कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, 23 फरवरी 2024 तक करे आवेदन

पोस्ट -15 फ़रवरी 2024 शेयर पोस्ट

SMAM Yojana : किसानों के पास 50 प्रतिशत सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने का सुनहरा मौका, अभी करें आवेदन

SMAM Scheme : भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों की खरीद पर विभिन्न योजनांतर्गत बंपर अनुदान दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग कर कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर अधिक लाभ कमाया जा सके। कई राज्यों की सरकारों द्वारा किसानों को खेती के कामों में उपयोग होने वाले आवश्यक कृषि यंत्रों को अनुदानित दरों पर देने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं के तहत सरकार द्वारा समय-समय पर लक्ष्य निर्धारित कर किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और चयनित किसानों को भारी अनुदान पर कृषि यंत्रों की खरीदी करने का अवसर दिया जाता है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जनजाति किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने हेतु आवेदन मांगे गए हैं।  इच्छुक किसान योजनांतर्गत लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर कृषि यंत्र की बुकिंग कर सकते हैं। आवेदित किसानों को योजनान्तर्गत समस्त कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 40 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। आईए, इस पोस्ट की मदद से कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग प्रक्रिया के बारे में जानें।

कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरणों के लिए मांगे आवेदन

प्रदेश कृषि विभाग द्वारा कृषकों को कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा राज्य में एस.एम.ए.एम. (SMAM)-81 योजना लागू की गई। कृषि विभाग द्वारा इस योजनांतर्गत कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान देने के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति के किसानों के पास लेजर लैंड लेवलर, पोस्ट होल डीगर, पोटैटो डीगर, शुगर केन कटर प्लान्टर, शुगर केन थ्रेस कटर, शुगर केन रेटून मैनैजर, हैरो, कल्टीवेटर, पावर स्प्रेयर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पावर चैफ कटर, स्ट्रॉ रीपर, ब्रश कटर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, सोलर ड्रायर, ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, पेकिंग मशीन, रोटावेटर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, बिक्रेट मेकिंग मशीन, यूरिया डीप प्लेसमेंट एप्लीकेटर, सेल्फ प्रोपेल्ड यंत्र, पॉवर टिलर, पॉवर वीडर, कम्बाइन हार्वेस्टर विद सुपर एस.एम.एस इत्यादि कृषि यंत्र अनुदान पर प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है।

कृषि यंत्रों पर किसानों को इतना दिया जाएगा अनुदान

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा एस.एम.ए.एम. (SMAM) योजनांतर्गत राज्य में अनुसूचित जनजाति के किसानों को कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों पर अलग-अलग अनुदान का लाभ दिया जाएगा। अभी कृषि विभाग द्वारा समस्त कृषि यंत्रों पर किसानों को लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं योजना के तहत कस्टम हायरिंग केंद्र पर लाभार्थी किसान को 40 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। कृषि यंत्र खरीदने के पश्चात कृषि विभाग द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा, जिसके पश्चात ही चयनित किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अनुदान का भुगतान किया जाएगा। विभागीय दर्शन पोर्टल upyantratracking.in पर दर्ज कृषि यंत्र इंवेंटरी से यंत्र खरीदने पर ही अनुदान दिया जाएगा। कृषि यंत्र के क्रय हेतु विक्रेता फ़र्मों को कृषि यंत्र के मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के खाते से तथा कृषक के अनपढ़ होने पर अपने परिवार (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्री, पुत्र) के खाते से किया जाना अनिवार्य है।

कृषि यंत्रों के लिए यहां करें बुकिंग

योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए बुकिंग करानी होगी। 1 लाख तक अनुदान के लिए 2,500 रुपए एवं 1 लाख रुपए से अधिक अनुदान के लिए 5,000 रुपए बुकिंग राशि जमा करनी होगी। चयन न होने पर बुकिंग राशि किसानों के बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। केवल प्रदेश के निवासी अनुसूचित जनजाति के कृषक ही कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा सभी कृषि यंत्रों की आवेदन बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी हैं। इच्छुक किसान योजनांतर्गत अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए 23 फरवरी 2024 तक विभागीय दर्शन पोर्टल https://agriculture.up.gov.in/  पर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर बुकिंग कर सकते हैं।

ई-लॉटरी से लाभार्थी का चयन

बुकिंग की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2024 तक प्राप्त आवेदनों के लक्ष्य से अधिक होने की स्थिति में जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ई-लॉटरी से लाभार्थी का चयन किया जाएगा। लक्ष्य की सीमा तक ही बुकिंग की दशा में स्वत: चयन होने बाद किसानों को मेसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। संदेश में निर्धारित अवधि में यंत्र क्रय कर बिल विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जनपद के उप-कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क करें।

बुकिंग के लिए विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध होगा ओटीपी विकल्प

कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त करने का विकल्प होगा। अगर पोर्टल पर उपलब्ध मोबाईल नंबर क्रियाशील नहीं हो तो लाभार्थी के नए मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा। आवेदक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर अथवा ब्लड रिलेशन सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्री, पुत्र एवं पुत्र-वधु) के मोबाइल नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा। इसकी पुष्टि भी सत्यापन के समय की जायेगी।

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