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खुशखबरी : दस से ज्यादा कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी तक सब्सिडी, 25 अगस्त से पहले करें आवेदन

खुशखबरी : दस से ज्यादा कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी तक सब्सिडी, 25 अगस्त से पहले करें आवेदन
पोस्ट -06 अगस्त 2022 शेयर पोस्ट

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान का लाभ, योजना की पूरी जानकारी

कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। इन महत्वूपर्ण योजनाओं में से एक कृषि यंत्र सब्सिडी योजना भी है। कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं में से यह सबसे महत्वूर्ण योजना है। इस योजना को संचालित करने का सरकार का उद्देश्य है कि किसान आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके खेती में अपनी लागत में कमी ला सके।  कृषि यंत्रों का लाभ छोटे व सीमांत किसानों को भी मिले, इसके लिए सरकार द्वारा इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी भी उपलब्ध कराती है। 

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दरअसल देश में लगभग सभी हिस्सों में खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आने वाले महीनों में किसान इन फसलों के देखभाल के कार्य में जुट जाएंगे। खरीफ सीजन की फसलों की कटाई में काफी वक्त है। इसी कड़ी में पहले ही हरियाणा सरकार ने पराली के निस्तारण के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने पराली मैनेजमेंट के काम आने वाली मशीनों को छूट पर देने का फैसला किया है। किसानों को व्यक्तिगत तौर पर 50 फीसदी और समितियों को 80 फीसदी छूट देने का फैसला लिया है। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इसके लिए किसानों को 25 अगस्त तक आवेदन करने को कहा है। राज्य सरकार ने यह फैसला इसलिए किया है कि ताकि इस साल पराली जलाने की नौबत नहीं आए और मशीनरी पर छूट मिलने से पराली जलाने की घटनाएं कम हों। प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि ज्यादा मशीनें बिकने से पराली जलने की घटनाओं में कमी आएगी। आइए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख में जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने पराली मैनेजमेंट के लिए क्या-क्या तैयारियां की है और सरकार पराली निस्तारण के लिए किसानों को किस प्रकार की छूट प्रदान कर रही है। 

आवेदन करने की अंतिम 25 अगस्त 

आपको बता दें कि हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत कृषि मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत तक की छूट देती है। ताकि किसानों को इन कृषि मशीनों को खरीदने में कोई परेशानी न हो इसके लिए सरकार राज्य के किसानों से समय समय पर आवेदन की मांग करती रहती है। राज्य में धान की रोपाई के साथ ही इस साल धान की पराली जलाने की नौबत नहीं आए, इसके लिए सरकार ने कृषि यंत्र योजना के तहत पराली मैनेजमेंट के काम आने वाली मशीनों पर किसानों को व्यक्तिगत तौर पर 50 फीसदी और समितियों को 80 फीसदी छूट दे रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए छूट पर मशीन खरीदने को लेकर 25 अगस्त 2022 तक किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/ पर होगा। यानी अब किसानों के पास ऑनलाइन आवेदन के लिए 20 दिन का ही वक्त बचा है। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के किसानों से अनुरोध किया है इच्छुक किसान जल्द से जल्द अपना आवेदन दें और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर छूट का लाभ उठाएं।

इन कृषि मशीनों पर मिल रही है सब्सिडी 

खरीफ सीजन की फसलों की बुवाई का कार्य पूर्ण होने के साथ ही हरियाणा सरकार पराली निस्तारण की तैयारियों में जुट गई है। क्योंकि हरियाण धान उत्पादक प्रमुख राज्य है। यहां पर सरकार पराली मैनेजमेंट करने में पिछले साल फेल साबित हुई थी। पराली जलने की घटनाओं के मामले में यह तीसरे नंबर पर है। ऐसे में इस साल पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए राज्य सरकार अभी से तैयारी कर रही है। हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को कृषि मशीनों पर सब्सिडी योजना के तहत सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट (एसएमएस), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, मल्चर, बेलर, रोटरी सलेसर, क्राप रीपर, ट्रैक्टर चलित, स्वचलित, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन, सुपर सीडर, बेलिग मशीन, शर्ब मास्टर, स्लेसर आदि फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद पर किसानों को 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिग सेंटर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है। 

जमा करवानी होगी टोकन मनी 

कृषि उप निदेशक डॉ. पवन कुमार बताया कि इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट पर मेरी फसल मेरा ब्योरा के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त तक ऑनलाइन कराया जा सकता है। विभाग के अनुसार, कृषि यंत्रों की खरीद सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से होनी चाहिए। यानी ये लिस्टेड मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। और बशर्ते संबंधित किसान ने उस यंत्र पर पिछले 2 साल में अनुदान का लाभ ना लिया हो। आवेदन करते समय किसान ढाई लाख रूपये से कम अनुदान वाले कृषि यन्त्र के लिए 2500 रूपये एवं ढाई लाख रूपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्र के लिए 5 हजार रूपये की बुकिंग राशि (टोकन मनी) के रूप में आवेदन करते समय ऑनलाइन जमा करवानी होगी। यह टोकन मनी अनुदान उपरान्त किसानों के खातों में ऑनलाइन जमा करा दी जाएगी। 

आवेदन के लिए व्यक्तिगत कागजात

आवेदक किसान का परिवार पहचान पत्र, ट्रैक्टर की आर.सी., आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, बुकिंग (टोकन मनी) राशि एवं जमीन का विवरण, अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण-पत्र एवं मोबाइल नम्बर जो आधार कार्ड और बैक खाते में लिंक हो। आवेदन किसान के पास इन सभी व्यक्तिगत कागजात का होना अनिवार्य हैं। इच्छुक किसान को सब्सिडी का लाभ लेने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। 

योजना की विस्तृत जानकारी 

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों का चयन संबंधित जिले के जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन के बाद किसान लिस्ट में शामिल कृषि-यंत्र निर्माताओं से मोल-भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से पराली मैनेजमेंट मशीन खरीद सकते हैं। किसान द्वारा अनुदान का लाभ लेने हेतु स्वयं घोषणा पत्र जिसमें आवेदित किसान द्वारा पिछले 5 वर्षो में विभाग की किसी भी योजना में अनुदान का लाभ न लिया हो व किसान द्वारा फसल अवशेष न जलाने के बारे में घोषणा की गई हो। योजना की विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अन्य शर्ते विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल व सहायक कृषि अभियन्ता पलवल कार्यालय के दूरभाष नंबर-81689966118, 7357580102 पर संपर्क कर सकते हैं।

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