krishi yantra yojana Scheme 2025 : कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy Scheme) के अंतर्गत अनुमोदित कृषि यंत्रों (approved agricultural implements) की खरीद पर कृषकों की श्रेणी के आधार पर अनुदान दिया जाता है। इसमें एससी/एसटी, लघु और सीमांत एवं सामान्य वर्ग के किसानों को यंत्रों की खरीद लागत पर अधिकतम 40-50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है। इस कड़ी में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान सरकार ने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक बड़ी पहल की है। इसके तहत सरकार राज्य के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को कृषि यंत्र और उपकरण पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता (सब्सिडी) देगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूरों की कार्य कुशलता बढ़ाकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। आइए, जानते हैं कि कृषि मजदूरों को किन यंत्रों एवं उपकरणों के लिए सब्सिडी दी जा रही है और इसके लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है?
राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार, बजट घोषणा के तहत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए कृषि यंत्र व उपकरण पर 5 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए एक खास सब्सिडी योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत ऐसे खेतिहर मजदूर लाभ के पात्र माने जाएंगे, जिनके नाम कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है। भूमिहीन कृषि मजदूर का मोबाइल नंबर और बैंक खाता जन आधार से जुड़ा होना जरूरी है। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भी तकनीकी रूप से सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य है, ताकि वे आधुनिक कृषि यंत्रों से जुड़कर बेहतर आजीविका प्राप्त कर सकें।
इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर लाभार्थियों के चयन के लिए सरपंच की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक सदस्य सचिन और बीडीओ व पटवारी सदस्य होंगे। जिले में ग्राम पंचायत वार लक्ष्यों का आवंटन किया जाएगा। लक्ष्य के अनुसार कृषि श्रमिकों का चयन नियमानुसार किया जाएगा, जिसके लिए जन आधार से एक ही आवेदन स्वीकार हो सकेगा। गठित कमेटी द्वारा प्राथमिकता से भूमिहीन कृषि श्रमिकों की सूची में महिला कृषि श्रमिक, एससी, एसटी, बीपीएल और अन्य कृषि मजदूरों का चयन किया जाएगा।
कमेटी की ओर से चयनित कृषि श्रमिकों को कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा इस योजना के लिए “राज किसान साथी” मोबाइल ऐप पर जन आधार नंबर से आवेदन करना होगा। प्रशासनिक मंजूरी होने के बाद पंजीकृत फर्मों से 45 दिन के भीतर कृषि यंत्र खरीदने होंगे। इसके बाद सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन (Physical verification) किया जाएगा। इसके बाद कृषि श्रमिक के बैंक खाते में 5 हजार रुपए की अनुदान राशि ऑनलाइन हस्तांतरित हो सकेगी।
राज्य कृषि विभाग द्वारा इस योजना के तहत चयनित श्रमिकों को 30 से अधिक कृषि यंत्र व उपकरणों के लिए अनुदान मिलेगा। इसमें वी शेप हेवी रेक कम बंड मेकर, 12 दातों की रेक माय हैंडल, उन्नत हैंड हो मय हैंडल, ट्यूबलर मेज शेलर, खुरपी 3 ईंची, हैंड कल्टीवेयर, उन्नत सरेटेड सिकल, मैन्युअल नेपसेक स्प्रेयर 8 लीटर व 16 लीटर, प्रेशर बॉटल स्प्रेयर 2 लीटर, झाड़ी कांटने की कैंची, घास काटने की मशीन, ड्रिबलर, टिविन व्हील हो, ग्रांउड नट डिकार्टिकेटर (सिटिंग टाइप), ग्राउंड नट स्ट्रिपर, काटन स्टॉक पुलर जॉ टाइप, शुगरकेन स्ट्रिपर, फ्रूट हार्वेस्टर, व्हील बरो, ग्राम कटिंग मशीन, नवीन डिबलर, रोटेरी डिबलर, कोनो विंडर, इटर से कम इंट्रा रो विडर, ग्रास विड स्लेसर, कॉटन प्लकर बैटरी ऑपरेटेड, ड्रम सीडर, स्टबल कल्कटर, ट्वीन व्हील हो, रोटरी मेज सेलर, सोलर ऑपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर जैसे आधुनिक कृषि यंत्र व उपकरण शामिल है।
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