देश के अधिकांश राज्यों में रबी फसलों की बुआई का कार्य किसानों द्वारा शुरू किया जा चुका है। किसान फसलों की बुआई समय रहते कम लागत पर आसानी से कर पाएं। इसके लिए सरकारें अपनी ओर से हर संभव मदद किसानों को प्रदान करती है। खेती को लाभकारी बनाने के साथ खेती में समय व लागत को कम कर उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें अपने राज्यों में सामान्य वर्ग से लेकर अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप कमजोर श्रेणी के किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अपने तय प्रावधनों के अनुसार सब्सिडी प्रदान करती है। इस बीच किसान यंत्रीकरण योजना के तहत जुताई बुआई के इन 5 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से इन यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। राज्य के इच्छुक किसान योजनातंर्गत ऑनलाइन आवेदन कर यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इस पोस्ट में हम जुताई बुआई के यंत्रों और इन पर मिलने वाली सब्सिडी तथा सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन कहां और कैसे करना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। संबंधित जानकारी के पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़े।
किसानों को इन यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
राज्य सरकार द्वारा राज्य में कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को यंत्रों की खरीदारी करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार कि ओर से राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 110 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें सामान्य वर्ग से लेकर अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को इस साल 110 प्रकार के छोटे-बड़े विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिए जा रहे यंत्रों की सूची में 5 ऐसे कृषि यंत्र शामिल है, जिनपर किसानों को 80 प्रतिशत तक का अनुदान मिल रहा है। राज्य के सभी वर्ग के किसान योजना के तहत रोटरी मल्चर, सुपर सीडर, हैपी सीडर, जीरो टिलेज / सीड-कम-फर्टीलाईजर और स्ट्रा मैजेमेंट सिस्टम (एसएमएस) पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, अनुदान का लाभ लेकर किसान अपनी खेती से उत्पादकता बढ़ाकर आय में वृद्धि कर सकते हैं।
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 5 यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी राशि की सूची
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत जुताई बुआई के जिन यंत्रों पर किसानों को अनुदान का लाभ मिलेगा उनकी सूची इस प्रकार है-
क्रं. सं. | यंत्र का नाम | वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तावित अनुदान दर/ अधिकमत सीमा, दोनों में से जो कम हो (राशि रुपए में) | |
सामान्य श्रेणी | अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग | ||
1 | रोटरी मल्चर (35 HP & above) | 75 प्रतिशत अधिकतम 1,10,000 | 80 प्रतिशत अधिकतम 1,20,000 |
2 | सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 6 फीट | 75 प्रतिशत अधिकतम 1,42,000 | 80 प्रतिशत अधिकतम 1,52,000 |
सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 7 फीट | प्रतिशत अधिकतम 1,50,000 | 80 प्रतिशत अधिकतम 1,60,000 | |
सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 8 फीट | 75 प्रतिशत अधिकतम 1,57,000 | 80 प्रतिशत अधिकतम 1,68,000 | |
3 | जीरो टीलेज/सीड-कम-फीर्टीलाईजर (9 टाइन) | 75 प्रतिशत अधिकतम 32,000 | 80 प्रतिशत अधिकतम 34,000 |
जीरो टीलेज/सीड-कम-फीर्टीलाईजर (9 टाइन से ऊपर) | 75 प्रतिशत अधिकतम 40,000 | 80 प्रतिशत अधिकतम 43,000 | |
4 | हैपी सीडर (9-11 Tyne) | 75 प्रतिशत अधिकतम 1,10,000 | 80 प्रतिशत अधिकतम 1,20,000 |
5 | स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) | 75 प्रतिशत अधिकतम 82,000 | 80 प्रतिशत अधिकतम 88,000 |
यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के यहां करें ऑनलाइन आवेदन
बिहार सरकार कृषि विभाग की ओर से राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 110 यंत्रों पर किसानों को अनुदान दिया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। विभागीय जानकारी के अनुसार, योजना के तहत राज्य में सभी वर्ग के किसानों को मैन्युअल कृषि यंत्र कीट (खुरपी, कुदाल, विडर, दांतेदार हसिया ) समेत जुताई बुआई के विभिन्न कृषि उपकरणों पर निर्धारित नियमों के तहत अलग-अलग सब्सिडी देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें राज्य योजना यंत्री करण के तहत सभी वर्ग के किसानों को अनुदानित दरों पर इन टॉप 5 कृषि यंत्र अनुदान पर खरीद सकते हैं। इसके लिए राज्य के सभी वर्ग के इच्छुक किसान कृषि विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/MechanizationImplementList2023_2024.pdf पर कृषि यंत्रीरण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर प्रस्तुत कर सकते हैं।
आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी नबंर है जरूरी
बिहार सरकार राज्य की कृषि यंत्रीकरण योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास रजिस्ट्रेशन आईडी नबंर होना जरूरी है। इसके लिए पहले लाभार्थी किसान को कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसान सीएससी केंद्र की मदद से (डीबीटी) पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर आईडी नंबर से यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं। साथ योजना की विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अन्य शर्ते की जानकारी भी ले सकते हैं। इसके अलावा, अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार, हर प्रकार के यंत्रों के लिए किसान यंत्र कीमत से अनुदान की राशि घटाकर बाकि राशि का भुगतान करके बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत संबंधित विक्रेता से यंत्र खरीद सकते हैं। विभाग की ओर से अनुदान की राशि संबंधित कृषि यंत्र निर्माण के खाते में भेज दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित दस्तावेज
बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीदरी पर सब्सिडी का लेने के लिए किसानों को आवेदन के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। बिहार सरकार, कृषि विभाग द्वारा भूमि स्वामित्व कृषि भूमि का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए), निवास प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर की वैध आरसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार लिंक मोबाइल नम्बर आदि दस्तावेजों को कृषि यंत्रीकरण के लिए निर्धारत किया गया है।
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