केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिकता को बढ़ाने के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत सभी कृषि कार्य जैसे जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई एवं भंडारण आदि में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन, भारत में नाबार्ड ऋण आदि कई महत्वकांक्षी योजना संचालित है। इन योजनाओं के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 25 से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। जिसे किसान आसानी से इन कृषि यंत्रों को खरीद कर इनका उपयोग कर पाए। केन्द्र सरकार की इस योजना को सभी राज्यों की सरकारें अपने-अपने स्तर पर लागूकर किसानों को इसका लाभ दे रही हैं। सभी राज्य सरकार केन्द्र की इस योजना में अपना अंशदान देकर किसानों को योजना के तहत 50 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के छोटे व सीमांत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकार निर्धारित सब्सिडी का लाभ किसान को प्रदान कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों से समय समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों मध्यप्रदेश सरकार ने रोटावेटर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी योजना के तहत किसानों से आवेदन मांगे थे। राज्य के अलग-अलग जिलों के लिए सरकार ने विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए अलग-अलग लक्ष्य जारी किए थे। लेकिन इस बीच राज्य में त्रि-स्तरीय चुनाव के चलते आचार संहिता लग जाने के कारण कृषि यंत्रों के लिए लाटरी निकालने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी। परंतु अब चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होते ही कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने हाल ही में 5 अगस्त 2022 को लाटरी जारी कर दी है। सरकार द्वारा चयनित किसानों की लिस्ट ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिन किसानों ने योजना के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर खरीदने के लिए आवेदन किया था। वे आपना नाम इस लाभार्थी सूची में पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं, तो आइए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख के माध्यम से जानते है कि योजना की लॉटरी सूची में अपना नाम किस तरह देख सकते है।
आपकों बात दें कि मध्यप्रदेश सरकार राज्य के किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत कृषि मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत तक की छूट देती है। योजना के तहत इन कृषि यंत्रों पर अनुदान छोटे और सीमांत किसानों एवं मुख्य तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और महिला किसानों को दिया जाता है। योजना के नियमानुसार अनुसूचित व जनजाति औ महिला किसानों को 50 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा इन कृषि यंत्रों के लिए किसानों से समय-समय पर आवेदन मांगे जाते हैं।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत राज्य सरकार ने अलग-अलग जिलों के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए अलग-अलग लक्ष्य जारी किए थे। कृषि यंत्र योजना में एमपी सरकार की से जारी लक्ष्य की पूर्ति पिछले वित्तीय वर्ष नहीं हो पाई। बाकी रह गए लक्ष्य के लिए राज्य सरकार ने किसानों से पुनः आवेदन मांगे थे। जिसके तहत अलग-अलग वर्ग के किसान 25 मई 2022 से 6 जून 2022 तक आवेदन कर सकते थे। इस दौरान जिन किसानों ने आवेदन किया था उनमें से लॉटरी निकाल कर किसानों का चयन किया गया है। किसान यह सूची ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर देख सकते हैं। इस योजना में कृषि यंत्र की लागत मूल्य के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की राशि की जानकारी किसान ई-कृषि पोर्टल पर देख सकता है।
कृषि यंत्र योजना के तहत कृषि अभियांत्रिकी संचनालय विभाग की ओर से सम्मिलित रोटावेटर, रिवर्सिवल प्लाऊ/मेकेनिकल/हाइड्रोलिक सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आदि विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए थे। प्रदेश के जिन किसानों ने इनके लिए आवेदन किया था वे कृषि यंत्री कार्यालय जाकर अपने आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है। कृषि अभियांत्रिकी संचनालय विभाग ने लॉटरी निकाल कर लाभार्थी सूची जारी कर दी है। अलग-अलग जिलों एवं किसान वर्ग के अनुसार यह कम्प्यूटरीकृत लॉटरी निकाली गई है।
कृषि अभियांत्रिकी संचनालय विभाग ने हाल ही में लॉटरी निकाल कर किसानों का चयन किया है। विभाग द्वारा द्वारा इन चयनित किसानों की सूची तैयार कर ली गई। इस सूची में लक्ष्य से अधिक किसानों का नाम है। विभाग द्वारा सूची में लक्ष्य से अधिक नाम शामिल करने का यह कारण है कि यदि कोई चयनित किसान किसी कारण से कृषि यंत्र नहीं लेता है, तो वह यंत्र लेने का मौका अन्य किसानों को दिया जाएगा। अर्थात किसी जिले में इन कृषि यंत्रों की संख्या से ज्यादा किसानों को चयनित किया गया है, तो ऐसे बाकि वेटिंग वाले किसानों को रोटावेटर एवं अन्य कृषि यंत्र तब ही दिया जाएगा जब ऊपर के चयनित किसी कारण से इन कृषि यंत्रों को लेने से मना कर दे।
कृषि अभियांत्रिकी संचनालय विभाग द्वारा अनुदान योजना के अंतर्गत किसानों को दिए जाने वाले अनुदान के भुगतान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है अतः लॉटरी अंतर्गत चयनित किसान निम्नानुसार प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही करें।
योजना के अंतर्गत लॉटरी से चयन उपरांत किसानों को विभाग द्वारा क्रय स्वीकृति जारी की जाएगी। क्रय स्वीकृति हेतु यदि किसी अभिलेख की अतिरिक्त आवश्यकता होगी तो संबंधित कार्यालय द्वारा किसान को अलग से अवगत कराया जाएगा।
यदि किसी यंत्र हेतु धरोहर राशि का ड्रॉफ्ट भी चाहा गया है, तो वह भी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
क्रय स्वीकृति जारी होने पर किसान को अपनी पसंद के डीलर से चाहे गये मॉडल को खरीदने की दर के संबंध में मोलभाव कर अंतिम दर प्राप्त करनी होगी। डीलरों की सूची आवेदन के प्रिंट आउट के साथ प्राप्त होगी।
पोर्टल पर प्रत्येक किसान को कृषक लॉगइन अंतर्गत लॉगइन करके क्रय किए जाने वाले मॉडल तथा मोलभाव उपरांत निश्चित की गई खरीदने की दर के साथ ही निर्माता तथा संबंधित डीलर का चयन करना होगा।
किसानों द्वारा किसान लॉगइन अंतर्गत चयन किये गये डीलर के यहॉ ही उसका प्रकरण खुलेगा तथा आगे क्रय की कार्यवाही की जाएगी।
शासन द्वारा नरसिंहपुर जिले का चयन ई-रूपी वाउचर से अनुदान भुगतान हेतु किया गया है अतः उपरोक्त 1 से 4 बिन्दुओं की कार्यवाही उपरांत आगे की कार्यवाही हेतु नरसिंहपुर जिले हेतु अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
नरसिंहपुर जिले को छोडकर अन्य जिलों में आगे की कार्यवाही पूर्व की व्यवस्था अंतर्गत ही होगी।
कृषि अभियांत्रिकी संचनालय विभाग द्वारा ई-कृषि पोर्टल पर चयनित लाभार्थी सूची 5 अगस्त 2022 का जारी कर दी गई है। चयनित किसान इस पोर्टल https://dbt.mpdage.org/Modules/Lottery/Frm_Lottery_Generated_Report.aspx पर जाकर अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं। किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि अभियांत्रिकी एवं कृषि विकास विभाग के कार्यलय संपर्क कर सकते है।
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