krishi yantra yojan2025 : आज के दौर में किसानों को प्रति एकड़ अधिक उत्पादन और कम समय में बेहतर परिणाम पाने के लिए आधुनिक कृषि उपकरणों की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को खेती के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों-उपरकणों पर अनुदान दिया जाता है, ताकि किसान महंगे कृषि यंत्रों को बिना किसी आर्थिक बोझा के आसानी से खरीद सके और उनका इस्तेमाल कर खेती को ज्यादा प्रोडक्वि और लाभकारी बना सके। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा “कृषि यंत्र योजना” 2025 के लिए किसानों को अनुदान पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की पहल की है। योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पर देने के लिए सरकार द्वारा जिलेवार लक्ष्य भी जारी कर दिए गए हैं। कृषि यंत्र योजना (krishi yantra yojana rajasthan 2025) के तहत यंत्रों की खरीद करने पर किसानों को सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। लाभ लेने के लिए किसान राज्य सरकार के पोर्टल या नजदीकी कृषि कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित समय सीमा तक ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया, अनुदान की राशि, पात्रता और चयन प्रक्रिया संबंधित सभी जानकारी।
इस संबंध में अजमेर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संजय तनेजा ने इस विषय पर जानकारी देते बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिले के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने के लिए लक्ष्य तय कर दिए हैं। भौतिक लक्ष्य के अंतर्गत इस साल जिले में कुल 3386 किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्रों का लाभ दिया जाएगा।
इसमें वर्गवार लाभार्थियों की संख्या नीचे इस प्रकार है:
सरकार ने योजना के लिए कुल 1015.8 लाख रुपए का बजट तय किया है, इसमें सामान्य वर्ग के लिए 815.7 लाख रुपए, अनुसूचित जाति (SC) वर्ग को 172.5 लाख, अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग को 27.6 लाख रुपयों से लाभान्वित किया जाएगा।
संयुक्त निदेशक संजय तनेजा ने बताया कि राज्य कृषि विभाग द्वारा किसानों को खेती के लिए जरूरी कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि किसान उन्नत कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करके कम समय और श्रम में बेहतर खेती कर सकें। अगर किसान योजना के तहत अनुमोदित कृषि यंत्रों को खरीदते हैं, तो उन्हें कृषक श्रेणी के अनुसार 40 से 50% तक अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कुछ शर्तें और पात्रता भी निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन कृषकों को करना अनिवार्य है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि, राज्य कृषि विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों का अनुमोदित किया गया है, जिन पर किसानों को अनुदान लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों के नाम नीचे इस प्रकार से है:-
इन सभी अनुमोदित यंत्रों पर मिलने वाली अनुदान राशि (सब्सिडी) ट्रैक्टर, पावर टिलर या शक्ति चालित यंत्र की बीएचपी क्षमता पर निर्भर करती है। सभी यंत्रों के लिए अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के प्रावधानों के अनुरूप दिया जाएगा।
संयुक्त निदेशक संजय तनेजा ने सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अनुमोदित कृषि यत्र पर अनुदान पर लेने के लिए आवेदन किसान के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है। ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए। एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही सब्सिडी देय होगी। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही यंत्र पर किसी भी योजना में अनुदान लाभ दिया जा सकेगा। राज-किसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेशन उपरान्त ऑनलाइन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद आवेदन को कृषि मशीन की खरीद के लिए अनुदान दिया जाएगा।
निदेशक ने बताया कि सभी कृषि यंत्रों अनुदान लेने के लिए आवेदन राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता हैं। किसान स्वयं के स्तर पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जन-आधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदन के समय दस्तावेज, जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), लघु सीमान्त कृषक का प्रमाण पत्र (अगर जरूरी हो), ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य) चाहिए। अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन के समय जिले के लिए पंजीकृत निर्माताओं एवं विक्रेताओं की सूची राज किसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। उनसे कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान दिया जाएगा।
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