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न्यूमेटिक प्लांटर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर यंत्र पर सब्सिडी, आवेदन आमंत्रित

न्यूमेटिक प्लांटर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर यंत्र पर सब्सिडी, आवेदन आमंत्रित
पोस्ट -22 मई 2025 शेयर पोस्ट

किसानों के लिए खुशखबरी! सब्सिडी पर न्यूमेटिक प्लांटर, हैप्पी सीडर व सुपर सीडर यंत्रों के आवेदन आमंत्रित

Krishi Yantra Subsidy Applications invited : कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेष जैसे भूसा, तना, डंठल और पत्तियों को जलाने से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। साथ ही, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है, जिससे फसलों की पैदावार कम होती है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार कृषि यंत्र (Krishi Yantra) सब्सिडी योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर फसल अवशेष प्रबंधन के उन्नत यंत्र देती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी “कृषि यंत्र सब्सिडी योजना” (Krishi Yantra Subsidy Scheme) के तहत आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए अनुदान दिया जाता है। ऐसे में संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025 के तहत कई कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसान इस योजना के माध्यम से फसल अवशेषों के बेहतर प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और न्यूमेटिक प्लांटर जैसे आधुनिक यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं । प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, जिसके बाद लॉटरी सिस्टम के माध्यम से लाभार्थी का चयन होगा। इस लेख में हम बताएंगे कि सब्सिडी पर यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या होगी? 

आवेदन प्रक्रिया? (Application process?)

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा कपास एवं मक्के के चिन्हांकित जिलों के लिए न्यूमेटिक प्लांटर एवं नरवाई प्रबंधन के हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर यंत्रों के आवेदन दिनांक 19 मई 2025 से आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक किसान खुद या एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर से ऑनलाइन पोर्टल “e-कृषि यंत्र अनुदान” पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क भी कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, उसके बाद लॉटरी प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी किसानों का चयन किया जाएगा। इसकी सूचना पोर्टल पर अलग से प्रकाशित की जाएगी। विभाग द्वारा आवेदन के लिए अभी अंतिम तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। 

कृषि कार्यालय से प्राप्त करें अधिक जानकारी (Get more information from the agriculture office)

अनुदान पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसान आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर यंत्रों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि नए किसान एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद किसान अनुमोदित कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  आवेदन के साथ किसान को स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री  के नाम से बनाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

  • कृषि यंत्र न्यूमेटिक प्लांटर  के लिए राशि रुपए 10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • कृषि यंत्र हैप्पी सीडर के लिए राशि रुपए 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • कृषि यंत्र सुपर सीडर हेतु राशि रू. 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।

किसान को 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान (40 to 50 percent subsidy to farmers)

यह योजना उन किसानों के लिए सुनहरा मौका है, जो खेती में स्मार्ट समाधान चाहते हैं तथा खेती को अधिक लाभदायक और पर्यावरण अनुकूल बनाना चाहते हैं। ऐसे सभी किसान योजना में आवेदन कर उन्नत कृषि यंत्रों पर अलग-अलग अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार, लाभार्थी किसान को अलग-अलग अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। योजना के तहत हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर, न्यूमेटिक प्लांटर की लागत पर अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (e- Krishi Yantra Subsidy Portal) पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर (Subsidy Calculator) पर कृषि यंत्र की लागत कीमत के अनुसार, किसान मिलने वाली सब्सिडी का विवरण जांच सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे? (What will be the required documents?)

योजना के तहत इन तीनों कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए कृषक के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (जिस पर OTP एवं सभी आवश्यक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी), बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति, डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), खसरा/खतौनी या बी1 की नकल, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड जैसे कुछ आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है। इनकी आवश्यकता कृषक को आवेदन करते समय व लॉटरी प्रक्रिया में चयन होने के बाद सत्यापन के समय रहेगी। 

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