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कृषि मशीन सब्सिडी : पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन पर किसानों को मिलेगी 50% सब्सिडी

कृषि मशीन सब्सिडी : पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन पर किसानों को मिलेगी 50% सब्सिडी
पोस्ट -21 दिसम्बर 2022 शेयर पोस्ट

धान रोपाई (राइस ट्रांसप्लांटर) मशीन पर किसानो को मिलेगी 2.25 लाख तक सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया

बिहार सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक यंत्रों से जाड़ने के लिए राज्य में कृषि यंत्रीकरण योजना का संचालन कर रही है। यह बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से राज्य में आधुनिक यंत्रों के इस्तेमाल के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत किसानों को खेती में काम आने वाले निराई-गुडाई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई एवं भंडारण आदि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए बिहार सरकार की ओर से आवेदन प्रक्रिया जारी है। जिसके तहत राज्य में इच्छुक किसान बिहार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक देकर योजना का लाभ उठा सकता है। बिहार कृषि यंत्री करण योजना के तहत राज्य में किसानों को व्यक्तिगत तौर पर कुल 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इसमें धान रोपाई मशीन भी शामिल है। बिहार कृषि विभाग इस योजना के तहत धान रोपाई (राइस ट्रांसप्लांटर) मशीन भी अब आधे दामों पर किसानों को दिया जा रहा है। धान रोपाई (राइस ट्रांसप्लांटर) मशीन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए वेबसाइट ऑनलाइन फार्म मैकेनाइजेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (ओएफएमएएस) पर आवेदन कर सकते है। आइए ट्रैक्टरगुरु के इस लेख के माध्यम से धान रोपाई मशीन पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में जानते है। 

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स्वाचालित पैडी ट्रांसप्लांटर पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी 

बिहार सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में विभिन्न योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ किसानों को दे रही है। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 94.05 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे है। योजना के तहत राज्य में कुल 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देय है, जिसमें स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर (धान रोपाई) मशीन सहित जुताई, बुआई, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी इत्यादि तथा गन्ना एवं उद्यान से सम्बंधित कृषि यंत्र शामिल है। इन आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए इच्छुक किसान 31 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी यानी 2 लाख 25 हजार तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। वहीं, 4 कतार वाले स्वचलित पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत की सब्सिडी पर अधिकतम 1,20,000 रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है। योजना का लाभ किसानों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा, जो किसान पहले आवेदन करेंगे, उन्हें प्रमुखता दी जाएगी। 

आवेदन संबंधित किसी भी समस्या के लिए कृषि अधिकारी से संपर्क

कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत बिहार सरकार कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से 90 तरह के कृषि यंत्र किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएँगे। इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन मांगे गए है। प्रदेश के इच्छुक किसान कृषि यंत्री कार्यालय जाकर अपना आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए जिले इच्छुक किसान अपने निकटतम कृषि विभाग या उद्यानकी विभाग से संपर्क करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में किसी भी तरह की समस्या के लिए किसान संबंधित जिला और ब्लॉक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 

विभाग के पोर्टल पर 31 दिसंबर 2022 तक कर सकते है आवेदन

बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत राज्य के अलग-अलग जिलों में 90 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए अलग-अलग लक्ष्य जारी किए है। जारी लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर (धान रोपाई) मशीन सहित निराई, गुडाई, सिंचाई, कटाई, गन्ना और बागवानी से जुड़ी 90 प्रकार की कृषि मशीनों पर किसानों से आवेदन मांगे है। जिसके तहत अलग-अलग वर्ग के किसान 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते है। बिहार सरकार कृषि यंत्री करण योजना के तहत सभी वर्ग के किसानों को स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर (धान रोपाई) मशीन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दे रही है। इच्छुक किसान कृषि यंत्रीकरण योजना साल 2022-23 के तहत स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर (धान रोपाई) मशीन पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल http://farmech.bih.nic.in  पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा। वहीं इन मशीनों की सूची और सब्सिडी की जानकारी वेबसाइट ऑनलाइन फार्म मैकेनाइजेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (ओएफएमएएस), बिहार से ली जा सकती है। 

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पंजीयन संख्या होना जरूरी

बिहार कृषि विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए किसानों के पास पहले से पंजीयन संख्या होना आनिवार्य है। जिन किसानों के पास पंजीयन संख्या नहीं है वह पहले बिहार कृषि विभाग की डीबीटी (DBT) वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/  पर पंजीयन करवा कर पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कृषि यंत्र की खरीद पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि के ऑफिशियल पोर्टल http://farmech.bih.nic.in  पर विजिट करके ऑनलाइन पंजीयन कर सकते है। वहीं, योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 18003456214 पर संपर्क कर सकते है। ध्यार रहे कि यदि आप किसी कारण वश ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र या सीएचसी में जाकर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 

ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स 

बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर (धान रोपाई) मशीन पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। इसे सब्सिडी पर खरीदने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना में केवल राज्य का स्थाई निवासी ही आवेदन दे सकता है। आवेदन करने के लिए इच्छुक किसान के पास खेती के लिए स्वयं की भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा कृषि भूमि का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और बैक खाते में लिंक मोबाईल नंबर और वर्तमान मालगुजारी रसीद जैसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यका पड़ेगी। 

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