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कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए 3 दिन का समय बाकी, अभी करें आवेदन

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए 3 दिन का समय बाकी, अभी करें आवेदन
पोस्ट -22 अगस्त 2022 शेयर पोस्ट

कृषि यंत्रों पर 50 से 80 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने का मौका

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी योजनाओं को शुरू किया हुआ है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले लगभग सभी संसाधनों पर छूट देती है। इसी बीच हरियाणा के किसानों के हित में सरकार की ओर से एक अच्छी खबर आयी है। हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी योजना के तहत कृषि मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक की छूट प्रदान कर रही है। योजना के तहत इन कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए छोटे और सीमांत किसानों एवं मुख्य तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और महिला किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। कृषि यंत्र पर सब्सिडी योजना के तहत राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किया है। जिसके तहत अलग-अलग वर्ग के किसान 25 अगस्त 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आइए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख में जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने पराली मैनेजमेंट के लिए क्या-क्या तैयारियां की है और सरकार पराली निस्तारण के लिए किसानों को किस प्रकार की छूट प्रदान कर रही है। 

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आवेदनद के लिए अभी 3 दिन शेष

जानकारी के लिए बता दें कि खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य पूरा हो चुका है। देश में लगभग सभी हिस्सों में खरीफ फसलों की बुवाई वक्त निकल चुका है। इन फसलों की  कटाई में काफी वक्त है। लेकिन आने वाले महीनों में इन फसलों का देखरेख का कार्य जारी रहेगा। आपको बता दें कि खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान है और धान की कटाई होने के बाद हर साल किसानों द्वारा पराली जलाने जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जिस वजह से दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में प्रदूषण की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन इस साल हरियाणा सरकार पहले से ही सतर्क है और पराली के निस्तारण के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार पराली मैनेजमेंट के काम आने वाली मशीनों को छूट पर दे रही है। किसानों को व्यक्तिगत तौर पर 50 फीसदी और समितियों को 80 फीसदी छूट दी जा रही है। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इसके लिए किसानों को 25 अगस्त तक आवेदन करने को कहा है। योजना में आवेदन करने के लिए राज्य के किसानों के पास अभी 3 दिन का समय बाकी है। इस बीच इच्छुक किसान भाई इन  कृषि मशीनों पर सब्सिडी लेने हेतु हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाईट पर अपना आवेदन कर सकते हैं। 

इस बार पराली जलाने को लेकर बेहद सख्त है सरकार 

खरीफ फसलों की कटाई के दौरान किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं के निस्तारण के लिए इस बार हरियाणा सरकार बेहद सख्त है। इसके लिए प्रशासन को रेड और येलो जोन वाले गांवों को चिन्हित करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह फैसला इसलिए किया है कि किसान इन यंत्रों का उपयोग करें, ताकि इस साल पराली जलाने की नौबत नहीं आए। प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि मशीनरी पर छूट मिलने से पराली जलाने की घटनाएं कम होगी और ज्यादा मशीनें बिकने से पराली जलने की घटनाओं में कमी आएगी।

इन कृषि मशीनों पर मिल रही है सब्सिडी 

आपकों बात दें कि हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक की छूट दे रही है। ताकि किसान इन यंत्रों का उपयोग करें, पराली ना जलाएं। सरकार ने किसानों आवेदन मांगे है। इच्छुक किसान भाई इस योजना के तहत सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट (एसएमएस), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, मल्चर, बेलर, रोटरी सलेसर, क्राप रीपर, ट्रैक्टर चलित, स्वचलित , रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन, सुपर सीडर, बेलिग मशीन, शर्ब मास्टर, स्लेसर की खरीद पर अनुदान के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं।   

आवेदन करते समय जमा करवानी होगी बुकिंग राशि

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नियामानुसार आवेदन करते समय किसान ढाई लाख रूपये से कम अनुदान वाले कृषि यन्त्र के लिए 2500 रूपये एवं ढाई लाख रूपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्र के लिए 5 हजार रूपये की बुकिंग राशि (टोकन मनी) के रूप में आवेदन करते समय ऑनलाइन जमा करवानी होगी। यह टोकन मनी अनुदान उपरान्त किसानों के खातो में ऑनलाइन जमा करा दी जाएगी। व्यक्तिगत किसान विभाग की वेबसाइट पर मेरी फसल मेरा ब्योरा के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त तक करा सकते हैं। विभाग के अनुसार, कृषि यंत्रों की खरीद सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से होनी चाहिए। यानी ये लिस्टेड मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। और बशर्ते संबंधित किसान ने उस यंत्र पर पिछले 2 साल में अनुदान का लाभ ना लिया हो।  

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज 

आवेदक किसान का परिवार पहचान पत्र, ट्रैक्टर की आर.सी., आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, बुकिंग (टोकन मनी) राशि एवं जमीन का विवरण, अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण-पत्र एवं मोबाइल नम्बर जो आधार कार्ड और बैक खाते में लिंक हो, इसके अलावा किसान के पास स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा फसल अवशेष नहीं जलाने के बारे शपथ पत्र भी होना आवश्यक है। 

योजना की विस्तृत जानकारी 

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों का चयन संबंधित जिले के जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन के बाद किसान लिस्ट में शामिल कृषि-यंत्र निर्माताओं से मोल-भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से पराली मैनेजमेंट मशीन खरीद सकते हैं। योजना की विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अन्य शर्ते विभाग की वेबसाइट https://agricoop.nic.in/hi/haryana-1 पर उपलब्ध है तथा अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल व सहायक कृषि अभियन्ता पलवल कार्यालय के दूरभाष नंबर-81689966118, 7357580102 पर संपर्क कर सकते हैं।

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