West Bengal Krishak Bandhu Scheme 2025 : भारत में किसानों को अन्नदाता का दर्जा दिया गया है। इनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए केंद्र एवं राज्यों की सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य के किसानों के हालत को बदलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल कृषक बंधु योजना (West Bengal Krishak Bandhu Scheme 2025) शुरू की है। सरकार ने इस योजना को किसानों की आर्थिक मदद और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया है। यह योजना खेती के दौरान आने वाली आर्थिक समस्याओं को कम करने और किसानों के परिवारों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम है। इस कृषक बंधु योजना (Krishak Bandhu Scheme 2025) योजना में न केवल आर्थिक सहायता दी जाती है बल्कि खेती से जुड़े कई महत्वपूर्ण लाभ भी मिलते हैं। इस लेख में इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है, इसमें कितनी राशि एकमुश्त मिलेगी, इसमें आवेदन कैसे करें और इसके किसानों को क्या-क्या फायदे हैं आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है। अगर आप पश्चिम बंगाल के किसान हैं तो वाकई में इस योजना के बारे में जानना चाहिए। आइए, सरल भाषा में इस योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया को समझते हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी 2019 में पश्चिम बंगाल कृषक बंधु योजना (West Bengal Krishak Bandhu Scheme) को लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य में किसानों को आर्थिक सहायता के साथ उनके परिवारों को जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य सरकार ने इस योजना को जून 2021 को अपग्रेड कर इसका नाम कृषक बंधु योजना कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस योजना का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए जमा किया जाता है। इसके अलावा, इस योजना में पंजीकृत कृषकों को राज्य के धान खरीद प्रोग्राम में प्राथमिकता दी जाती है।
कृषक बंधु योजना (Krishak Bandhu Yojana 2025) के जरिए किसानों को कई फायदे मिलते हैं। इस योजना के तहत जिन किसानों के पास एक एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि है, तो उनको सालाना 10,000 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि मिलती है। वहीं, जिन किसानों के पास एक एकड़ से कम उपजाऊ भूमि है, तो उनको इस योजना में कम से कम 4 हजार रुपए सालाना की मदद दी जाती है। योजना के तहत यह आर्थिक सहायता खरीफ मौसम और रबी सीजन के लिए समान रूप से वितरण की जाती है। कृषक बंधु योजना की खास विशेषता यह है कि इसमें पंजीकृत 18 से 60 वर्ष की आयु वाले किसी भी किसान की अगर किसी कारण आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की एकमुश्त धनराशि दी जाती है, जो किसान के परिवार के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है।
इस सुरक्षा कवर का लाभ लेने के लिए मृतक किसान के परिवार के सदस्य को एक आवेदन पत्र में मृत्यु कारण एवं अन्य जानकारी सही से दर्ज करनी पड़ती है। इसके बाद आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे- मृतक किसान का पहचान पत्र और आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, दावेदार प्रमाणपत्र (दावेदार की पहचान), भू अभिलेख, स्व-घोषणा प्रपत्र संलग्न करें। इसके बाद इस आवेदन पत्र को अपने संबंधित जिला कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करें। सत्यापन प्रक्रिया के पश्चात योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मृतक के परिवार को 2 लाख रूपये की एकमुश्त सहायता प्रदान कर दी जाएगी।
अगर आपकी आयु उम्र 18 से 60 साल के बीच है और आप पश्चिम बंगाल में खुद की या किराए की भूमि पर खेती करते हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से आवेदन किया जाता है।
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