Horticulture Mission Scheme : बागवानी फसल उत्पाद जैसे -फल-फूल और सब्जी सुरक्षित बाजारों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि रोड मैप के तहत सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की जा रही है, जिसके तहत किसानों को विभिन्न सुविधाओं के लिए अनुदान लाभ भी दिया जा रहा है। इस कड़ी में बिहार उद्यान विभाग द्वारा राज्य योजना मद से उद्यान विकास योजनान्तर्गत विशेष हस्तक्षेप योजना के तहत प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर अनुदान दिया जा रहा है। ऐसे में किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को इस योजना के तहत प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। योजना का लाभ उद्यानिक फसलों की बागवानी खेती करने वाले किसानों को ही दिया जाएगा।
उद्यान निदेशालय के मुताबिक, चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना मद से उद्यान विकास योजना अंतर्गत विशेष हस्तक्षेप (प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग) योजना का कार्यान्वयन राज्य बागवानी मिशन, बिहार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदानित दर पर प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग राज्य के सभी 38 जिलों में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा उत्पादित फलों एवं सब्जियों के उत्पाद को कीट व्याधि एवं परिवहन के क्रम में होने वाली क्षति से बचाने के लिए प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराकर फसलों के मूल्य संवर्द्धन करते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना है। योजना के तहत फ्रूट ट्रैप बैग का लाभ सिर्फ केला उत्पादक कृषकों को दिया जाएगा। इससे किसानों को फल-फूल और सब्जी की तुड़ाई के साथ ही उन्हें बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी।
राज्य योजना मद से बागवानी विकास योजनान्तर्गत विशेष हस्तक्षेप प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर भारी अनुदान दिया जा रहा है। उद्यान निदेशालय, बिहार के मुताबिक, योजना के तहत एक प्लास्टिक कैरेट की अनुमानित लागत 400 रुपए आंकी गई है, जिस पर लाभार्थी हितग्राही को लागत का 80 प्रतिशत तक अनुदान यानी 320 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यानी लाभार्थी किसानों को मात्र 80 रुपए में एक प्लास्टिक क्रेट मिलेगा। वहीं, एक लेनो बैग की कीमत 20 रुपए हैं, जिसपर सरकार 80 प्रतिशत यानी 16 रुपए अनुदान के रूप में दे रही है। इसके अलावा, फ्रूट ट्रैप बैग जो 30 रुपए का मिलता है, उस पर 50 फीसदी यानी 15 रुपए की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी।
योजनान्तर्गत प्रति कृषक को प्लास्टिक क्रेट्स न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 50, लेनो बैग न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 1000 तथा फ्रूट ट्रैप बैग न्यूनतम 300 एवं अधिकतम 10000 की संख्या में लाभ दिया जायेगा। विगत तीन वर्षों के अंदर इस योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। योजनान्तर्गत 78.56 : 20 : 1.44 के अनुपात में श्रेणीवार लाभुकों का चयन किया जायेगा। सभी श्रेणियों में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला किसानों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार राज्य के सभी किसान पात्र हैं। इच्छुक किसानों का कृषि विभाग बिहार के DBT पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक होगा।
योजना के अंर्तगत किसान प्लास्टिक कैरेट्स एवं लेनो बैग पर अनुदान का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/दो वर्ष पूर्व से अपडेट भू-राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली/एकरारनामा (विहित प्रपत्र) के आधार पर विधि मान्य कागजात एवं अन्य संबंधित कागजात तथा आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो अपलोड करना आवश्यक होगा। बागवानी मिशन के अंर्तगत प्लास्टिक कैरट्स एवं लेनो बैग पर अनुदान आवेदन के लिए इच्छुक किसान को उद्यान निदेशालय, बिहार सरकार की वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन कर सकते हैं।
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