मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना : किसानो को मिलेगा पौधे पर 10,000 रुपये का अनुदान

पोस्ट -12 अप्रैल 2023 शेयर पोस्ट

मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना : 10 रुपए के पौधे से लाखों रुपए कमाई, किसानो की बढ़ेगी आय 

मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना : बिहार सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के लिए आय के नए संसाधन बनाने के लिए राज्य में तमाम योजना लेकर आ रही है। अब किसान भी खेती में पारंपरिक फसलों की खेती से हटकर कमर्शियल फसलों की खेती करने के लिए ज्यादा रूचि दिखा रहे हैं।  नए जमाने के इस दौर में आज बाजारों में फल, औषधी, लुगदी और इमारती लकड़ी की नकदी फसलों की डिमांड बड़े लेवल पर है और यह काफी अच्छे दाम पर बिक रही है। इसलिए न्यू जनरेशन अब खेती में इस प्रकार की फसलों को टारगेट कर भविष्य में अपने लिए बेहतर कमाई का नया जरिया बना रही है। इन सब में सरकार भी पूरी मदद और प्रोत्साहन दे  रही है। इस कड़ी में पेड़ आधारित उत्पादों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए बिहार सरकार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के माध्यम से किसानों को फलों से लेकर इमारती लकड़ी आधारित किस्मों के पेड़ों के पौधे मात्र 10 रुपये फिक्स डिपॉजिट पर उपलब्ध करवा रही है। सरकार इस योजना के जरिये पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ फसल सुरक्षा और किसानों के आर्थिक हित को भी टारगेट पर काम कर रही है। इस योजना से जुड़ने के बाद बिहार के किसान अपने खेतों में लकड़ी, फल, लुगदी, औषधी के विभिन्न प्रकार के पौधों को अनुदान पर लगा सकते हैं। बाद में यह पौधे जब तैयार होकर पेड़ का रूप ले लेते हैं, तो किसान इन्हें बेचकर बेहतर आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं और यह इको फ्रेंडली भी होते हैं। पर्यावरण, वन व जलवायु संरक्षण के साथ किसानों की आय में वृद्धि के लिए इस योजना को प्रारम्भ किया गया है। इससे जुड़कर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी बिहार सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो ट्रैक्टर गुरु की यह पोस्ट आपके लिए है। इस पोस्ट में योजना के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दी जा रही है।  

किसानों को प्रति पेड़ के अनुसार 60 रुपए की दर से अनुदान

मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के जरिये पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों के आर्थिक हित का भी ख्याल रखने के लिए किसानों को 10 रुपए मूल्य पर एक पॉप्लर का पौधा दिया जायेगा। किसान इस योजना के तहत अपना आवेदन देकर वन विभाग बिहार द्वारा संचालित किसी भी नर्सरी से मात्र 10 रूपए के पिक्स डिपॉजिट (सिक्योरिटी) जमा करके पौधे हासिल कर सकते हैं। इस योजना के तहत वन विभाग द्वारा संचालित नर्सरी से खरीदे गए पौधे में से 50 प्रतिशत पौधे भी जीवित रहने पर 3 साल बाद किसानों को प्रति पौधे के अनुसार 60 रुपए की दर से अनुदान राशि भी वापस कर दी जाएगी। यानी 3 साल बाद किसानों को प्रति पेड़ 6 गुना राशि जोड़कर वापस मिल जाएगी। बता दें कि यह वृक्ष केवल 5 से 7 साल में ही करीब 85 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है और इसकी लकड़ी का उपयोग से छाल प्लाईवुड, बोर्ड, माचिस की तीलियां और पेंसिल बनाने में किया जाता है। इससे किसानों की आय को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। 

मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना से लाभ 

  • मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना माध्यम से किसानों को 10 रुपये की सिक्योरिटी पर नगदी फसल पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 
  • इन खरीदे गए पौधों में से 50 प्रतिशत पेड़ों अगर 3 साल तक सुरक्षित रहते है, तो  किसानों को प्रति पेड़ के अनुसार 10 रुपए सिक्योरिटी सहित 60 रुपए की दर से अनुदान राशि सरकार से मिल जाएगी। 
  • इन पौधे पर मालिकाना हक किसान का ही होगा। जब यह पौधे तैयार होर पेड़ का रूप ले लेते है, तो इन्हें बेचकर बेहतर आय प्राप्त कर सकता है। 
  • सरकर ने इस योजना को अब जल जीवन हरियाली योजना से जोड़ दिया है। 
  • किसान को इन पौधे से तैयार पेड़ों की कटिंग के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान भी दिया जाएगा।  
  • लकड़ी को बेचकर पूरी कमाई किसान की ही होगी, जिससे किसानी आय बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 
  • सरकार इस योजना के तहत राज्य में वनाच्छादित हिस्सों को भी बढ़ाना चाहती है और पर्यावरण वन व जलवायु संरक्षण करना चाहित है। 
  • किसानों को इन पेड़ों की कटिंग पर किसी प्रकार कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा सरकार इनकी कटिंग मुफ्त में मुहैया कराएगी। 


फिक्स डिपॉजिट पर नकदी फसल के पौधे प्राप्त करने के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के माध्यम से किसानों को फिक्स डिपॉजिट पर विभिन्न प्रकार के पौधे अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस योजना में तहत केवल बिहार राज्य के मूल निवासी किसान ही आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ने के लिए आवेदक किसान के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि स्वयं के नाम से होनी चाहिए और अधिकतम 3 एकड़ भूमि होनी चाहिए। यदि आवेदक किसान ने भूमि लीज पर ले रखी है, तो कम से कम भूमि का लीज एग्रीमेंट 3 वर्ष तक या इससे अधिक का होना चाहिए। भूमि समतल और जल जमाव मुक्त होना चाहिए। आवेदक किसान के बैंक खाते में पूंजी के रूप में कम से कम 20 हजार रुपए का बैलेंस होने अनिवार्य है। प्रस्तुत भूमि पर सिंचाई की उचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। 

कृषि वानिकी योजना में कैसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के तहत 10 रुपए फिक्स डिपॉजिट पर पौधे प्राप्त करने के लिए आपको इस योजना में पर्यावरण व वन विभाग की वेबसाइट https://forestonline-bihar-gov-in पर आवेदन देना होगा। आवेदन देने के लिए आपके पास भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, अपडेट लगान (लीज) रसीद तथा बैंक पास बुक की फोटो कॉपी का होना अनिवार्य है। अगर आप बिहार के निवासी किसान है और खेत या फार्म्स खाली पड़े हैं, तो अपने जिला के कृषि वानिकी विभाग या वन विभाग से संपर्क अपना आवेदन योजना में कर सकते हैं। वन विगाग द्वारा संचालित नर्सरी से 10 रुपये की सिक्योरिटी जमा करके नकदी फसल पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र की मदद से भी मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना में अपना ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।  

वेरिफिकेशन पूरा करने पर किसान को पौधे दे दिए जाएंगे 

मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के तहत प्राप्त आवेदन का जिले के कृषि विभाग या वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। आवेदन वेरिफिकेशन पूरा होने के पश्चात आपको विभाग द्वारा पौधे दे दिए जाएंगे। पौधे देने के बाद अधिकारियों द्वारा अपके खेत पर पौधों का निरीक्षण भी किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा ये वेरिफिकेशन किया जाएगा कि अपने विभाग से प्राप्त पौधों की रोपाई खेतों में की है या नहीं। सरकार की इस योजना से राज्य में किसानों को भविष्य में अच्छा पैसा कमाने का जरिया मिल सकता है। 

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