Interest Subsidy Scheme on Agricultural Loans 2024-25 : केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट पर कम ब्याज पर लोन की व्यवस्था किसानों को प्रदान की जा रही है। इसके साथ राज्य सरकारों द्वारा किसानों को कृषि ऋण सुविधाएं देने की दिशा में काम किया जा रहा है। किसानों को कृषि में निवेश करने हेतु कम ब्याज दर से कृषि ऋण एवं गैर-कृषि ऋण मिल सके, इसके लिए राज्यों द्वारा कई योजनाएं लागू कर कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण दिया जाता है। इसमें केंद्र सरकार का भी पूरा सहायोग होता है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना 2024-25 लागू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र सहित इन विभिन्न कार्यों के लिए ऋण मिलेगा। इसके अलावा, इन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
अजमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से प्रबंध निदेशक भंवर सुरेंद्र सिंह ने इस संबंध में बताया कि राजस्थान सरकार की परिवर्तित बजट घोषणा 2024-25 के तहत दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना 2024-25 एवं दीर्घकालीन सहकारी अकृषि उत्पादक ऋणों हेतु ब्याज अनुदान योजना, 2024-25 लागू की गई है। यह योजना 5 वर्ष एवं अधिक अवधि के ऋणों पर लागू होगी। ऋण की किस्त समय पर चुकाने वाले किसानों को ही इस योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान का लाभ देय होगा। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को यह ऋण दीर्घकालीन कृषि और अकृषि ऋण योजना के अंतर्गत मिलेगा। इस ऋण का इस्तेमाल किसान अनाज / प्याज गोदाम निर्माण, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, तारबंदी, बाउण्ड्रीवाल, डेयरी फार्म, नवकूप/नलकूप (बोरिंग), कूप गहरा करने जैसे कई अन्य कृषि गतिविधियों के लिए कर सकते हैं।
प्रबंध निदेशक भंवर सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2023-24 तक वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों (किसान कल्याण योजना सहित पात्र कृषि उद्देश्य के लिए दिए गए ऋण) पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बनने वाली मांग का समय पर भुगतान करने वाले ऋणी सदस्यों को ब्याज दर में पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार की दर से दिया जाएगा, जबकि वर्ष 2024-25 में वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों (किसान कल्याण योजना सहित पात्र कृषि उद्देश्य हेतु दिए ऋण) के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में देय होने वाली मांग का अवधि पर चुकारा करने वाले ऋणी किसान सदस्यों को ब्याज दर में 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
वहीं, वर्ष 2024-25 के लिए वितरित किए जाने वाले खेत पर आवास निर्माण ऋणों (अकृषि उद्देश्य हेतु ऋण) पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बनने वाली किस्त का समय पर चुकारा करने वाले ऋणी सदस्यों को ब्याज दर में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार की ओर से मिलेगा। इच्छुक किसान को-ऑपरेटिव बैंक शाखा में अपनी भूमि के दस्तावेज सहित योजना का आवेदन फार्म भरकर राज्य सरकार की इस दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना 2024-25 का लाभ उठा सकते हैं
बता दें कि केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से दीर्घकालीन कृषि ऋण 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है। इस पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। इससे किसानों को इस ऋण पर केवल तीन प्रतिशत ही ब्याज देना होता है। प्रदेश में पहली बार दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर सात प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान वर्ष 2024-25 के लिए वितरित ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले ऋणी किसानों को दिया जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में दो प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान की घोषणा की थी। इसे राज्य में अब लागू कर दिया गया है। जिन सदस्यों ने पहले कृषि ऋण लिया था और वे अपने ऋण का समय पर चुकारा कर रहे हैं। उन्हें ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा।
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