ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर 55 प्रतिशत की सब्सिडी

पोस्ट -06 नवम्बर 2024 शेयर पोस्ट

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : किसानों को पैडी हार्वेस्टर पर 55 प्रतिशत की सब्सिडी, 10 नवंबर तक यहां करें आवेदन

e–Krishi Yantra Yojana MP : देशभर में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीद की प्रक्रिया चल रही है, तो कुछ राज्यों में धान खरीद की धीमी प्रक्रिया और उठान में देरी देखी जा रही है। इन सब के बीच मध्यप्रदेश के किसानों के पास अनुदान पर धान हार्वेस्टर (Paddy Harvester) खरीदने का सुनहरा अवसर है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष कृषि यंत्रों एवं मशीनों पर जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग अनुदान लाभ दिया जा रहा है। इस कड़ी में राज्य शासन द्वारा राज्य के किसानों को धान काटने वाले कृषि यंत्र चैन हार्वेस्टर (Chain Harvester) पर 55 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए  संचालनालय  कृषि अभियांत्रिकी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर से धान फसल का अधिक क्षेत्राच्छादन अनुसार कुल 13 जिलों में कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर (Agricultural Machinery Track Type Paddy Harvester) हेतु कृषकों के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक कृषक दिनांक 10-11-2024 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 11 नवंबर 2024 को लॉटरी संपादित कर पैडी हार्वेस्टर मशीन पर सब्सिडी दी जाएगी।

कृषकों को कितना मिलेगा अनुदान? (How much subsidy will farmers get?)

प्रदेश शासन द्वारा किसानों को अनुदान पर कृषि व फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोगी कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य में विभिन्न कृषि यंत्र अनुदान योजनाएं लागू की जाती है। इनमें कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया जाता है। ऐसे में शासन द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए धान कटाई में उपयोग होने वाले ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर मशीन हेतु जिलेवार लक्ष्य जारी किए गए हैं। इसमें चयनित सामान्य वर्ग के कृषकों को कृषि यंत्र पैडी हार्वेस्टर (Paddy Harvester) पर 45 प्रतिशत, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं लघु एवं सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि विभाग की तरफ से यह सब्सिडी कृषि यंत्र की इकाई लागत पर दी जाएगी, जो इच्छुक कृषक कृषि यंत्र पर अनुदान लाभ लेना चाहते हैं, वे ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध “सब्सिडी कैलकुलेटर” पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी का विवरण देख सकते हैं।

पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Process to apply online on the portal)

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल, मध्यप्रदेश शासन पर अनुदानित कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर के लिए दिनांक 30 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किए जा चुके हैं। पैडी हार्वेस्टर (Paddy Harvester) लेने के इच्छुक कृषक दिनांक 10 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन पोर्टल “ई-कृषि यंत्र अनुदान” पर आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। कृषक को कृषि यंत्र धान हार्वेस्टर हेतु राशि 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।

अनुदान हेतु अनिवार्य दस्तावेज (Mandatory documents for grant)

धान काटने वाले ट्रैक टाईप पैडी हार्वेस्टर के लिए सभी वर्ग के किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत उक्त धान हार्वेस्टर यंत्र अनुदान पर लेने हेतु आवेदन करने के लिए कृषक के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी एवं अन्य आवश्यक सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी), बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति, डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), खसरा / खतौनी, बी1 की नकल जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज का होना अनिवार्य होगा। सभी पंजीकृत किसान प्रदेश शासन के e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (e-Krishi Yantra Subsidy Portal) पर अपना ऑनलाइन आधार ओटीपी (OTP) के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। वहीं, नए कृषकों को पहले एमपी ऑनलाइन (mp online) या सीएससी सेंटर (CSC Center) पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण (Registration) कराना होगा और इसके बाद वे कृषि यंत्र पैडी हार्वेस्टर हेतु पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।

अनुदान प्राप्त करने की ये रहेगी पात्रता (Eligibility to receive grant will be as follows)

आवेदन के सात दिवस के अंदर कृषक द्वारा निम्न दस्तावेज पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक यंत्र को क्रय कर सकेंगे। कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी। डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाए जाने, क्रय अनुसार कृषि यंत्र ट्रैक टाईप पैडी हार्वेस्टर उपयुक्त पाये जाने तथा योजना की शर्तो की पूर्ति उपयुक्त पाए जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

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