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माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सरकार दे रही 10 लाख की सब्सिडी

माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सरकार दे रही 10 लाख की सब्सिडी
पोस्ट -25 दिसम्बर 2024 शेयर पोस्ट

माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए किसानों को मिलेगी 10 लाख रुपए की छूट, जानें जानकारी

PMFME Scheme : देश में अन्नदाताओं को समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से किसानों की उन्नति के लिए कार्य किए जा रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें कृषि संबंधित प्रोसेसिंग उद्योगों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए किसानों को वित्तीय सहायता, बीमा, किफायती ऋण प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत आटा मिल, दाल मिल, प्रोसेसिंग यूनिट, दूध और फूड प्रोडक्ट्स से संबंधित इकाई के लिए 10 लाख रुपए की छूट दे रही है। केंद्र की इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देकर, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे में पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत राजस्थान सरकार कृषि मंडी जालोर में एक शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के इच्छुक किसानों से आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। आइए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। 

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फूड यूनिट के लिए भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online application forms will be filled for food unit)

कान्हड़देव सोनगरा कृषि उपज मंडी समिति जालोर के सचिव कल्याणसिंह भाटी के अनुसार, शिविर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME Scheme) के बारे ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ फूड यूनिट लगाने वाले इच्छुक व्यक्तियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भी भरे जाएंगे। शिविर में सचिव कल्याण सिंह भाटी, पीएमएफएमई योजना-एसपीएमयू टीम सदस्य संदीप सैनी, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक संग्रामराम देवासी, राजीविका के अधिकारी और योजना के तहत तकनीकी एवं वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 

स्थापित कर सकेंगे खुद का बिजनेस (Will be able to establish your own business)

सचिव कल्याणसिंह भाटी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (Pradhan Mantri Micro Food Enterprises Upgradation Scheme) का मुख्य उद्देश्य खाद्य (Food) से संबंधित छोटी-छोटी इकाईयों को बढ़ावा देना है। पीएमएफएमई योजना के तहत आटा मिल, दाल मिल, प्रोसेसिंग इकाई, दूध और फूड प्रोडक्ट्स से संबंधित यूनिट्स लगाने के लिए योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जाएगा। इससे ग्रामीण अपने कारोबार को स्थापित कर अपना खुद का बिजनेस स्थापित कर सकेंगे। बता दें कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को खुद का रोजगार प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने 2020 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को शुरू किया। इस योजना के तहत चालू वर्ष 2024-25 के लिए फूड यूनिट लगाने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। 

10 लाख रुपए तक देय होगा अनुदान (Grant will be payable up to Rs 10 lakh)

यह योजना देश के छोटे और लघु खाद्य उद्योगों के राजस्व में प्रगति लाएगी। इस योजना के तहत नए व पुरानी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्थापित करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 35 प्रतिशत अथवा 10 लाख रुपए तक का अनुदान देय होगा। योजना के तहत अलग-अलग बैंकों द्वारा ऋण सहायता का भी प्रावधान है और मशीनरी संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। पीएमएफएमई योजना (PMFME Scheme) में जिला रिसोर्स पर्सन की सहायता से आवेदन करने व प्रशिक्षण तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। कृषकों, कारोबारी और औद्योगिक संस्थाओं के लोग इस शिविर में आकर योजना का लाभ उठा सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 10 हजार करोड़ रुपए के बजट के साथ आगामी 5 साल तक जारी रखा जाएगा। 

योजना में इन यूनिट्स को स्थापित करने का प्रावधान (Provision to establish these units in the scheme)

केंद्र सरकार की इस योजना में लहसुन एवं प्याज पेस्ट, पाउडर, अन्य उत्पाद टमाटर कैच अप, आलू से निर्मित खाद्य पदार्थ, चिप्स, पाउडर, फ्लेक्स स्टार्च, अचार, पापड़, मुरब्बा, ज्यूस, चॉकलेट, बेकरी, मसाला, नमकीन, सोयाबीन खाद्य पदार्थ इत्यादि की यूनिट्स स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नवीन उद्योगों की इकाई स्थापना व पूर्व से स्थापित इकाइयों के उन्नयन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स की स्थापना के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत देश का कोई भी मूल निवासी व्यक्ति जो सूक्ष्म उद्योग लगाने चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। छोटे/बड़े उद्योगपति सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए योजना में आवेदन कर सकते है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए। उद्योग एक जिले में पहचाने गए उत्पाद, जिले के एक उत्पाद में शामिल होना चाहिए। प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म हेतु ही आवेदक द्वारा इस योजना में आवेदन किया जा सकता है। 

पीएमएफएमई स्कीम में आवश्यक दस्तावेज (Documents required in PMFME scheme)

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई स्कीम) में आवेदन के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, उद्योग से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटा, आधार से लिंक मोबाइल नंबर जैसे आवश्यक दस्तावेज का होना अनिवार्य है। योजना के तहत कृषि क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Home-Page पर जाकर ऑनलाइन आवेदन सकते हैं। 

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