किसानो को मिलेगी सरकार से 48 हजार रुपए तक की सब्सिडी के लिए अभी करें आवेदन

पोस्ट -20 जून 2023 शेयर पोस्ट

इस खास योजना के तहत किसानों को मिल रही है 48 हजार रुपए की सब्सिडी, जानें कैसे मिलेगा लाभ?

राजस्थान सरकार राज्य के किसानों के हित में आए दिन एक से बढ़कर एक योजनाएं बना रही है, जिनके माध्यम से उन्हें हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। ऐसे में एक बार फिर से राजस्थान सरकार किसानों के हितों के बारे में सोचते हुए इस खास योजना के तहत उन्हें  48 हजार रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार की इस खास योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को पहले अपने खेतों में ये काम करना होगा, जिसके बाद उन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अन्नदाता अपना आवेदन जल्द कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं कि किसानों को सरकार किस खास योजना के तहत सब्सिडी दे रही है और इसका लाभ लेने के लिए किसानों को क्या काम करना होगा? इन सभी सवालों के लिए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख को अंत तक ध्यान से जरूर पढ़ें। 

तारबंदी योजना के तहत किसानों को सब्सिडी     

राजस्थान के किसानों को आवारा पशुओं और नीलगाय की वजह से हर साल फसलों में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते उनकी खेती प्रभावित हो रही है। कई बार तो निराश्रित पशु व नीलगाय खेतों में घुसकर पूरी तरह से फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार राज्य में फसल सुरक्षा मिशन चला रही है, जिसके तहत तारबंदी योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अन्नदाताओं को अपने खेतों की तारबंदी के लिए सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। बता दे कि राजस्थान के अलावा देश की कई राज्यों में भी स्थानीय सरकार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए सब्सिडी का लाभ दे रही है। किसान सरकार की इस योजना का लाभ लेकर खेतों की तारबंदी कर आवारा पशुओं, नीलगाय एवं अन्य जंगली जानवारों से फसलों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। इससे उनकी फसलें नष्ट होने से बच रही हैं और आय में भी वृद्धि हो रही है।

चूरू जिले के किसानों को तारबंदी योजना के तहत मिल रही है सब्सिडी 

राजस्थान के चूरू जिले में निराश्रित पशुओं से खेतों में पूरी की पूरी फसलों को नुकसान हो रहा है, जिसके चलते  किसान काफी परेशान हैं। जिले में बीते कुछ सालों से यह समस्या काफी बढ़ गई है, जिसे देखते हुए सरकार ने तारबंदी योजना के तहत किसानों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में किसानों को अब तारबंदी पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है, जिसके तहत जिले में लगभग 5800 किसान लाभान्वित हो सकेंगे। राज्य के अन्य जिलों के किसान भी बढ़-चढ़ कर सरकार की तारबंदी योजना का लाभ ले रहे हैं और फसलों को आवारा जानवारों से हो रहे नुकसान से बचा रहे हैं। 

किसानों को मिलेगी इतनी सब्सिडी 

दरअसल, चूरू जिले में आवारा पशुओं से किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत हर वर्ग के किसानों को राज्य सरकार अनुदान दे रही है। लेकिन इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपए तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं, लघु एवं सीमान्त कृषकों को तारबंदी योजना के तहत लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रूपए तक सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। किसानों को इसका लाभ कम से कम 1.5 हैक्टेयर भूमि में तारबंदी करने पर मिलेगा। खास बात यह है कि किसानों की ओर से पांच हैक्टर से अधिक जमीन में तारबंदी करवाए जाने पर हर कृषक को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या 56 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाता है।  

400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय

वैसे तो तारबंदी योजना के तहत हर श्रेणी के वे किसान एवं किसान समूह आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास कम से कम 1.5 हैक्टेयर जमीन है। इसके अलावा सामुदायिक स्तर पर तारबंदी में 10 या इससे अधिक किसानों के समूह के पास न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। तारबंदी के नियमानुसार पात्र किसान एवं किसान समूह को 400 रनिंग मीटर की सीमा तक सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। कृषि विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के बाद अगर किसान 90 दिन में तारबंदी का काम शुरू नहीं करता है तो विभाग आवेदन को निरस्त कर सकता है। खास बात यह है सरकार की इस योजना का लाभ मंदिर भूमि के संरक्षक यानी पुजारी भी उठा सकते हैं।  

योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऐसे करें आवेदन

तारबंदी योजना का लाभ उठाने के लिए किसान एवं किसान समूह राज किसान पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan  पर स्वयं या ई-मित्र / ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तारबंदी योजना में आवेदन के लिए किसान को 6 माह पुरानी जमाबंदी की नकल देनी होगी। इसके अलवा किसान को जनाधार कार्ड, परिवार पहचान-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, खेत का नक्शा, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, किसान या किसान समूहों द्वारा स्वयं खेत को सुरक्षित करने की घोषणा पत्र एवं बैंक खाता पासबुक आदि आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए किसान आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहीं, राज किसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan पर भी विजिट कर सकते हैं। पोर्टल पर योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। 

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