PM Kisan Yojana 19th Installment : केंद्रीय क्षेत्र की योजना पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN Samman Nidhi) के अंतर्गत, करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक सहायता मिल रही है। वर्ष 2019 से अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN Samman Nidhi) के तहत 18 किस्तों के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में लगभग 3.46 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। अब पीएम किसान (PM-KISAN) की 19वीं किस्त को लेकर हितग्राहियों का इंतजार खत्म हो गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने योजना की 19वीं किस्त के लिए तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 24 फरवरी 2025 के दिन बिहार के भागलपुर से इस किस्त को जारी करेंगे। सरकार के अनुसार, इस बार भी पीएम किसान निधि के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। कृषि मंत्रालय के अपडेट के अनुसार, किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी करना अनिवार्य है।
पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN Samman Nidhi) योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की दी जाती है, जो हर चार महीने में 2,000-2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में उनके बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। सरकार के मुताबिक, इस बार भी 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ई-केवाईसी (e-KYC) प्रोसेस पूरा किए बिना किसानों को पीएम किसान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। अगर किसी किसान ने अब तक ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं कराया है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। यानी मतलब साफ है कि 19वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसान परिवारों को मिलेगा, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं और इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। अगर किसी किसान के परिवार में कोई सदस्य सरकारी सेवा में है या आयकरदाता है, तो वे इस योजना के तहत लिए अपात्र है। यानी वह इस योजना से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं कर सकता।
एक किसान परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य को पीएम किसान ( PM-Kisan) का लाभ मिलेगा। अगर परिवार के अन्य सदस्य इस योजना के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके आवेदन स्वीकृत नहीं होंगे। इसके अलावा, जो किसान अभी तक अपनी भूमि का सत्यापन नहीं करवा पाए हैं या फार्मर रजिस्ट्री (फार्मर आईडी) नहीं बना पाए हैं वे भी इस योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। सरकार ने पात्र किसानों को भूमि रिकॉर्ड को सत्यापित कराने की सलाह दी है, जिससे उनके खाते में समय पर किस्त राशि पहुंच सके।
निम्नलिखित तरीके से अपने पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी कंप्लीट करें :-
अगर किसी किसान को योजना के संबंध में कोई संदेह या समस्या है, तो वह टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, ईमेल आईडी [email protected] पर ईमेल के जरिए भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, पीएम किसान एआई चैटबॉट (AI Chatbot) 'किसान ई-मित्र' https://chatbot.pmkisan.gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। एआई चैटबॉट पर कुल 11 भाषाओं का विकल्प उपलब्ध है, जिससे किसान अपनी मूल भाषा में समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
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