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PM Kusum Yojana : 3 एचपी से 10 एचपी के सोलर पंप पर मिलेगी सब्सिडी

PM Kusum Yojana : 3 एचपी से 10 एचपी के सोलर पंप पर मिलेगी सब्सिडी
पोस्ट -04 दिसम्बर 2024 शेयर पोस्ट

पीएम कुसुम योजना : 3 एचपी से लेकर 10 एचपी के सोलर पंप के लिए मिलेगी सब्सिडी, 15 दिसंबर तक करें आवेदन

PM Kusum Yojana 2024 : देश के किसान कृषि पंपों के उपयोग से खेतों की सिंचाई करें, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को अनुदान पर सोलर कृषि पंप दिए जाते हैं। इसमें केंद्र प्रायोजित योजना पीएम कुसुम (PM Kusum) के अंतर्गत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप (Solar Agricultural Pump) के लिए सब्सिडी दी जाती है, ताकि सिंचाई लागत कम कर किसानों की पैदावार बढ़ाई जा सके। उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक किसान सोलर पंप से सिंचाई कर सके, इसके लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 3 एचपी से लेकर 10 एचपी के सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप (Agricultural Pumps) किसानों को देने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं।

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इतने किसानों को दिए जाएंगे सोलर पंप (Solar pumps will be given to so many farmers)

पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना के तहत उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा विकसित पोर्टल upnedakusumc1.in पर पूर्व में किए गए आवेदन और इच्छुक लाभुकों द्वारा नवीन ऑनलाइन आवेदन कर पोर्टल के माध्यम से कृषक अंशदान 15 दिसंबर 2024 तक जमा करते हुए योजना का लाभ “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर ले  सकते हैं। पीएम कुसुम योजना के घटक सी-1 के तहत इस वर्ष राज्य में कुल 10,000 किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में विभिन्न क्षमता (3 एचपी, 05 एचपी, 7.5 एचपी एवं 10 एचपी क्षमता ) के सोलर पर किसान लाभ उठा पाएंगे। आइए,आवेदन प्रस्तुत करने और सोलर पंप पर मिलने वाली सब्सिडी संबंधित सभी जानकारी के बारे में जानते हैं।  

किसानों को पंप पर मिलेगा अनुदान (Farmers will get subsidy on pump)

यूपीनेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला की जानकारी  के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) कंपोनेंट C-1 (PM Kusum Solar Subsidy Yojana) योजना के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न क्षमता के स्थापित  निजी ऑन ग्रिड पंप सोलराइजेशन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार द्वारा अनुमन्य 30 फीसदी अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटागिया एवं मुसहर जाति के कृषकों के लिए राज्य अनुदान 70 फीसदी अनुमन्य किया गया है। यानी इन श्रेणी के कृषकों को सोलर पंप मुफ्त मिलेंगे। वहीं, अन्य श्रेणी के किसानों के लिए केंद्रीय अनुदान 30 प्रतिशत के अतिरिक्त 60 फीसदी राज्य अनुदान अनुमन्य है यानी कृषक को सोलर पंप के लिए मात्र 10 प्रतिशत कृषक अंशदान देना होगा।

सोलर पंप के लिए कृषक अंशदान क्या होगा? (What will be the farmer contribution for solar pump?)

यूपीनेडा के निदेशक ने कहा, इस योजना के अंतर्गत निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पंप के सोलराइजेशन के लिए कृषक अंशदान के तहत 3 एचपी क्षमता के 4.5 किलोवॉट सोलर पॉवर प्लांट में 23,900 रुपए कृषक अंशदान, 05 एचपी क्षमता के 7.5 किलोवॉट सोलर पॉवर प्लांट में 39,325 रुपए कृषक अंशदान, 7.5 एचपी क्षमता के 11.2 किलोवॉट सोलर पॉवर प्लांट में 54,800 रुपए कृषक अंशदान तथा 10 एचपी क्षमता के 14.9 किलोवॉट सोलर पॉवर प्लांट में 2,26,750 रुपए कृषक अंशदान तय किया गया है। सोलर पंप के लिए यह अनुदान पंप की कुल लागत कीमत पर देय है। 

अनुदान के लिए आवेदन कहां करें? (Where to apply for a grant?)

उत्तर प्रदेश में पीएम कुसुम कंपोनेंट सी-1 योजना के अंतर्गत अनुदान पर सोलर कृषि पंप लेने के लिए इच्छुक किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन यूपीनेडा के ऑनलाइन पोर्टल upnedakusumc1.in पर किया जा सकता है। योजना के तहत सोलर पंप के लिए निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट समेत अपने सभी दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भूमि के कागज, खसरा खतौनी, बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी आदि आवेदन के समय अपलोड करने होंगे। वहीं वे कृषक जिन्होंने इस योजना के तहत पूर्व में आवेदन कर दिया है, वे सभी कृषक अंशदान की राशि जमा करके योजना का लाभ ले सकते हैं। इच्छुक किसान ई-मित्र या स्वयं के मोबाईल से 15 दिसंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकेंगे।

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