One Time Settlement Scheme : किसानों को कर्ज के बोझ से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाएं जा रहे हैं। इनमें राज्य सरकारें भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। डिफॉल्टर किसानों को खेती में निवेश करने हेतु बैंकों से दोबारा ऋण मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की जा रही है, जिसके माध्यम से किसानों को विशेष राहत प्रदान की जाती है। इसका लाभ लेकर किसान निर्धारित राशि का भुगतान करके अपने द्वारा लिए ऋण का निपटारा कर सकते हैं और बैंक डिफॉल्टर घोषित होने से बच सकते हैं।
इसी कड़ी में राजस्थान के उन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिन्होंने खेती-किसानी के कामों के लिए बैंक से ऋण लिया है, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वे अपने द्वारा लिए गए ऋण समय पर चुकारा नहीं पाते हैं और डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। ऐसे सभी किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार राज्य में एक मुश्त समझौता योजना-2024 लागू की है, जिसके तहत डिफॉल्टर ऋणी किसान निर्धारित बकाया राशि जमा करवाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। राजस्थान के जालोर जिले के लिए अकृषि व कृषि ऋणी सदस्यों के लिए एक मुश्त समझौता योजना-2024 लागू की गई है। इसके तहत 31 मार्च, 2025 तक डिफॉल्टर ऋणी किसान निर्धारित बकाया राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकेंगे। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
द जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (The Jalore Central Co-operative Bank Ltd.) जालोर के प्रबन्ध निदेशक नारायण सिंह ने बताया कि सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर व शीर्ष सहकारी बैंक के निर्देशानुसार जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक में कृषि-अकृषि व्यक्तिगत अवधिपार एवं गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) में वर्गीकृत ऋणी कृषक सदस्यों को राहत देने के उद्देश्य से कृषि-अकृषि एकमुश्त समझौता योजना-2024 (Agriculture-Non-Agriculture One Time Settlement Scheme-2024) लागू की गई है। जिसमें ऐसे ऋणी किसान जिनके विरूद्ध बकाया ऋण राशि अवधिपार और 31 मार्च, 2023 को एनपीए (संदिग्ध एवं अशोध्य श्रेणी) में वर्गीकृत हो चुकी हैं, वे ऋणी सदस्य ऋण चुकाए जाने की कुल राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाकर लागू की गई एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ऋण राशि चुकाए जाने की तिथि तक ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर या 8 प्रतिशत ब्याज दर (जो कम है) साधारण दर से ब्याज वसूल किया जाएगा। अधिक जानकारी के किसान शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि बैंक के अवधिपार एनपीए केसों की वसूली कार्य में आसान करने के उददेश्य से सहकारी विभाग राजस्थान जयपुर से कृषि, अकृषि एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई है। कृषि-अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2024 (One Time Settlement Scheme-2024) का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक ऋणी कृषक सदस्य क्षेत्र की जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक की नजदीकी शाखा के शाखा प्रबंधक अथवा क्षेत्रीय अधिकारी से संपर्क कर लागू योजना के अंतर्गत ऋणी सदस्य के विरूद्ध वसूली योग्य चुकता राशि 25 प्रतिशत जमा करवाकर कृषि-अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2024 में राहत राशि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने ने बताया कि कृषि-अकृषि एक मुश्त समझौता योजना की क्रियान्वयन अवधि 31 मार्च, 2025 निर्धारित की गई है। इस अंतिम तिथि तक डिफॉल्डर ऋणी कृषक सदस्यों द्वारा एक मुश्त समझौता योजना के तहत लाभ नहीं लेने या अपने बकाया एनपीए/ओडी राशि जमा नहीं करवाने की स्थिति में बैंक द्वारा उनके विरूद्ध अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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