किसानों को बागवानी मशीनों एवं उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी

किसानों को बागवानी मशीनों एवं उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी
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20 पी.टी.ओ एच.पी. तक के ट्रैक्टर सहित 30 से अधिक बागवानी मशीनों एवं कृषि उपकरणों पर सरकार दे रही विशेष सब्सिडी

Subsidy on Horticulture Machinery and Equipments : देश में बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। सरकार द्वारा इसके लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में किसानों को सस्ते दामों पर पौधों के साथ ही अनुदानित मूल्य पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि बागवानी खेती में इन यंत्रों के उपयोग से उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य में बागवानी क्षेत्र के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने हेतु सरकार किसानों को बागवानी में उपयोग होने वाले 30 से अधिक कृषि उपकरणों को खरीदने के किए बंपर सब्सिडी दे रही है। इन कृषि यंत्रों के उपयोग से किसान बागवानी खेती के कामों को कर सकते हैं, इससे फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी। किसान सरकार की इस योजना में लाभ कैसे उठा सकते हैं और मशीन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी आदि के बारे में जानते हैं।  

मशीनों एवं उपकरणों पर कितना दिया जाएगा अनुदान (How much grant will be given on machines and equipment)

बागवानी विभाग, हरियाणा सरकार की एक्स पर जारी पोस्ट्स के अनुसार, हरियाणा सरकार राज्य में बागवानी मशीनों एवं उपकरणों के लिए विशेष अनुदान की योजना संचालित कर रही है। इसके अंतर्गत सरकार बागवानी में उपयुक्त 30 से अधिक मशीनों और उपकरणों पर किसानों को 40-50 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। यानी इसमें राज्य बागवानी विभाग द्वारा कृषि मशीनों और उपकरणों की इकाई लागत का 40 से 50 फीसदी अनुदान का लाभ किसानों को दिया जाएगा। सरकार द्वारा बागवानी मशीनों पर अनुदान देने का उद्देश्य हरियाणा में बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। 

इन 30 से अधिक मशीनों एवं उपकरणों के लिए मिलेगा अनुदान (Grant will be available for more than 30 machines and equipment)

बागवानी में मशीनों और उपकरणों हेतु विशेष अनुदान योजना के तहत किसानों को 30 से अधिक मशीनों के लिए अनुदान मिलेगा। इसमें निम्नलिखित उपकरण शामिल है :-

  • ट्रैक्टर 20 पी.टी.ओ. एच.पी. तक 
  • ट्रैक्टर चालित उपकरण (रोटरी टिलर, आलू बोने की मशीन, आलू हार्वेस्टर, पोस्ट होल डिगर और न्यूमेटिक सब्जी ट्रांसप्लांटर) 
  • स्वचालित बागवानी मशीनरी (पेड़ के रखरखाव के लिए), स्वचालित प्लेटफार्म और रोटावेटर-कल्टीवेटर
  • पावर ट्रिलर
  • पौध संरक्षण उपकरण (पावर वीडर, नैपसैक सोयर, ट्रैक्टर स्वचलित स्प्रेयर, स्वचालित मिस्ट ब्लोअर और इंजन संचालित पोर्टेबल स्प्रेयर) और अन्य उपकरण (ब्रश कटर, मैनुअल सब्जी सीडर आदि)  पर सरकार 40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। 

आवेदन के लिए आवश्क दस्तावेज (Documents required for application)

हॉर्टिकल्चर विभाग की पोस्ट्स के मुताबिक, आवेदक को निम्निलिखत दस्तावेजों की आवश्कता होगी :- 

  • आवेदक का व्यक्तिगत विवरण 
  • मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बागवानी फसलों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)
  • परिवार का पहचान-पत्र (PPP) यानी फैमिली आईडी
  • आवेदक के बैंक अकांउट का पूरा विवरण जैसे- खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, आईएफएससी (IFSC) कोड आदि।
  • आवश्यकता होने पर अनुसूचित वर्ग (scheduled class) का प्रमाण-पत्र भी देना होगा

मशीनों पर अनुदान के लिए ऐसे करें आवेदन (How to apply for grant on machines)

हॉर्टिकल्चर मशीनों और कृषि उपरणों पर अनुदान लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान सबसे पहले हरियाणा बागवानी विभाग की वेबसाइट https://hortnet.gov.in/StatesNewDesign/Login-har.aspx  पर जाएं। होम पेज पर सर्विस टू फार्मर सेक्शन में अप्लाई फॉर हॉर्टिकल्चर योजना के विकल्प पर क्लिक करें। बागवानी मशीनों और उपकरणों पर मिलने वाले विशेष अनुदान का विकल्प चुनें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक पंजीकरण करें। इसके बाद योजना का आवेदन फॉर्म भरें और आवेदन को सफलतापूर्वक सबमिट करें। इस तरह आप योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे।    

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें (Contact here for more information)

अगर आप हरियाणा से हैं और बागवानी फसलों की खेती करते हैं, तो आप बागवानी यंत्रों/उपकरणों पर अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। बागवानी विभाग हरियाणा सरकार द्वारा मशीनों और उपकरणों के लिए 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए किसान को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु किसान आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर विजिट कर सकते हैं।  इसके अलावा जिले के उद्यान अधिकारी अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-2021 पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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