seeder)

प्रदेश में किसानों को हैप्पी सीडर और सुपर सीडर कृषि यंत्र पर अनुदान लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा “सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइज़ेशन” (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत इन दोनों फसल अवशेष यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार, किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत इसमें किसानों को हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर यंत्र की लागत पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (e- Krishi Yantra Subsidy Portal) पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर (Subsidy Calculator) पर कृषि यंत्र (krishi yantra) की कीमत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी का विवरण देख सकते हैं।

हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) राशि (Demand Draft (DD) amount for Happy Seeder and Super Seeder)

किसानों को अनुदान पर हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्र लेने के लिए धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) देना होता है। इच्छुक किसान निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। कृषि यंत्र हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर के लिए 4500 /- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) “जिले के सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। कृषक को यह डिमांड ड्राफ्ट स्वयं के बैंक खाते से बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निर्धारित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने के लिए निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for application)

हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर कृषि यंत्र से न केवल फसल अवशेषों का प्रबंधन होता है, बल्कि बिना जुताई के अगली फसल की बुवाई भी की जा सकती है। इससे फसल उत्पादन लागत तो कम होती ही है। साथ ही फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। इन दोनों यंत्रों की सहायता से फसल अवशेषों को काटकर सीधे बोनी की जाती है। हैप्पी सीडर की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 60 हजार रुपए से 2 लाख 85 हजार रुपए तक और सुपर सीडर करीब दो से ढाई लाख रूपए के अंदर पूरे भारत में उपलब्ध है, जिस पर किसानों को योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। 

इस योजना के तहत दोनों कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों से पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों जैसे- आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (जिस पर OTP एवं सभी आश्वयक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी), बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति, डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), खसरा / खतौनी या बी1 की नकल, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड का होना जरूरी है। इनकी आवश्यकता कृषक को आवेदन करते समय व प्रक्रिया में चयन होने के बाद सत्यापन के समय रहेगी। 

ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें? (Where to apply online?)

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऐसे में जो कृषक “सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइज़ेशन” (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया योजना के तहत कृषि यंत्र हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर पर अनुदान लेना चाहते हैं, वे किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर आवेदन दिनांक 18 अप्रैल 2025 से आमंत्रित किये जा रहे हैं एवं आवेदन हेतु अभी अंतिम तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसान आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर यंत्रों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं, नए किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद किसान अनुमोदित कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।

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