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कृषि यंत्र सब्सिडी योजना : कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत की सब्सिडी, जल्द करें आवेदन

कृषि यंत्र सब्सिडी योजना : कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत की सब्सिडी, जल्द करें आवेदन
पोस्ट -30 सितम्बर 2022 शेयर पोस्ट

हरियाणा सरकार खेती की मशीनों की खरीद पर दे रही 80 प्रतिशत आर्थिक मदद

खेती-किसानी में ज्यादा उत्पादन हासिल करने एवं खेती को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए खेती-किसानी में आधुनिकरण पर जोर दिया जा रहा है। इस काम में केंद्रीय और राज्य सरकार मिलकर किसानों की आर्थिक सहायता के लिए कई प्रकार की योजनाओं को भी चला रही है। इन योजनाओं में कृषि मशीनों पर सब्सिडी देने जैसे योजना भी शामिल है। कृषि मशीनों पर सब्सिडी योजना के तहत हरियाण सरकार राज्य में  खेती को आसान बनाने के लिए नई-नई टेक्नॉलाजी आधुनिक उपकरणों के उपयोग लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए किसानों को खेती की मशीनों पर 80 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी भी दे रही है। ताकि किसान इन मशीनों को आसानी से खरीद पाए। खेती-किसानी में इन मशीनों से कम लागत में अधिक पैदावार के साथ दोगुनी आमदनी हासिल कर सकते है। ट्रैक्टरगुरु के इस लेख में हम आपको हरियाणा कृषि विभाग के द्वारा खेती मशीनों की खरीद पर दिए जाने वाले सब्सिडी और इसका किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है के बारें में जानकारी देने जा रहे है। 

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कृषि मशीनों पर सब्सिडी देने का उद्देश्य

हरियाणा सरकार राज्य में कृषि विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास के लिए चलाई जाने वाली कृषि मशीनों पर सब्सिडी योजना सबसे महत्वूर्ण योजना है। सरकार द्वारा इस योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसान को कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और मशीनों से जोड़ना है। ताकि खेती की लागत को कम करके मुनाफा बढाया जा सके। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा राज्य में लघु और सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा हैं। यहां किसान आर्थिक रुप से इतने सक्षम नहीं हैं कि  इन खेती की मशीनों को खरीद सकें। खेती की इन मशीनों का लाभ छोटे व सीमांत किसानों को भी मिले, इसके लिए सरकार द्वारा इन कृषि मशीनों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। इन मशीनों में खेत की तैयारी से लेकर बुवाई, छिड़काव और कटाई में इस्तेमाल होने वाली खेती की मशीनें शामिल हैं।  

इन कृषि मशीनों पर दी जाएगी सब्सिडी 

हरियाणा कृषि विभाग की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सुपर लेजर लैंड लेवलर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, ट्रैक्टर ड्रिवन, राइस ड्रायर, ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर, पैडी ट्रांसप्लांटर स्ट्रॉ बेलर, रिप्पर बाइंडर, हे-रैक मशीन, रोटावेर और मोबाइल श्रेडर आदि मशीनों की खरीद पर किसानों को अलग-अलग यंत्रों पर विभिन्न दरों से सब्सिडी दी जा रही है। जिसमें किसानों को 50 से 80 प्रतिषत तक की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। सरकार ने किसानों से अनुरोध किया है  किसान जल्द से जल्द अपना आवेदन दें और मशीनों पर छूट का लाभ उठाए।

इससे पहले इन कृषि  यंत्रों पर मांगे गए थे आवेदन

जानकारी के लिए बता दें कि खरीफ फसलों की कटाई के दौरान किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं के निस्तारण के लिए इस बार हरियाणा सरकार बेहद सख्त हैं। राज्य में खरीफ सीजन की फसलों की बुवाई का कार्य पूर्ण होने के साथ ही हरियाणा सरकार पराली निस्तारण की तैयारियों में जुट गई थी। इसकी मुख्य वजह यह थी कि हरियाणा धान उत्पादक प्रमुख राज्य है। और यहां पर सरकार पराली मैनेजमेंट करने में पिछले साल फेल साबित हुई थी। राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट (एसएमएस), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, मल्चर, बेलर, रोटरी सलेसर, क्राप रीपर, ट्रैक्टर चलित, स्वचलित , रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन, सुपर सीडर, बेलिग मशीन, शर्ब मास्टर, स्लेसर जैसे पराली निस्तारण मशीनों को सब्सिडी पर खरीदने के लिए आवेदन मांगे गए थे। इन पराली निस्तारण कृषि मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक छूट किसानों को दी गई, ताकि किसान इन यंत्रों का उपयोग करें, पराली ना जलाएं। 

आवेदन करने की प्रक्रिया

हरियाणा कृषि विभाग राज्य के किसानों को कृषि मशीनों पर सब्सिडी योजना के तहत विभिन्न प्रकार के कृषि मशीनों पर 80 प्रतिशत तक की छूट प्रदान कर रहा है। ताकि किसान इन कृषि मशीनों को सब्सिडी पर खरीद पाए। राज्य के कृषि विभाग द्वारा इसके लिए राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए है। ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/ पर करना होगा। अगर आप भी योजना के तहत अनुदानित कीमतों पर इन यंत्रों को खरीदाना चाहते है, तो जल्द से जल्द अपना आवेदन कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते है। इसके अलावा योजना में अधिक जानकारी के लिए आपने जिले के नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते है। 

आवेदन करते समय देनी होगी टोकन मनी 

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट पर मेरी फसल मेरा ब्योरा के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आवेदन करते समय किसान ढाई लाख रूपये से कम अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 2500 रूपये एवं ढाई लाख रूपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 5 हजार रूपये की बुकिंग राशि (टोकन मनी) के रूप में आवेदन करते समय ऑनलाइन जमा करवानी होगी। यह टोकन मनी अनुदान उपरान्त किसानों के खातों में ऑनलाइन जमा करा दी जाएगी। विभाग की जानकारी के अनुसार, कृषि यंत्रों की खरीद सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से होनी चाहिए। यानी ये लिस्टेड मैन्युफैक्चर होने चाहिए। और बशर्ते संबंधित किसान ने उस यंत्र पर पिछले 2 साल में अनुदान का लाभ ना लिया हो। 

योजना में आवेदन के लिए जरूरी कागजात

  • आवेदक किसान का परिवार पहचान पत्र, 

  • ट्रैक्टर की वैध आर.सी.

  • आधार कार्ड, पैन कार्ड, 

  • बैंक खाते का विवरण, 

  • बुकिंग (टोकन मनी) राशि विवरण

  • जमीन के कागजात 

  • अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण-पत्र

  • मोबाइल नम्बर जो आधार कार्ड और बैक खाते में लिंक हो। 

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