कृषि विभाग की योजनाओं से 5 लाख किसानों को मिला लाभ

कृषि विभाग की योजनाओं से 5 लाख किसानों को मिला लाभ
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कृषि विभाग की योजनाओं में 5 लाख से अधिक किसानों को मिला लाभ, कम दरों पर दिए जा रहे खाद, बीज और कृषि यंत्र

Agriculture Department Madhya Pradesh : किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को कम दरों पर खाद, बीज सहित कृषि यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में  अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा के लिए सोलर पंप की स्थापना से लेकर अलग-अलग तरह के कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाते हैं। साथ ही किसानों को कम दरों पर बीज और फर्टिलाइजर जैसे अन्य कृषि इनपुट भी दिए जाते हैं। इसी क्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रम (Food and Nutrition Security Programme) के तहत 5 लाख 15 हजार 772 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना अंतर्गत 66 हजार 412 हितग्राहियों को लाभ मिला है। इनके दोनों कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग द्वारा किसानों को सस्ते दाम पर बीज (Seed), खाद (Fertilizer) और कृषि मशीनरी (Agricultural Machinery) उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य कृषि विभाग द्वारा संचालित इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। 

किसानों को नवीनतम तकनीकों की जानकारी (Information about latest technologies to farmers)

इसके अलावा, केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ‘आत्मा’ कार्यक्रम के तहत कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है। इस कार्यक्रम के तहत कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, कृषि विज्ञान मेला, किसान संगोष्ठी इत्यादि द्वारा प्रदेश के किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। वर्ष 2023-24 में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 2 लाख 35 हजार 767 किसानों को इसका लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग द्वारा किसानों को विकास खण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा रहा है।

नलकूप खनन पर 75 प्रतिशत अनुदान (75 percent subsidy on tube well mining)

किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा भूमिगत जल का दोहन करके सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नलकूल खनन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को नलकूप खनन पर इकाई लागत का 75 प्रतिशत (25000 रूपए तक) और ट्यूबवेल सबमर्सिबल पंप की फसल स्थापना के लिए इकाई लागत का 75 प्रतिशत (15000 रूपए तक) अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ शाजापुर और इंदौर को छोड़कर पूरे मध्यप्रदेश में प्रभावी रूप से लागू है। इस योजना के तहत चालू वर्ष 2024-25 में 212 किसानों को लाभान्वित किया गया है। वहीं, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में वर्ष 2024-25 के लिए 2169 समूह स्वीकृत हुए हैं, जिसके तहत करीब 43 हजार 380 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक कृषि के प्रसार एवं किसानों को प्रोत्साहन के उद्देश्य से मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया गया है। 

नलकूप खनन योजना कैसे ले अनुदान लाभ? (How to avail grant benefit from tube well mining scheme?)

नलकूप खनन योजना के तहत मध्यप्रदेश के मूल निवासी किसान ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किसान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए और उसके पास राज्य में कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। मध्यप्रदेश के शाजापुर और इंदौर जिले के किसान इस योजना में लाभ के लिए अपात्र होंगे। पात्र किसान मध्य प्रदेश में अपने संबंधित जिले में उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के कार्यालय में जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर नलकूप खनन का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन के लिए कृषक के पास पासपोर्ट साइज फोटा, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, कृषि भूमि होने का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। 

किसानों को सौर ऊर्ज से जोड़ने की योजना (Scheme to connect farmers to solar energy)

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में 30 लाख किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के ऊर्जा विभाग को तय समय-सीमा में सुनियोजित कार्य-योजना बनाने के लिए कहा है। इससे बिजली सब्सिडी दर में भी कमी आएगी और किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराया जा सकेगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अनुसार, विभाग को ट्रांसफार्मर एवं बिजली लाइनों के मेंटीनेंस की कार्य-योजना बनाने और अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन देने के आदेश दिए गए है। आरडीएसएस योजना में 12 लाख 57 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 6 लाख 70 हजार 644, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 77 हजार 100 और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 5 लाख 9 हजार 338 स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं।

किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on agricultural equipment to farmers)

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को अलग-अलग योजना के तहत अलग-अलग तरह के कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जाते हैं। अभी संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मप्र, भोपाल द्वारा कृषि यंत्र मिनी दाल मिल एवं मिलेट मिल के आवेदन करने की तारीख  26 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 27 जनवरी 2025 को लॉटरी संपादित की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति 26 जनवरी तक पोर्टल पर अपने आवेदन कर सकते हैं।  मध्य प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। कृषि यंत्र अनुदान लेने के इच्छुक किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

कैसे करें आवेदन? (How to apply?)

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अगर किसान योजना के तहत लक्षित कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार ओटीपी (OTP) के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं, जिन किसानों ने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन्हें एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।

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