Krishi Yantrikaran Yojana UP 2024 : देश में अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा हर संभव कदम उठाएं जा रहे है। इसमें फसलों की पैदावार में बढ़ावार एवं खेती में लागत और समय दोनों की बचत करने के उद्देश्य से कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनमें किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र एवं खेती के उपकरण उपलब्ध करवाएं जा रहे है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के किसानों के लिए प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना एवं फसल अवशेष प्रबंधन (In-Situ) योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है। सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के तहत कृषि यंत्र- कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए किसानों को बंपर सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेशभर में इच्छुक किसान योजना में 20 दिसंबर 2024 तक आवेदन के लिए बुकिंग कर सकेंगे।
राज्य कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र- कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंकी की स्थापना के लिए सरकर 80 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है। इसमें किसानों को समस्त कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर और हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40 प्रतिशत तथा फार्म मशीनरी बैंकी की स्थापना पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
एक किसान परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) एक वित्तीय वर्ष में 10 हजार से अधिक अनुदान वाले अधिकतम दो कृषि यंत्रों के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग परियोजना (लागत 100 लाख) पर 40 लाख अनुदान मिलेगा। कस्टम हायरिंग सेंटर (इन-सीटू योजना) परियोजना (लागत 30 लाख) पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा सकेगा। कृषि ड्रोन व सहायक उपकरण के लिए कृषि स्नातक (एग्री जंक्शन) व ग्रामीण उद्यमी को कृषि ड्रोन (Krishi Drone) व सहायक उपकरण (Supporting Equipment) की खरीद पर यंत्रों के मूल्य का 50 फीसदी व अधिकतम 5 लाख रुपए (जो भी कम हो) मिलेगा। एफपीओ में कृषि ड्रोन व उनके सहायक उपकरण की खरीद करने पर यंत्रों के मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपए (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए 6 दिसंबर रात 12:00 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। इच्छुक लाभार्थी किसान 20 दिसंबर 2024 तक की रात्रि 12:00 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर 'यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें' लिंक पर क्लिक करना होगा। कृषि ड्रोन (सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन) एवं कस्टम हायरिंग सेंटर (इन-सीटू) की बुकिंग-आवेदन कृषि विभाग के नवविकसित दर्शन पोर्टल की वेबसाइट http://agridarshan.up.gov.in पर यंत्र बुकिंग प्रारंभ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन विकास खंडवार की जाएगी। पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने का विकल्प होगा। अगर पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा, तो लाभार्थी को नए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा। आवेदन अपने अथवा अपने परिवार (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधू) के मोबाइल नंबर से ही आवेदन कर सकेंगे। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि की जाएगी।
कृषि विभाग के अनुसार योजना के तहत ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी के चयन की व्यवस्था की गई है। विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन की स्थिति में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा। लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। 10 हजार से एक लाख तक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग की धनराशि 2500 रुपये होगी, जबकि एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए यह राशि पांच हजार रुपए होगी। किसानों को आवेदन के समय ही यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी. लक्ष्य अवशेष न रहने व ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले कृषकों को बुकिंग राशि वापस कर दी जाएगी।
लाभार्थियों के चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर तथा संबंधित अभिलेख अपलोड करने के लिए 30 दिन व कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग व फार्म मशीनरी बैंक के लिए अधिकतम 45 दिन का समय मिलेगा। निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इन्वेंट्री में से किसी से भी क्रय कर सकेंगे। ई-लॉटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
Website - TractorGuru.in
Instagram - https://bit.ly/3wcqzqM
FaceBook - https://bit.ly/3KUyG0y