वर्तमान समय में राज्य एवं केन्द्र सरकार आपसी सहयोग से कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सरकार कृषि लोन से लेकर कृषि क्षेत्र में काम आने वाले विभिन्न यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने जैसी विभिन्न प्रकार की योजना का संचालन कर किसानों को लाभ दिया जा रहा है। सरकार की इन्ही सब्सिडी योजना में से एक कृषि यंत्र सब्सिडी योजना हैं। इसके माध्यम से कृषि यंत्रों की खरीद लागत पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी किसानों को दी जाती है। आप को बता दें कि आज के दौर में खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक छोटे से बड़े कृषि कार्यों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन बाजार में यह यंत्र बेहद महंगे आते हैं। बेहद महंगे होने की वजह किसान इन्हें खरीद पाने में असमर्थ होते हैं। इस स्थिति में किसान इन आधुनिक कृषि यंत्रों को किराए पर लाते हैं। इन आधुनिक कृषि यंत्रों का किराया भी अधिक होता है। ऐसी स्थिति में किसान भाई की फसल लागत अधिक हो जाती हैं और फसल से मुनाफा नहीं मिल पाता। इस स्थिति में उन्हें अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ता है। इन दिक्कतों को देखते हुए यूपी सरकार ने प्रदेश के किसानों को आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की शुरूआत की है। सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर बेहतर सब्सिडी दे रही है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को सब्सिडी के लिए टोकन जारी किया जाता है। इन्हीं टोकन के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती हैं। अगर आप भी सब्सिडी पर इन कृषि यंत्रों को खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस योजना में टोकन के लिए आवेदन करना होगा। ट्रैक्टर गुरू की इस पोस्ट में टोकन आवेदन से संबंधित जानकारी दी जा रही है।
कृषि कार्य में उपयोग होने वाले बड़े व छोटे आधुनिक यंत्रों पर योगी सरकार सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। सरकार ने इसके लिए यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना शुरू की है। सरकार की इस सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान भाई खेती कार्य से संबंधित विभिन्न उपकरणों को उचित मूल्य पर सरलता से खरीद सकते हैं और खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक के तमाम कार्य कर सकते हैं। इस सब्सिडी योजना के तहत इन सभी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। जो कुछ निम्न प्रकार से हैं। जैसे- हेरो, कल्टीवेटर, मिनी राइस मिल, पावर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पावर चौफ कटर, ट्रैक्टर माउंडेड स्प्रेयर, डिस्क प्लाऊ, आयल मिल विद फिल्टर प्रेस, रोटावेपर, स्ट्रा रीपर, पैकिंग मशीन, आलू खुदाई मशीन, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि कृषि यंत्र सब्सिडी पर मिल रहे हैं। इन यंत्रों पर सब्सिडी के लिए इच्छुक किसान यूपी कृषि विभाग की वैबसाइट कृषि विभाग, उ०प्र० (upagriculture.com) पर अपना आवेदन कर टोकन प्राप्त करके। इन्हीं टोकन के माध्यम से इन उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
यूपी कृषि उपकरण योजना का मुख्य उद्देश्य है किसान नागरिकों को खेती करने हेतु एक विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान करना है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किसान नागरिक अपने लिए कृषि कार्य में उपयोग होने वाले महंगे उपकरणों को खरीदने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे में उन्हें पारम्परिक तरीके से खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यूपी सरकार के माध्यम से इन सभी समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद करने पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि का लाभ प्रदान किया जा रहा है जिसमें वह बिना किसी आर्थिक परेशानी के उपकरणों की खरीद कर सकते हैं। अब अपनी जरुरत के हिसाब से किसान नागरिक यूपी कृषि उपकरण योजना के माध्यम से कृषि यंत्रों की खरीद हेतु टोकन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
किसान नागरिकों को आधुनिकी तरीके से खेती करने हेतु उचित मूल्य दर पर कृषि उपकरण खरीदने का लाभ प्राप्त होगा।
इस योजना से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एवं किसानों को कृषि कार्यों में राहत पहुंचाने हेतु एक विशेष प्रकार की सुविधा मिली है।
कृषि में आधुनिकी यंत्रों का प्रयोग करके किसानों के समय की बचत के साथ-साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
किसानों को अधिक उत्पादन के माध्यम से अपनी आय दोगुना करने का अवसर मिलेगा।
विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों की खरीद में किसानों को अलग-अलग माध्यम से सब्सिडी लेने का लाभ मिलेगा।
लघु और सीमान्त एवं निम्न श्रेणी से संबंधी सभी किसान भाई इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यूपी कृषि विभाग पोर्टल में पंजीकृत सभी किसान नागरिकों को कृषि उपकरण खरीदने का लाभ प्राप्त होगा।
पंजीकृत सभी किसान नागरिक सब्सिडी के लिए टोकन बुक कर सकते हैं।
आवेदक किसान यूपी का स्थाई निवासी होना चाहिए।
आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष की आयु से अधिक होनी चाहिए।
आवेदक किसान नागरिक के पास खेती के लिए स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज निम्न प्रकार से है।
आधार कार्ड, पैन कार्ड
जाति का प्रमाण पत्र
कृषि भूमि का प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
ट्रैक्टर की वैध आरसी
मोबाइल नम्बर जो आधार कार्ड और बैक खाते में लिंक हो।
यूपी राज्य के इच्छुक किसान नागरिक कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के माध्यम से यंत्रों की खरीद के लिए सब्सिडी हेतु टोकन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं:
यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना में टोकन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले किसानों को पारदर्शी किसान सेवा योजना कि आधिकारिक वेबसाइट कृषि विभाग, उ०प्र० (upagriculture.com) पर जाना होगा।
जहां आपको होमपेज पर यंत्र/खेत तालाब पर टोकन हेतु के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद अगला पेज पर आपके सामने कृषि यंत्र हेतु टोकन फार्म खुल जायेगा। इसमें मांगी गयी सभी जानकारियाँ जैसे अपने जनपद का चुनाव, पंजीकरण संख्या का विकल्प और पंजीकरण संख्या दर्ज करना होगा।
इसके बाद आपको ‘खोजे’ के बटन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद यंत्र खरीदने हेतु यंत्र चुने के विकल्प में कृषि उपकरण को सेलेक्ट करना होगा।
इसके बाद अगले पेज पर ‘आगे बढ़े’ के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
अगले पेज में किसान भाई को टोकन जनरेट करने हेतु अपने मोबाइल संख्या को दर्ज करना होगा।
सब्सिडी हेतु टोकन प्रोसेस सफल होने के उपरान्त किसान नागरिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर में सन्देश प्राप्त होगा।
सन्देश प्राप्त होने के बाद आवेदक किसान व्यक्ति के द्वारा किये गए टोकन की बुकिंग को स्वीकार किया जायेगा।
इस प्रकार यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना ऑनलाइन टोकन बुक करने की प्रक्रिया आवेदक किसान नागरिक की पूर्ण हो जाएगी।
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