krishi yantra yojana Scheme 2025 : चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा जारी लक्ष्यों को पूरा करने हेतु राज्य कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्यप्रदेश के बाद अब पड़ोसी राज्य राजस्थान में किसानों को खेती के काम में उपयोगी कृषि यंत्रों / मशीनों पर अनुदान लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Equipment Subsidy Scheme) लागू की गई है। इसके तहत राज्य कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों (Krishi Yantra) पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे गए है। ऐसे में जिन भी किसानों ने अभी तक अनुदानित दरों (subsidy rates) पर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन नहीं किया है वे किसान आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत अनुमोदित रोटवेटर एवं सीड ड्रिल सहित टॉप 10 कृषि यंत्रों की खरीदन करने पर किसानों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। आइए जानते है कि राज्य सरकार की ओर से किन कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे गए है और कृषि यंत्र अनुदान योजना ( Krishi Subsidy Scheme) के तहत यंत्रों पर कितना अनुदान मिलेगा और कहां कर सकेंगे आवेदन।
राज्य कृषि यंत्र अनुदान योजना (State Agricultural Machinery Subsidy Scheme) के तहत अनुमोदित कृषि यंत्रों की खरीद पर कृषकों की श्रेणी के आधार पर अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसके अनुसार, एससी/एसटी, लघु और सीमांत वर्ग के किसानों को यंत्रों की खरीद लागत पर अधिकतम 50 प्रतिशत और अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। योजना (Krishi Subsidy Scheme) का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यों में आधुनिक यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है और इन यंत्रों के उपयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होगी और कृषि उत्पादकता बढ़ेगी।
राज्य कृषि विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Machinery Subsidy Scheme) के तहत सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ/डिस्क हैरो, रोटोवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रिज फरो प्लांटर/मल्टी क्रॉप प्लांटर/ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर, चिजल प्लाऊ कृषि यंत्रों को अनुमोदित किया गया है। इन अनुमोदित कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर/पावर टिलर/शक्ति चलित यंत्र की बी.एच.पी. क्षमता पर आधारित है। योजना (Krishi Subsidy Scheme) के तहत आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए। अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना अनिवार्य है। ट्रैक्टर ऑपरेटेड कृषि यंत्रों (Agricultural Machinery) के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन (आरसी) आवेदक के नाम पर होना चाहिए। एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष के लिए केवल एक ही कृषि यंत्र हेतु किसी भी योजना में अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के तहत “कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर चलित 20 से 35+ बीएचपी के 10 कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का प्रावधान है।
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