ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी दे रही है सरकार, 31 अक्टूबर से पहले करें आवेदन

पोस्ट -18 अक्टूबर 2023 शेयर पोस्ट

सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर 50% सब्सिडी दे रही है, 31 अक्टूबर से पहले करें आवेदन

खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि सरकार लगातार खेती की लागत में कमी लाने पर बल दे रही है। कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देकर सरकार किसानों की श्रम लागत में कमी लाने के लिए प्रयासरत है। यही वजह है कि हाल ही में सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर खरीदी पर 50% सब्सिडी देने का फैसला लिया है। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% अनुदान देकर सरकार खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकार कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। जिसमें सबसे अधिक अनुदान ट्रैक्टर पर दिया जाता है। राज्य सरकार ने किसानों को अनुदान देने के लिए 119 करोड़ रुपए का बजट तैयार कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए 10 अक्टूबर से आवेदन शुरू हैं, जबकि 31 अक्टूबर इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि है।

ट्रैक्टर गुरु के इस पोस्ट में हम ट्रैक्टर पर सब्सिडी लेने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, लाभ लेने की प्रक्रिया आदि की जानकारी दे रहे हैं।

कितना होगा फायदा

खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत लाभ मिलने से किसानों की खेती में लागत कम से कम हो सकेगी। इस प्रकार किसान अपनी लागत को कम कर पाएंगे और अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे। इस तरह भारत सरकार की किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य का सपना साकार हो पाएगा। इस योजना से ट्रैक्टर, पावर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, रोटो कल्टीवेटर, हैप्पी सीडर, पोटेटो प्लांटर, रीपर कम बाइंडर, डिस्क पलाऊ, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, पावर स्प्रेयर जैसे कुल 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के लाभ में किसान उत्पादक संगठन ( FPO) और पैक्स संगठन, जीविका ग्रुप आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।

क्या है कृषि यांत्रिकीकरण योजना

बिहार के किसानों को कृषि मशीन की खरीद में सहयोग देने के लिए बिहार सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना की शुरुआत की। केंद्र सरकार का भी इस योजना में सहयोग है। इस योजना का लाभ बिहार के किसानों को दिया जाएगा। योजना के तहत 80% तक अनुदान देने की व्यवस्था है। योजना की खास बात है कि वैसे उपकरण जो बिहार कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं उन पर 10% अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। क्योंकि यह उपकरण बिहार में निर्मित होगा। 

कितना दिया जाएगा लाभ

इस योजना के तहत सामान्य कृषि यंत्रों पर 80% जबकि ट्रैक्टर पर 50% अनुदान दिया जाने का प्रावधान है। बिहार में निर्मित कृषि उपकरणों पर 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसलिए कृषि यंत्रों पर 80%+10% यानी 90% अनुदान दिया जाएगा। बिहार में निर्माण किए गए ट्रैक्टर पर कुल 60% का अनुदान दिया जाएगा। 

  • योजना के तहत ट्रैक्टर पर सामान्य किसानों को 25% अनुदान दिया जाएगा। सामान्य किसानों को अधिकतम 45000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
  • एससी और एसटी वर्ग के किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम 67,500 रुपए का अनुदान एससी एसटी वर्ग के किसानों को दिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है, जो इस प्रकार है।

  • जमीन का रसीद
  • आधार कार्ड
  • किसान पंजीकरण
  • एलपीसी 
  • जाति का प्रमाण पत्र ( यदि लागू हो )

लाभ लेने की प्रक्रिया

ट्रैक्टर पर 50% अनुदान पाने के लिए बिहार कृषि विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ को कॉपी करके ब्राउजर में ओपन करें। मेन्यू बार में ऑनलाइन आवेदन करें पर जाएं। कृषि यांत्रिकीकरण योजना पर क्लिक करें आवेदन करें। योजना में आवेदन करने की सीधी लिंक को ब्राउजर में ओपन करने के लिए https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/AppEntryNew_EBC.aspx पर जाएं।

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