सब्जियों की खेती के लिए मिलेगी 75 प्रतिशत सब्सिडी

सब्जियों की खेती के लिए मिलेगी 75 प्रतिशत सब्सिडी
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सब्जी विकास योजना : सरकार सब्जियों की खेती के लिए किसानों को दे रही 75 प्रतिशत सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं योजना का लाभ

Vegetable Development Scheme 2024-25 : किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाएं जा रहे हैं। राज्यों में किसानों को पारंपरिक खेती साथ ही फल-फूल और सब्जियों की मिश्रित खेती के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को भारी सब्सिडी भी प्रदान किया जाता है। इस कड़ी में हाइब्रिड सब्जियों की बढ़ती मांग को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य में 'सब्जी विकास योजना 2024-25' (Sabji Vikas Yojana) लागू की है।  इस योजना के तहत किसानों को सब्जी की खेती पर 75 प्रतिशत अनुदान मिल रहा है। अगर आप बिहार से और सब्जी फसलों की खेती लगाना चाहते हैं, तो आप इस योजना में आवेदन कर अनुदान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस सहायतानुदान से आप सब्जियों की खेती में लगने वाली लागत को कम करके, उत्पादन से अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। सब्जी विकास योजना (Sabji Vikas Yojana 2024-25) के तहत किसानों को कुछ चुनिदा गरमा हाइब्रिड सब्जी बिचड़ा और संकर बीज दिए जाएंगे। ऐसे में आप सब्जी की खेती पर मिल रहे अनुदान के लाभ हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे की इस योजना में कैसे आवेदन कर लाभ उठा पाएंगे और आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से लगेंगे। सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े। 

सब्जियों की खेती के लिए मिलेगा अनुदान (Grant will be given for vegetable cultivation)

पटना उद्यान निदेशालय के सहायक निदेशक अमरजीत कुमार राय ने बताया कि बिहार सरकार सब्जी विकास योजना 2024-25 के तहत किसानों को सब्जियों की खेती के लिए अनुदान देगी। राज्य उद्यान विभाग द्वारा लागू की गई इस योजना के तहत किसानों को बैंगन, तरबूज और खरबूज के बिचड़े के लिए आने वाले खर्च का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। विभाग द्वारा सब्जी विकास योजना के तहत प्रत्येक बिचड़े की क़ीमत 3 रुपए तय की गई है, जिस पर अनुदान के बाद किसानों यह केवल 75 पैसे में उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी और मिर्च के बिचड़े पर भी लागत का 75 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इसके अलावा, कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी और मिर्च के बिचड़े के लिए भी लागत का 75 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। सब्जी विकास योजना (Vegetable Development Scheme) के अंतर्गत सब्जी का बिचड़ा पर प्रत्येक किसान को न्यूनतम 1000 रुपए एवं अधिकतम 10,000 रुपए तक सहायतानुदान पर दिया जायेगा।

अनुदान लाभ के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट या दस्तावेज़ (Mandatory document or documents for grant benefit)

सहायक निदेशक ने बताया कि सब्जी विकास योजना 2024-25 (Vegetable Development Scheme 2024-25) के अन्तर्गत कृषकों को न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 2.5 एकड़ तक का बीज सहायतानुदान पर दिया जाएगा। सब्जी का बिचड़ा की उपलब्धता सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (सब्जी), चंड़ी नालन्दा से तथा सब्जी का बीज की उपलब्धता, बिहार राज्य बीज निगम, पटना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत अनुदान का लाभ लेने के लिए इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, दो वर्ष पूर्व से अपडेटेड राजस्व रसीद, ऑनलाइन अद्यतन रसीद, वंशावली, एकरारनामा (विहित पत्र) के आधार पर विधि मान्य भू-स्वामित्व का प्रमाण-पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर, आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा। गैर रैयत किसान एकरारनामा के आधार पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एकरारानामा का प्रारूप दिये गये Link पर उपलब्ध है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

योजना में कैसे करें आवेदन (How to apply for the scheme)

पटना उद्यान निदेशालय के सहायक निदेशक ने बताया कि उद्यान निदेशालय द्वारा इस योजना के तहत जिले के किसानों को गरमा हाइब्रिड सब्जी बिचड़ा और संकर बीज वितरित किए जाएंगे।  इस योजना के तहत उद्यान विभाग और कृषि विभाग द्वारा चयनित जिलों के लिए लक्ष्य का निर्धारण भी कर दिया गया है। इच्छुक किसान सब्जी विकास योजना का लाभ लेने के लिए उद्यान निदेशालय की विभागीय वेबसाइट  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

उद्यानिकी निदेशालय में करें संपर्क (Contact the Directorate of Horticulture)

बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय और कृषि विभाग की ओर से सब्जी विकास योजना (2024-25) हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं। आवेदन करने के लिए इच्छुक किसान सबसे पहले उद्यान निदेशालय, बिहार सरकार की वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाएं। यहां होम पेज पर योजना विकल्प में “सब्जी विकास योजना” ऑप्शन पर क्लिक करें। नए पेज पर योजना संबंधित शर्तों से सहमत वाले विक्लप पर क्लिक करें और आवेदन के लिए आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करें। आवेदन प्रकार और डीबीटी किसान पंजीकरण संख्या भरें और रजिस्ट्रेशन करें। नए किसान डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण कर डीबीटी पंजीकरण संख्या प्राप्त करते हैं और योजना में आवेदक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने प्रखंड या जिले के कृषि या बागवानी निदेशालय के कार्यालय में संपर्क करें।

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