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कृषि यंत्रीकरण योजना : कृषि यंत्रो पर मिलेगी किसानों को 40% की सब्सिडी, यहाँ करें आवेदन

कृषि यंत्रीकरण योजना : कृषि यंत्रो पर मिलेगी  किसानों को 40% की सब्सिडी, यहाँ करें आवेदन
पोस्ट -04 दिसम्बर 2023 शेयर पोस्ट

किसानों को इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी 40 प्रतिशत की सब्सिडी, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू

Subsidy on Agricultural Machinery : कृषि में आधुनिक मशीनरी को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि यंत्रीकरण योजना संचालित की जाती है। सरकार इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद करने पर 40 प्रतिशत से लेकर 80 तक अनुदान देती है। कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में प्रदेश के किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए प्रदेश सरकार समय-समय पर लक्ष्य जारी कर आवेदन आमंत्रित करती है। इस बीच फतेहपुर के किसान अब कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ उठा पाएंगे। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में कृषि में उपयोग आने वाले यंत्रों पर किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान देकर लाभान्वित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में इच्छुक किसान कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल पर 30 नवंबर से कृषि यंत्रों पर अनुदान बुकिंग टोकन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिले में कुल 407 कृषि यंत्रों को अनुदान पर देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसलिए इच्छुक किसान जल्द से जल्द अनुदान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करा लें। आइए, इस पोस्ट में जानते हैं कि विभाग द्वारा किन यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है और इसके लिए कितनी जमानत धनराशि जमा करानी होगी?

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कृषि यंत्रीकरण योजना का लक्ष्य
 
कृषि उप निदेशक राम मिलन परिहार ने बताया कि जिले के किसान अब कृषि यंत्रीकरण योजना से लाभान्वित होंगे। कृषि में काम आने वाले यंत्रों पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी देकर लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत जिले के 13 ब्लॉकों में कुल 407 यंत्रों को बांटने का लक्ष्य रखा गया है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि निर्धारित यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए जिले के किसानों को विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। साथ ही अनुदानित यंत्रों की खरीद करने के लिए पहले से निर्धारित जमानत धनराशि भी जमा करानी होगी। कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी के साथ यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए 30 नवंबर को रात 12 बजे से विभाग द्वारा जारी वेबसाइट पर आवेदन किया जाएगा। 

किसानों को इन यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान
 
कृषि विभाग की योजनाओं में खेती में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। विभाग द्वारा योजनान्तर्गत अनुदानित कृषि यंत्रों की सूची भी जारी की जा चुकी है। इसमें लेजर लैंड लेवलर, आलू की रोपाई करने वाले पोटैटो प्लांटर, गन्ना प्लांटर, गन्ना थ्रेसर, हैरो, कल्टीवेटर, दवा का छिड़काव करने के लिए पावर स्प्रेयर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पावर चेफ कटर, भूसा बनाने की मशीन स्ट्रॉ रीपर, ब्रश कटर, रोटावेटर, धान रोपने की मशीन राइस ट्रांसप्लांटर, कस्टम हायरिंग सेंटर, रीपर कम बाइंडर, हैप्पी सीडर, ट्रैक्टर, माउंटेड स्प्रेयर, पावर टिलर, पावर वीडर और कंबाइन हार्वेस्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों पर किसान अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, किसान योजना के अंतर्गत एचडीपीई पाइप, पीवीसी पाइप, लैट ट्यूब यानी लपेटा, एचडीपीई लैमिनेटेड ओवन जैसे अलग-अलग तरह के पाइप भी सब्सिडी पर ले सकते हैं। इसके अलावा, किसान खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी मशीनों जैसे मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, सोलर ड्रायर, ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, पैकिंग मशीन, सामुदायिक थ्रेसिंग फ्लोर और छोटा गोदाम इत्यादि पर भी अनुदान ले सकेंगे। 

यंत्रों के लिए जमा करनी पड़ेगी जमानत राशि

कृषि विभाग द्वारा अनुदानित दरों पर दिए जा रहे यंत्रों की बुकिंग के लिए किसानों को जमानत राशि जमा करनी होगी। योजनांतर्गत यंत्रवार निर्धारित जमानत राशि आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। लक्ष्य शेष न रहने एवं ई-लाटरी में चयनित न होने वाले संबंधित किसानों को जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। योजनांतर्गत 10,001 (दस हजार एक) रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए (एक लाख) तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु किसानों को 2500 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त एक लाख (1,00,000) रुपए से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए जमानत राशि 5,000 रुपए ऑनलाइन जमा करानी होगी।  
 
योजना के अंतर्गत ये किसान कर सकते हैं आवेदन
 
उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विभाग की योजना में उपयोगी कृषि यंत्रों हेतु किसान, पंजीकृत किसान, सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs) जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं कृषि विभाग से संबंधित हों, ग्राम पंचायत एवं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) के किसान  आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक कृषक योजनान्तर्गत  विभागीय वेबसाइट http://agriculture.up.gov.in/ पर जाकर “ यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें” लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
 
कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पहले से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी प्राप्त करने का विकल्प होगा, अगर पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा तो किसानों को नए मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी  प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा। आवेदक द्वारा अपने अथवा ब्लड रिलेशन सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू) के मोबाइल नंबर से भी आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जाएगी।
 
लॉटरी प्रतिक्रया के माध्यम से किया जाएगा चयन
 
कृषि उप निदेशक ने कहा कि योजनांतर्गत कृषि यंत्रों के लिए प्री बुकिंग एवं टोकन जनरेशन के लिये अपना या अपने परिवार (ब्लड रिलेशन) के ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। प्री बुकिंग वाले लाभार्थियों को “आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है, तत्काल टोकन जनरेशन कर यंत्र क्रय कर बिल अपलोड करें” का संदेश भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत आवेदित किसानों का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान जो भी पसंदीदा यंत्र क्रय करना चाहते हैं, उसे अपने पैसे से क्रय कर उसका बिल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना है और दूसरी प्रति विभाग में लाकर जमा करना होगा। विभागीय सत्यापन के बाद यंत्रों पर उपलब्ध अनुदान की राशि पंजीकृत खातों में सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

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