Agri Stack Scheme : एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए डिजिटिल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जा रहा है। इससे अधिक से अधिक किसानों को योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है। इस कड़ी में उत्तर सरकार द्वारा भी सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) का सहारा लिया जा रहा है। इसमें एग्री स्टैक योजना के तहत प्रदेश के किसानों के हर खेत के लिए डिजिटल बेस किसान रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों को फसली ऋण, पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना है।
उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार तोमर ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि यूपी के विभिन्न जनपदों में किसान रजिस्ट्री का कार्य बहुत तेजी से चल जा रहा है। इसमें किसानों के अभिलेखों जैसे खसरा, खतौनी को उनके आधार नंबर से जोड़ा जा रहा है। इस प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और किसानों को सभी योजनाओं में लाभ लेने के लिए बार-बार केवाईसी (KYC) प्रोसेस कराने के झंझट से राहत मिलेगी। फॉर्मर रजिस्ट्री (किसान आईडी) तैयार होने के बाद किसान सरकारी योजनाओं में केवल एक क्लिक से आसानी से लाभ उठा पाएंगे।
यूपी के कृषि निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार तोमर ने आगे बताया कि किसान रजिस्ट्री, जिसे फार्मर आईडी भी कहा गया है, तैयार होने के बाद किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Yojana) फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme), एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एवं कृषि विकास के साथ ही अन्य ऋण भी बड़ी आसानी से मिलेंगे। कृषि निदेशक ने आगे बताया कि यदि आप पीएम किसान योजना (PM-Kisan Yojana) में पात्र लाभार्थी हैं या इसमें नए जुड़े हैं, तो आपके लिए अब किसान रजिस्ट्री (फॉर्मर रजिस्ट्री) करवाना अनिवार्य है। इस काम को लाभार्थी किसान 31 दिसंबर 2024 तक पूरा करवा लें। अगर योजना से जुड़े जो किसान इस काम को नहीं कराते हैं, तो वे इस योजना की 19वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
यूपी के कृषि निदेशक ने आगे बताया कि फार्मर रजिस्ट्री तैयार होने के बाद किसान भविष्य में सभी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का लाभ बस एक क्लिक में ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस सिस्टम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर उपज खरीद, आपदा क्षतिपूर्ति और फसल बीमा जैसी योजनाओं में भी लाभ लेने का प्रोसेस पहले से और अधिक सरल हो जाएगा। कृषि निदेशक तोमर ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने नजदीकी कैंप में जाकर समय से अपनी किसान रजिस्ट्री कराएं, जिससे उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। फॉर्मर रजिस्ट्री के लिए कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वेब पोर्टल शुरु किया गया है। ऐसे में आप इस पोर्टल https://upfr.agristack.gov.in पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री का काम आसानी से करवा सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र या फिर सरकार द्वारा पंचायत भवन तथा गांव में अन्य जगहों पर लगाए गए कैंप पर जाकर ये काम करवा सकते हैं।
अगर आप उत्तर प्रदेश के पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान हैं और पोर्टल https://upfr.agristack.gov.in पर फॉर्मर रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो आपको आधार कार्ड, योजना से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और खतौनी जैसे कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। फॉर्मर रजिस्ट्री में किसान का नाम, उनके पिता का नाम, उसके स्वामित्व वाले सभी गाटा (खसरा) नंबर अंकित की जाएंगी। यदि खातेदार साझा होता है, तो इस स्थिति में किसान का अंश, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ई-केवाईसी की जानकारी देनी होगी। ऐसे में यदि आपने अब तक यह काम नहीं करवाया है, तो तुरंत करवा लें, ताकि आपको किस्त का लाभ मिल सके।
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