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ट्रैक्टर और कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को मिलेगी 10 लाख तक की सब्सिडी

ट्रैक्टर और कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को मिलेगी 10 लाख तक की सब्सिडी
पोस्ट -05 सितम्बर 2022 शेयर पोस्ट

कृषि उपकरण सब्सिडी : कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने पर मिलेगा योजना का लाभ

आजकल कृषि कार्य आधुनिक यंत्रों पर निर्भर करता है। खेती-बाड़ी के सामान्य कामकाज से लेकर जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, फसल की कटाई और फसल को मंडी तक पहुंचाने तक सब कुछ मशीनों पर आधारित है। महंगाई के इस युग में छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीदना किसी चुनौती से कम नहीं है। कई कृषि उपकरण इतने महंगे होते हैं कि किसान इन्हें खरीद नहीं पाते। ऐसे किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारें कई स्कीम लांच करती हैं। इनमें कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने अनूठा कदम उठाया है। यहां की सरकार ने प्रदेश में 364 कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। सरकार की इस स्कीम में कस्टम हायर केंद्र खोलने वाले किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपये तक होगी।

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कस्टम हायर केंद्रों से किराये पर मिलेंगे सभी कृषि उपकरण

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार की कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना के साथ ही सरकार ने प्रदेश के अनेक लघु और सीमांत किसानों को कृषि संबंधी महंगे उपकरण खरीद पाना आसान हो जाएगा। कस्टम हायरिंग केंंद्रों पर ये उपकरण सब्सिडी के आधार पर अन्य किसान किराए पर ले सकेंगे। वहीं कस्टम हायरिंग केंद्र संचालकों को प्रति कृषि उपकरण पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी सरकार की ओर से देय होगी। ट्रैक्टर की खरीद पर यह अनुदान 10 लाख रुपये तक का होगा।

एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डायरेक्टेट ने मांगे आवेदन मांगे

कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के मध्यप्रदेश सरकार लक्ष्य के तहत प्रदेश में 364 केंद्र खोले जाएंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डायरेक्टेट, भोपाल ने किसानों से सीधे आवेदन मांगे हैं। किसान चाहें तो बैंक की तर्ज पर कस्टम हायरिंग केंंद्र स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://chc.mpdage.org पर विजिट करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने वाले किसानों को आवेदन के लिए जो जरूरी दस्तावेज चाहिए वे इस प्रकार होने चाहिए :

  • आवेदक का आधारकार्ड

  • आवेदक का पैनकार्ड

  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र

  • ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन की कॉपी

  • खेती योग्य भूमि के कागज

  • आवेदक का बैंक खाता विवरण या बैंक पासबुक की कॉपी

  • आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो

क्या होनी चाहिए पात्रता ?

कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के लिए जो पात्रता निर्धारित की गई है, वह खेतीहर किसान, महिला स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संघ होने चाहिएं। इनके अलावा निजी तौर पर सामान्य और एससी-एसटी किसान भी आवेदन कर सकते हैं।

केंद्र सरकार की कई कृषि यंत्रों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी

यहां बता दें कि कृषि यंत्र खरीदने पर राज्य सरकारों की सब्सिडी योजनाओं के अलावा केंद्र सरकार 100 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी लैंड लेवलर, हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज, सीडी ड्रिल मशीन और मल्चर आदि मशीनों की खरीद पर देय होगा। केंद्र सरकार ने देश में 42 हजार कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छोटे और मध्यम किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए विशेष योजना शुरू की है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। यदि पूर्वोत्तर के किसान  समूह मशीन बैंक बनाते हैं तो उनको 95 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

सीएचसी फार्म मशीनरी एप किया शुरू

केंद्र सरकार ने देश के किसानों को सब्सिडी के आधार पर सस्ते कृषि उपकरण खरीदने की सुविधा मोबाइल एप सीएचसी फार्म मशीनरी शुरू किया है। इस एप के जरिए किसानों को अपने क्षेत्र के कस्टम हायरिंग सेवा केंद्र से कृषि मशीनरी आसानी से मिल जाएंगी। इस समय देश में 41,992 सीएचसी बन चुके हैं। इनमें खेती से जुड़ी 1,33,723 मशीनें हैं।

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