भारत सरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी चला रही है। इन योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार देश के ग्रामीण लोगों को नये रोजगार के अवसर भी प्रदान करने का प्रयास कर रही है। सरकार के इसी प्रयास को सफल बनाने के लिए कई राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर अपना अहम योगदान दे रही हैं। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई तरह की अनुदान योजनाओं के माध्यम से डेयरी फार्मिग पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में बिहार सरकार अपने राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, बेरोजगार युवक-युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने और स्वयं का रोजगार देने के लिए समग्र गव्य विकास योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों, बेरोजगार युवक-युवतियों को डेयरी फार्म खोलने के लिए दुधारू पशुओं की खरीद पर 50 से 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी यानी अधिकतम ढ़ाई लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा योजना के तहत किसानों और बेरोगार युवाओं से समय-समय पर आवेदन भी मांगे जाते हैं। यदि आप ऐसे योग्य व्यक्ति हैं, तो ट्रैक्टरगुरु की यह पोस्ट आपके लिए काफी खास हो सकती है। इस पोस्ट में हम आपको योजना से संबंधित सभी जानकारी देने जा रहे है।
बिहार सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों के भूमिहीन किसान/दुग्ध उत्पादक संगठन/शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए स्व रोजगार के अवसर देने के लिए समग्र गव्य विकास योजना चला रही है। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग इस योजना के तहत 2 एवं 4 दुधारू मवेशियों का डेयरी इकाई स्थापित करने पर 50 से 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। जिसमें एससी-एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों को 2 एवं 4 दुधारू मवेशियों की खरीद पर 75 प्रतिशत सब्सिडी और वहीं, सामान्य वर्ग के भूमिहीन किसान/दुग्ध उत्पादक संगठन/शिक्षित बेरोजगा युवक-युवतियों को 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी के साथ-साथ लोन-बीमा जैसी कई सुविधा भी मिलेगी। राहत की बात यह है कि यह सभी वर्ग के किसानों के लिए रहेगी।
बिहार के बेरोजगार युवक, युवतियों और भूमिहीन किसानों के लिए बिहार सरकार ने स्व रोजगार देने के लिए समग्र विकास योजना को शुरु किया है। जिसके तहत सरकार डेयरी फार्मिंग के लिए अनुदान भी दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए 2 दुधारु मवेशिओं की खरीद के अधिकतम कीमत 1,60,000 रुपये निर्धारित की गई है। जिसमें एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के किसानों एवं बेराजगार युवक-युवतियों को 1,20,000 रुपए का अनुदान मवेशियों की खरीद पर दिया जाएंगा। वहीं, सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 80,000 रुपए तक की राशि का अनुदान दिया जाएंगा। इस प्रकार चार दुधारू मवेशियों पर अधिकतम 3,38,400 रुपये निर्धारित की गई है। इसमें एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के लाभार्थियों को 2,53,800 रुपए तक का अनुदान दिया जाएंगा। वहीं, सामान्य वर्ग के लाभार्थी 1, 69,200 रुपए तक की राशि के अनुदान मवेशियों की खरीद पर दिया जाएंगा।
बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा समग्र गव्य विकास योजना ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, बेरोजगार युवक-युवतियों से 2 एवं 4 दुधारू मवेशियों का डेयरी फार्मिग इकाई स्थापित करने पर अनुदान के लिए आवेदन मांगे है। जिसके अंतर्गत 2 एवं 4 दुधारू मवेशियों का डेयरी इकाई स्थापित करने पर 50 से 75 प्रतिशत तक अनुदान लाभ लेने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। यानी योजना में आवेदन करने के लिए मात्र 2 दिन शेष है। बिहार के बेरोजगार युवक-युवतियों के पास दो और चार दुधारू मवेशियों की डेयरी स्थापित करने हेतु ऑनलाइन आवेदन का सुनहरा अवसर अभी शेष है।
पहचान पत्र
आधार कार्ड
मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित दो छाया प्रति।
जमीन संबंधी रसीद की छाया प्रति।
बैंक का डिफॉल्टर नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र ।
परियोजना प्रतिवेदन की प्रति ।
डेरी से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र ,
दुग्ध समिति की सदस्यता का प्रमाण पत्र ।
बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति।
आवेदन पत्र की दो मूल प्रति।
राज्य के सभी वर्गों के भूमिहीन कृषकों/लघु कृषक/ सीमांत कृषक/ गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले कृषक/शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को इस योजना का लाभ दिया जाएंगा।
समग्र गव्य विकास योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएंगा।
योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है, वे दुधारू मवेशी डेयरी फार्मिग की स्थापना हेतु अपना आवेदन संबंधित जिला के जिला गव्य विकास कार्यालय/संबंधित जिला के जिला पशुपालन कार्यालय में दे सकते है। इसके अलावा यहां से योजना के बारे में अधिक जानकारी भी ले सकते है।
इस योजना के तहत बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा सहायता राशि जारी की जाएंगी।
इस योजना के तहत 2 दुधारु और 4 दुधारु मवेशियों की इकाई के लिए अनुदान दिया जाएंगा।
योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवास को ही दिया जाएगा।
आवेदक की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
परिवार में कोई भी सदस्य आय कर दाता नहीं होना चाहिए।
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