पीएम मानधन योजना : किसानों को मिलेगी 3 हजार रुपए की मासिक पेंशन, रजिस्ट्रेशन शुरू

पोस्ट -02 अप्रैल 2024 शेयर पोस्ट

पीएम मानधन योजना में नि:शुल्क आवेदन हुए शुरू, बुढ़ापे में इन किसानों को मिलेगी पक्की पेंशन

PMKMY : भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत देशभर में पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, कुछ बहिष्करण खंडों के अधीन, 3,000 रुपए की मासिक न्यूनतम निश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। इसके लिए लाभार्थी किसानों को योजना के तहत तय प्रीमियम राशि मासिक जमा करनी होती है। पीएमकेएमवाई योजना (PMKMY) पूर्ण रूप से स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, इसमें प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच की है। ऐसे में अगर आप भी पात्र किसान हैं और बुढ़ापे में 3 हजार रुपए की पक्की मासिक पेंशन जीवनभर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके पास अभी अच्छा मौका है। क्योंकि श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maan Dhan Yojana) में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा आपकी आयु 18 से 40 वर्ष है, तो आप इस योजना में नामांकन कर प्रतिमाह निश्चित रकम जमा करवा के बुढ़ापे के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है यानी पंजीयन के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। आइए, इस पोस्ट की मदद से इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

मिलेगी 3 हजार रुपए की मासिक पेंशन

पीएम किसान मानधन योजना (PMKMY) का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था के दौरान पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा जाल (एसएसएन) प्रदान करना है, क्योंकि बुढ़ापे के दौरान उनके पास अपनी आजीविका बनाए रखने और उन्हें समर्थन देने के लिए कोई न्यूनतम बचत नहीं होती है।  पीएमकेएमवाई (PMKMY) में नामांकन करने वाले लाभार्थी किसानों को केंद्र सरकार द्वारा पेंशन राशि प्रदान की जाती है, जिसकी मदद से बुढ़ापे में भी किसान बिना किसी आर्थिक परेशानी के आराम से जीवनयापन कर सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना (PMKMY) के तहत जुड़ने वाले किसानों की संख्या अब तक कुल 24 लाख के पार पहुंच चुकी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीएमकेएमवाई (PMKMY) की शुरूआत 12 सितंबर 2019 में की गई थी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे व सीमांत किसान मासिक प्रीमियम का भुगतान कर 60 वर्ष या इससे पास आयु होने पर सरकार की तरफ से 3 हजार रुपए प्रतिमाह या सालाना 36 हजार रुपए की पक्की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी पेंशन फंड में मासिक किस्त जमा करने पर किसानों को बुढ़ापे में 36 हजार रुपए सालान पेंशन के तौर पर मिलेंगे।

पेंशन निधि में जमा करना होगा अंशदान

गौरतलब है कि पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) में 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लघु और सीमांत किसानों को 3 हजार रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक 55 से 200 रुपए का मासिक अंशदान पेंशन निधि में जमा करना होगा तथा केंद्र सरकार इस पेंशन निधि में किसानों द्वारा जमा की गई राशि के बराबर धनराशि अपनी ओर से भी जमा करती है। अगर इस पेंशन निधि (Pension Fund) में 18 वर्ष की आयु वाले किसान हर महीने 55 रुपए जमा करते हैं, तो केंद्र का हिस्सा मिलाकर कुल 110 रुपए मासिक जमा होते हैं है तथा  40 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को 200 रुपए मासिक अंशदान पेंशन निधि में जमा करना होता है। 

पीएमकेएमवाई (PMKMY) के लिए नि:शुल्क पंजीकरण प्रारम्भ

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के मुताबिक, किसान पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) में पेंशन लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जन सेवा केंद्रों (CSC) तथा राज्य नोडल आधिकारी (PM-Kisan) द्वारा पीएमकेएमवाई (PMKMY) के लिए नि:शुल्क पंजीकरण प्रारम्भ है। पेंशन निधि में नामांकन कराने के लिए पात्र किसान के पास आधार लिंक, बैंक खाता होना अनिवार्य है, क्योंकि योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन सीधे उनके अकाउंट में भेजी जाती है। किसान मानधन योजना के पात्र किसान पेंशन योजना (pension scheme) की वेबसाइट https :// maandhan. in /#!  पर जाकर पेंशन फंड की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

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