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कृषि यंत्र अनुदान योजना : किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी

कृषि यंत्र अनुदान योजना : किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी
पोस्ट -01 जुलाई 2022 शेयर पोस्ट

जानें, राजस्थान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी योजना के लिए क्या है पात्रता, कहां करना है आवेदन  

राजस्थान सरकार राज्य में किसानों को आर्थिक सहायता देने एवं उनकी आय को दोगुनी करने के लिए निरंतर रूप से कार्य कर ही है। पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया है। जिनमें एक उत्पादन, एक जिला योजना, सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी योजना, सोलर पंप सेट सब्सिडी योजना एवं फार्म पॉन्ड सब्सिडी योजना प्रमुख योजनाएं है। राज्य में खरीफ फसलों की बुवाई के लिए खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक के लिए कृषि यंत्रों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी योजना को शुरू किया है। 

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किसानों के लिए कृषि करने में सहायक कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार 50 प्रतिशत तक कृषि यंत्र अनुदान प्रदान कर रही है। देश के अधिकतर राज्यों में कृषि यंत्र अनुदान योजना लागू है। जिससे किसान कोई भी कृषि यंत्र खरीदता है, तो उस कृषि यंत्र पर अनुदान यानी सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। कृषि यंत्र अनुदान (सब्सिडी) योजना “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर चलाई जाती है। योजना के तहत किसान ट्रैक्टरचालित, बैल चालित, हस्त चालित और शक्ति चालित आदि कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते है। इसके लिए आपको ट्रैक्टरगुरू के इस लेख के माध्यम से हम कृषि यंत्र से संबंधित जरुरी जानकारी देना चाहेंगे। आपको बता दे कि हर साल कृषि यंत्र अनुदान के लिए सरकार की और बजट तय किया जाता है कि इस साल कृषि यंत्र योजना में कितना बजट देना है।

कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान

कृषि यंत्रों के आने के बाद पहले के मुकाबले खेती-बाड़ी करना बेहद आसान हो गया हैं। अगर कृषि के क्षेत्र में ऐसे आधुनिक कृषि यंत्र की सुविधा नहीं हो, तो किसानों के लिए खेती से जुडे कार्य को करना बेहद मुश्किल हो जाता है। किसानों के लिए खेती आसान हो इसके लिए राजस्थान सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एवं ऑयल पॉम और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन जैसी योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों की खरीद करने पर तय प्रावधानों के अनुरूप किसानों की श्रेमी के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान यानी सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी का लाभ समस्त श्रेणी के किसानों को तय सीमा के अनुसार दिया जाएगा। 

राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का मुख्य उधेश्य

राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसान को खेती करने हेतु कृषि यंत्रों की एक विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान करना। आर्थिक स्थिति से कमजोर किसानों को कृषि कार्य में उपयोग होने वाले महंगे उपकरणों को खरीदने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद करने पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि का लाभ प्रदान किया जा रहा है जिसमें वह बिना किसी आर्थिक परेशानी के उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उपकरणों की खरीद कर सकते हैं। 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी योजना के लिए पात्रता

राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा, जो कृषि यंत्र सब्सिडी योजना कि पात्रता को पूरा करता होगा। 

  • आवेदक के पास खुद के नाम पर कृषि भूमि होना आवश्यक है।

  • विभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना जरूरी है।  इस सब्सिडी योजना में सभी श्रेणी के किसानों को लाभ दिया जाएगा। अनुसुचित जाति / जनजाति , महिला , बीपीएल, छोटे एवं लघु सीमांत, अर्धमध्यम किसानों को प्राथमिकता दी जायगी।

  • योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योग्य किसानों को लॉटरी चयन प्रक्रिया के आधार पर दिया जाएगा। 

  • योजना में ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जायगी जिन्होंने आज तक विभाग की किसी योजना का लाभ नही मिला होगा।

  • ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्‍त करने के लिये ट्रैक्टर का रजिस्‍ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।

  • एक किसान को विभाग की किसी भी योजना पर एक प्रकार के कृषि यंत्र (सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, प्लाउ, थ्रेसर ) पर तीन वर्ष की अवधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा।

  • किसान को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा। 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी योजना में जरूरी डॉक्यूमेंट 

आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज निम्न प्रकार से है :

  • आधार कार्ड, पैन कार्ड

  • जाति का प्रमाण पत्र

  • कृषि भूमि का प्रमाण पत्र

  • लघु एवं सीमांत श्रेणी का सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र

  • बैंक खाता पासबुक

  • ट्रैक्टर की वैध आरसी प्रति

  • ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन स्वयं के नाम से नहीं होने पर निर्धारित शपथ पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

  • साथ ही क्रय किए जाने वाले कृषि यंत्र का नाम एवं उसकी बीएचपी श्रेणी का पोर्टल पर चयन करना होगा ताकि किसान के नाम से ऑनलाइन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सके।

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • मोबाइल नम्बर जो आधार कार्ड और बैक खाते में लिंक हो।

आवेदन करने की प्रकिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाई राजस्थान सरकार के ई-मित्र पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति के 45 दिवस के भीतर आवेदित किसानों को अधिकृत, पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं पंजीकृत निर्माता, विक्रेता से कृषि यंत्र खरीद  कर सकते। इसके बाद संबंधित किसान उस कृषि यंत्र के बिल की प्रति को अविलम्ब कृषि कार्यालय में अनुदान हेतु प्रस्तुत करना होगा। जिसके बाद किसानों के बैंक खाते में कृषि यंत्र की 40-50 प्रतिशत तक की राशि भेज दी जाएगी। किसान भाई कृषि यंत्र अनुदान योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिये अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक जिला कृषि कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान कृषि विभाग के पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।

कृषि यंत्र खरीदने के बाद सब्सिडी के लिए विभागीय प्रक्रिया

ट्रैक्टर चालित, हस्त चलित, बैल चालित एवं शक्ति चालित किसी भी श्रेणी के कृषि यंत्र सम्बंधित जिले के कृषि कर्यालय कि लिखित सहमति के उपरांत पंजीकृत विक्रेता से मोलभाव करके खरीद सकता है। संबंधित कृषक द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर 45 दिवस के भीतर क्रय किए गए यंत्र के बिल की स्कैंड प्रति को उसी टोकन नंबर पर ई-मित्र या कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड करना होगा ताकि उसके आवेदन पर निर्धारित समयानुसार अग्रिम कार्रवाई किया जाना संभव हो सके। कृषक द्वारा कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए किए आवेदन के बाद पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। आवेदन की दिनांक से प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने एवं कृषक द्वारा कार्य पूर्ण करने पर भौतिक सत्यापन बाद अधिकतम 3 माह में बजट उपलब्धता अनुसार ऑनलाइन वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए कृषकों को अनुदान का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डीबीटी सुनिश्चित करना होगा। यदि किसानों द्वारा यंत्रों का क्रय अन्य जिलों से पंजीकृत स्रोतों से किया जाता है तो कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्रोत का प्रमाण पत्र अनुदान क्लेम के साथ प्रस्तुत करना होगा।

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