किसानों को 10 कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही सरकार

किसानों को 10 कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही सरकार
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रोटवेटर एवं सीड ड्रिल सहित इन 10 कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत का अनुदान दे रही सरकार, अभी करें ऑनलाइन आवेदन 

krishi yantra yojana Scheme 2025 : चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा जारी लक्ष्यों को पूरा करने हेतु राज्य कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्यप्रदेश के बाद अब पड़ोसी राज्य राजस्थान में किसानों को खेती के काम में उपयोगी कृषि यंत्रों / मशीनों पर अनुदान लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Equipment Subsidy Scheme)  लागू की गई है। इसके तहत राज्य कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों (Krishi Yantra) पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे गए है। ऐसे में जिन भी किसानों ने अभी तक अनुदानित दरों (subsidy rates) पर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन नहीं किया है वे किसान आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत अनुमोदित रोटवेटर एवं सीड ड्रिल सहित टॉप 10 कृषि यंत्रों की खरीदन करने पर किसानों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। आइए जानते है कि राज्य सरकार की ओर से किन कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे गए है और कृषि यंत्र अनुदान  योजना ( Krishi Subsidy Scheme) के तहत यंत्रों पर कितना अनुदान मिलेगा और कहां कर सकेंगे आवेदन। 

कृषि यंत्रों पर कितना मिलेगा अनुदान (How much subsidy will be available on agricultural equipment)

राज्य कृषि यंत्र अनुदान योजना (State Agricultural Machinery Subsidy Scheme) के तहत अनुमोदित कृषि यंत्रों की खरीद पर कृषकों की श्रेणी के आधार पर अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसके अनुसार, एससी/एसटी, लघु और सीमांत वर्ग के  किसानों को यंत्रों की खरीद लागत पर अधिकतम 50 प्रतिशत और अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। योजना (Krishi Subsidy Scheme) का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यों में आधुनिक यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है और इन यंत्रों के उपयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होगी और कृषि उत्पादकता बढ़ेगी।

अनुमोदित कृषि यंत्रों के प्रकार (Types of approved agricultural implements)

राज्य कृषि विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Machinery Subsidy Scheme) के तहत सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ/डिस्क हैरो, रोटोवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रिज फरो प्लांटर/मल्टी क्रॉप प्लांटर/ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर, चिजल प्लाऊ कृषि यंत्रों को अनुमोदित किया गया है। इन अनुमोदित कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर/पावर टिलर/शक्ति चलित यंत्र की बी.एच.पी. क्षमता पर आधारित है।  योजना (Krishi Subsidy Scheme) के तहत आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए। अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना अनिवार्य है। ट्रैक्टर ऑपरेटेड कृषि यंत्रों (Agricultural Machinery) के लिए अनुदान प्राप्‍त करने हेतु ट्रैक्‍टर का रजिस्‍ट्रेशन (आरसी) आवेदक के नाम पर होना चाहिए। एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष के लिए केवल एक ही कृषि यंत्र हेतु किसी भी योजना में अनुदान का लाभ दिया जाएगा।  

कृषि यंत्रों पर श्रेणी वार कितना मिलेगा अनुदान (How much subsidy will be available on agricultural equipment category wise)

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के तहत “कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर चलित 20 से 35+ बीएचपी के 10 कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का प्रावधान है।

  • इस योजना में सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल पर एसी/एसीटी /लघु/सीमान्त व महिला कृषक को 50 प्रतिशत (15000-28000 रुपए) एवं अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत (12,000-22,400 रुपए) तक का अनुदान दिया जाएगा।
  • डिस्क प्लाऊ/डिस्क हैरो पर 50 प्रतिशत (20,000-50,000 रुपए) एवं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत (16,000-40,000 रुपए) तक अनुदान दिया जाएगा। 
  • रोटावेटर के लिए  एसी/एसीटी /लघु/सीमान्त व महिला कृषकों लागत का 50 प्रतिशत (42,000-50,400 रुपए) एवं 40 प्रतिशत (34,000-40,300 रुपए) तक अनुदान दिया जाएगा।
  • मल्टी क्रॉप थ्रेसर पर अधिकतम 50 प्रतिशत (30,000-1,00,400 रुपए) एवं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत (25,000-80,000 रुपए) तक अनुदान दिया जाएगा।
  • रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ रिपर पर 50 प्रतिशत (30,000-75,000 रुपए) एवं अन्य श्रेणी के कृषक को 40 प्रतिशत (24,000-60,000 रुपए) तक अनुदान दिया जायेगा। 
  • चिजल प्लाऊ 20 से 30 बीएचपी पर एसी/एसीटी/ लघु-सीमांत व महिला किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम (10,000-20,000 रुपए) एवं अन्य श्रेणी के कृषक 40 प्रतिशत या अधितम (8,000-16,000 रुपए) तक अनुदान दिया जाएगा।

कृषि यंत्रों के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for agricultural equipment)

  • योजनान्तर्गत सभी अनुमोदित कृषि यंत्रों पर अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। 
  • राजकिसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेषन उपरान्त ऑनलाईन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जायेगा, जिसके बाद आवेदक को अनुदान का लाभ दिया जाएगा। 
  • सभी अनुमोदित कृषि मशीनों के लिए आवेदन राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता हैं। इच्छुक किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनाधार नंबर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 
  • आवेदक आवेदन पत्र (application) ऑन-लाईन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकते हैं। 
  • आवेदन के समय आवेदक के पास आधार कार्ड / जनाधार कार्ड , जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो), जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर की वैध आर.सी की प्रति (ट्रैक्टर ऑपरेटेड यंत्रों के लिए अनिवार्य) होनी चाहिए। 
  • कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। 
  • वेरिफिकेशन के समय कृषक को यंत्र करने का क्रय बिल (purchase bill) प्रस्तुत करना होगा।
  • इसके पश्चात लाभार्थी कृषक के बैंक खाते में ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से सीधे भुगतान किया जाएगा। 
  • राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता, जिनकी सूची पोर्टल पर प्रदर्शित हो, से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान आवेदक को मिलेगा।
  • आवेदक कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही करें।
  • स्वीकृति जारी होने की जानकारी किसानों को मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से आवेदन स्वीकार होने के पश्चात मिलेगी।

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