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किसानों को 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत सब्सिडी, आज ही करें आवेदन

किसानों को 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत सब्सिडी, आज ही करें आवेदन
पोस्ट -25 अगस्त 2022 शेयर पोस्ट

कृषि यंत्रों पर अनुदान 31 दिसंबर तक करे 90 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए अपना आवेदन

बिहार सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए बिहार सरकार राज्य में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजना चला रही है, जिनमें से एक महत्वूपर्ण योजना कृषि यंत्रीकरण भी है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास के लिए किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कर रही है। यंत्रों पर सब्सिडी देने का सरकार का मुख्य उद्देश्य किसान की पहुंच में इन मशीनों को लाना है। ऐसे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और आने वाले महीनों में किसान इन फसलों को देखभाल के कार्य में जुट जाएंगे। खरीफ सीजन की फसलों की कटाई में अब काफी वक्त है। खरीफ फसलों की निराई-गुडाई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई एवं भंडारण आदि में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत बिहार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य के किसानों को 31 दिसंबर तक आवेदन करने को कहा है। किसानों को व्यक्तिगत तौर पर योजना के तहत बिहार कृषि विभाग 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी यानि छूट दी जाएगी। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए जिले इच्छुक किसान अपने निकटतम कृषि विभाग या उद्यानकी विभाग से संपर्क करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में किसी भी तरह की समस्या के लिए किसान संबंधित जिला और ब्लॉक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए ट्रैक्टर गुरू के इस लेख के माध्यम से बिहार कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना में आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानते है।

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कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसानों से मांगे आवेदन 

बिहार सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत राज्य के अलग-अलग जिलों में 90 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए अलग-अलग लक्ष्य जारी किए है। कृषि यंत्रीकरण योजना में सरकार की से जारी लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने किसानों से आवेदन मांगे है। जिसके तहत अलग-अलग वर्ग के किसान 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते है। योजना के तहत निराई, गुडाई, सिंचाई, कटाई, गन्ना और बागवानी से जुड़ी 90 प्रकार की कृषि मशीनों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। इन मशीनों की सूची और सब्सिडी की जानकारी वेबसाइट ऑनलाइन फार्म मैकेनाइजेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (ओएफएमएएस), बिहार से ली जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले यह अनुदान राशि सिर्फ 10 प्रकार के कृषि यंत्रों पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने अब इस योजना में किसानों को 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का फैसला किया है।

कृषि यंत्रीकरण योजना में सम्मिलित इन कृषि यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी

कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत बिहार सरकार कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से सम्मिलित ट्रैक्टर (अधिकतम 70 एच.पी.), पैडी ट्रांसप्लांटर, रोटावेटर, रोटरी टीलर, पॉवर टिलर (15 एच.पी. 8.71 एच.पी. तक), लेजर लैंड लेवलर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, सब सायलर, रीपर, रीपर बाइंडर, थ्रेशर, जीरो टिलेज/सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल/मल्टी क्रम प्लांटर, हैपी सीडर, पोटैटो प्लांटर, रेज्ड वेड प्लांटर, सुगरकेन कटर कम प्लांटर, पावर वीडर, स्ट्रा वेलर विदाउट रैक, स्ट्रा रीपर/ स्ट्रा कम्बाईन, मखाना पापिंग मशीन, पैडी थ्रेसर (मैनुअल), पावर आपरेटेड/ मेज थ्रेसर सहित कई अन्य यंत्रों सहित लगभग 90 तरह के कृषि यंत्र किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएँगे। इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन मांगे गए है। प्रदेश के इच्छुक किसान कृषि यंत्री कार्यालय जाकर अपना आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते है।

कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी राशि

कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत बिहार के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद लागत पर किसान वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। बिहार सरकार राज्य में विभिन्न कृषि यंत्रों को खरीदने पर अनुदान राशि 40 से लेकर 80 प्रतिशत तक प्रदान की जाएंगी। यह सब्सिडी किसान को योजना में सम्मिलित श्रेणी के यंत्रों में से जो भी कृषि यंत्र किसान खरीदना चाहता है उस कृषि यंत्र का लागत मूल्य का 40 से 80 प्रतिशत की राशि सरकार से सब्सिडी के रूप मे प्राप्त कर सकता है। साथ ही विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में किसी भी तरह की समस्या के लिए किसान संबंधित जिला और ब्लॉक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में 94.05 करोड़ खर्च करेगी सरकार 

जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों बिहार सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना का इस वर्ष 2022-23 में कार्यान्वयन के लिए 94.05 करोड़ रूपए खर्च करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में किसानों को विभिन्न योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ देने के लिए बजट तैयार कर लिया गया है। बिहार सरकार द्वारा इस राशि को फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों (हैपी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ रीपर, रीपर कम बाईंडर समेत अन्य) पर कुल राशि का 33 फीसदी यानी 31.03 करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च किए जाएंगे। पोस्ट हार्वेस्ट और हार्टिकल्चर से संबंधित यंत्रों (मिनी रबर राईस मिल, राईस मिल, चौन सॉ समेत अन्य) पर कुल राशि का 12 फीसदी यानी 11.28 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कतार में बुआई के यंत्रों (सीड ड्रील, पोटैटो प्लांटर, सुगरकेन कटर कम प्लांटर समेत अन्य) पर कुल राशि का 7 फीसदी यानी 6.58 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इसके अलावा गया जिला के डुंगेश्वरी पर्वत और ब्रह्मयोणि पर्वत पर 25 करोड़ की लागत से रोपवे लगेंगे। वहीं योजना का लाभ किसानों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। बिहार कृषि विभाग की योजना के तहत जो किसान कृषि मशीनों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें आवेदन करना होगा, जो किसान पहले आवेदन करेंगे, उन्हें प्रमुखता दी जाएगी।

आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स 

बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों से आवेदनद आमंत्रित किए गए हैं। राज्य का कोई भी स्थाई निवासी किसान जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। वह इस योजना में सब्सिडी के  लिए अपना आवेदन कर सकते है। लाभार्थी किसान के पास खेती के लिए स्वयं की भूमि स्वामित्व कृषि भूमि का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नम्बर जो आधार कार्ड और बैक खाते में लिंक हो।, वर्तमान मालगुजारी रसीद आदि सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।  

कृषि यंत्र पर सब्सिडी हेतु कैसे करें आवेदन

बिहार सरकार राज्य के किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इच्छुक किसान को बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/  पर जाकर आवेदन करना होगा। लेकिन ऑनलाइन आवेदन के लिए पहले आपको कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पर पंजीकरण करवा के पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। योजना की विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अन्य शर्ते विभाग की वेबसाई पर उपलब्ध है तथा अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से  संपर्क कर सकते हैं।

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