एकमुश्त समाधान योजना : बिजली बिल में मिलेगी 80 प्रतिशत की छूट, इस तिथि से पहले करें आवेदन

पोस्ट -06 जनवरी 2024 शेयर पोस्ट

किसानों सहित अन्य बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 80 प्रतिशत की छूट, 16 जनवरी तक करें रजिस्ट्रेशन

एकमुश्त समाधान योजना (OTS)  : देश में किसानों सहित अन्य बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जाती है। ऐसे में योगी सरकार द्वारा भी प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को लागू किया गया है। इसके तहत किसानों को उनके निजी नलकूप कनेक्शन का बिजली बिल शत-प्रतिशत माफ किया जाता है। वहीं राज्य में अन्य बिजली उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिल में सरचार्ज पर छूट योजना के तहत दिया जाता है। इस बीच योगी सरकार प्रदेश में किसान सहित बिजली के बकाएदारों और बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों को नये साल का तोहफा देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के तहत पंजीयन करने की समय सीमा को 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में वे बिजली उपभोक्ता जिन्हें किसी कारणवश इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है ऐसे सभी पात्र लाभुक अब 16 जनवरी 2024 तक योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा लाभ उठा सकते हैं। पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक थी।

47 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता हुए लाभान्वित

प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में बिजली के बकायादारों, समस्त विद्युत भार के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाईयों, निजी संस्थाओं, निजी नलकूप और बिजली चोरी के प्रकरणों में जुर्माने की राशि और बकाया बिल में सरचार्ज पर छूट देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की शुरूआत की गई है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ न केवल शहरी उपभोक्ताओं ने उठाया है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में किसानों द्वारा इसका खूब लाभ उठाया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 31 दिसंबर तक 47 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत राज्य में कुल 47 लाख 3 हजार 759 बिजली उपभोक्ताओं को 1731.28 करोड़ की छूट मिली। साथ ही पावर कॉर्पोरेशन को ओटीएस के तहत 5146.01 करोड़ का राजस्व भी मिला है।

वंचित किसान एवं उपभोक्ता योजना में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजना के बेहतर परिणाम मिलने के कारण सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। जिससे बिजली उपभोक्ताओं को ओटीएस का लाभ उठाने का एक और अवसर मिल सके। योजना के अंतिम चरण में उपभोक्ताओं को इसका लाभ देने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 के दिन देर रात तक कार्यालय खोले गए थे। कई जिलों में तकनीकी खराबी के चलते उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। इस योजना का लाभ ग्राहकों को देने के लिए 4661 विद्युत उपकेंद्रों पर कैंप लगाए गए थे। हालांकि, पिछले म‍हीने रबी फसलों की बुआई में व्यस्तता और जन भावनाओं के साथ ही जन प्रतिनिधियों के विचारों का आदर करते हुए ओटीएस योजना को 16 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। पिछले महीने सीजन के कारण लाभ से वंचित किसान एवं अन्य उपभोक्ता अब इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर बकाया भुगतान पर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

जल्दी रजिस्ट्रेशन कराये और ज्यादा लाभ उठाये

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि योजना के अंतिम चरण में ग्राहकों की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने योजना में रजिट्रेशन कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। किसानों एवं अन्य बिजली के बकाएदार अपने बिजली के बकाया बिलों का भुगतान हेतु रजिस्ट्रेशन 16 जनवरी तक करा सकते हैं। विद्युत उपभोक्ता अंतिम तिथि का इंतजार न करें और योजना के तहत जल्दी रजिस्ट्रेशन कराये और ज्यादा लाभ उठाये। उन्होंने कहा कि योजना के तहत बिजली के बकाया बिलों में सरचार्ज छूट का लाभ लेने के लिए सरकार की तरफ से पर्याप्त समय भी दिया जा चुका है। इसके पश्चात भी जो बिजली उपभोक्ता बकाया बिल का भुगतान नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई ओटीएस योजना की समयसीमा समाप्ति के बाद की जाएगी। उन्होंने बिजली के बकाएदारों और बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत मिल रही छूट का लाभ लेकर हमेशा के लिए बकाया बिल की समस्या से छुटकारा पा लें। 

ओटीएस के तहत इन ग्राहकों को मिला लाभ

एकमुश्त समाधान योजना ( ओ.टी.एस.) के तहत उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर छूट दी जा रही है। गौरतलब है कि पावर कॉर्पोरेशन ने 8 नवंबर को इस योजना को लागू किया था। ओटीएस योजना के तहत समस्त विद्युत उपभोक्ताओं और विद्युत चोरी के प्रकरणों में जुर्माने की राशि का एकमुश्त या किश्तों में भुगतान करने पर छूट प्रदान की जाएगी। ओटीएस योजना के प्रथम चरण 08 नवम्बर से 30 नवम्बर तक विद्युत उपभोक्ताओं 65 प्रतिशत, द्वितीय चरण 01 से 15 दिसंबर तक 60 प्रतिशत और योजना के तृतीय चरण 16 से 31 दिसंबर तक बकाया बिल में सरचार्ज पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई । बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों को जुर्माना राशि का किस्तों में भुगतान करने की छूट मिली।

ओटीएस के तहत बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी इतनी छूट

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना ( ओ.टी.एस.) के तहत सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 16 जनवरी तक के देय अधिभार पर छूट का लाभ मिलेगा। ओटीएस योजना के तहत एक किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं एवं किसानों को 16 जनवरी तक बकाया बिल का भुगतान 12 किश्तों में करने पर सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक अधिभार पर घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाया जमा करने पर 70 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। इसके अलावा 03 किलोवाट अधिभार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाया बिल भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, 03 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिल भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी और निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को ओटीएस में बकाया अधिभार का किस्तों में भुगतान करने पर 30 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। साथ ही योजना के तहत बिजली चोरी के प्रकरणों की जुर्मान राशि का भुगतान किस्तों में करने पर लोगों को 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

छूट का लाभ उठाने के लिए यहां करना होगा रजिस्ट्रेशन

पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में समस्त विद्युत भार के उपभोक्ताओं और चोरी के प्रकरणों में जुर्माने की राशि में छूट का अंतिम अवसर प्रदान किया है। एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) के तहत दिनांक 16 जनवरी 2024 तक के बकाया बिल के भुगतान पर छूट प्राप्त कर बकाया बिल अधिभार से मुक्त हो सकते हैं। बकाया बिल में सरचार्ज पर छूट का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को एकमुश्त समाधान योजना तहत  शीघ्र-अतिशीघ्र uppcl.org पर अपना रजिस्ट्रेशन पंजीयन करना होगा। ग्राहक जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ही ज्यादा छूट का लाभ मिलेगा। विद्युत के बकाएदार उपभोक्ता अपने नजदीकी जनसेवा केन्द्र, विभागीय खण्ड / उपखण्ड कार्यालय या किसी भी विभागीय कैश काउन्टर में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और छूट संबंधी जानकारी भी हासिल  कर सकते हैं।

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