Irrigation Equipment Subsidy Scheme : देश में खरीफ मौसम की फसलों की बुवाई का काम किसानों द्वारा शुरू किया जा चुका है। ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा किसानों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। फसलों की बुवाई से लेकर सिंचाई तक किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए किसानों को बिना किसी बाधा के प्रतिदिन मुफ्त बिजली समेत अनुदान पर सिंचाई यंत्र की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई उपकरण एवं सहायक यंत्रों पर अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उन्हें सिंचाई के लिए समस्याओं का सामना न करना पड़े। किसानों को सिंचाई उपकरणों की खरीद पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान सिंचाई उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी लाभ लेना चाहते हैं, तो वे विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना में आवेदन की प्रक्रिया 14 जून से शुरू की जा चुकी है। आइए, जानते हैं कि सिंचाई उपकरणों पर मिल रही सब्सिडी लाभ के लिए योजना में ऑनलाइन आवदेन कैसे और कहा करें?
शासन फसल की गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में कृषकों को निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे किसानों को खेती करने में कोई परेशानी नहीं हो। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान खरीफ सीजन में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के तहत किसानों को स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, ड्रिप सिस्टम, पंपसेट (डीजल/विद्युत) और रेनगन सिंचाई सेट पर सब्सिडी दी जा रही है। विभाग द्वारा योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसकी सूचना कृषि विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर जारी भी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की शुरूआत 14 जून 2024 से हो चुकी है। राज्य के किसान वर्ष 2024- 2025 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई उपकरण "मिनी स्प्रिंकलर सेट" के लिए 24 जून 2024 तक पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों में से पात्र आवेदक का चयन ऑनलाइन लॉटरी से किया जाएगा, जिसकी सूचना पृथक से पोर्टल पर दी जाएगी। ऐसे में जो किसान सब्सिडी पर सिंचाई उपकरण खरीदना चाहते हैं, वह 24 जून से पहले पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कृषि विकास विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2024-25 हेतु पीएमकेएसवाई (PMKSY) के तहत किसानों को मिनी स्प्रिंकलर सेट की खरीद पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु और सीमांत किसान वर्ग को इकाई लागत पर 60 प्रतिशत, अन्य सभी सामान्य वर्ग के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी प्रतिशत का विवरण ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध है। यहां सब्सिडी कैलकुलेटर की मदद से मिलने वाली सब्सिडी की गणना की जा सकती है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर से वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तहत स्प्रिंकलर सेट पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है, जिसके लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन लिए जा रहे हैं। जारी लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन आवेदन कर किसान मिल रही सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कम पानी में अधिक क्षेत्र में फसलों की सिंचाई कर पैदावार बढ़ा सकते हैं। योजना के अंतर्गत सिंचाई उपकरण, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए इच्छुक किसान को पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के लिए किसान को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) में स्प्रिंकलर सेट के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। योजना के तहत किसान “ई-कृषि यंत्र अनुदान ऑनलाइन पोर्टल” https : // farmer . mpdage . org / Home / Index पर जाकर आवेदन प्रस्तुत सकेंगे। पहले से पंजीकृत कृषक आधार ओटीपी (Aadhar OTP) के माध्यम से लॉगिन कर योजना में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नए कृषक को पहले बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। 14 जून 2024 से कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ है। किसान नजदीकी सीएससी सेंटर या एमपी ऑनलाइन की मदद से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
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