मत्स्य विक्रेताओं को आइस बॉक्स लगे थ्री व्हीलर वाहन पर सब्सिडी

मत्स्य विक्रेताओं को आइस बॉक्स लगे थ्री व्हीलर वाहन पर सब्सिडी
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मत्स्य विक्रेताओं को 50 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे आइस बॉक्स लगे तीन पहिया वाहन

Mukhyamantri Machhua Kalyan Yojana 2025 : मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें मत्स्य पालन करने वाले मछुआरों और विक्रेताओं को वित्तीय सहायता सहित कई सुविधाएं दी जा रही है। इस कड़ी में मत्स्य व्यवसाय से जुड़े मछली विक्रेताओं के लिए एक बड़ी खबर है। मछली उत्पादन (Fish Production) के साथ-साथ ताजी और स्वच्छ मछली की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार (Bihar Government) ने “मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना” शुरू की है। इस योजना के माध्यम से मछुआरों / मत्स्य विक्रेताओं (Fish vendors) को उपकरण, सामग्री, थ्री-व्हीलर वाहन और आईस बॉक्स आदि अनुदान पर दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य तथा अन्य वर्ग के मछुआरे, अनुसूचित जाति, जनजाति, जीविका समूह और मछलियों की बिक्री से जुड़े एफपीओ को दिया जाएगा।  

अनुदान पर आइस बॉक्स लगे थ्री-व्हीलर वाहन (Three-wheeler vehicles fitted with ice boxes on subsidy)

'मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना' (Mukhyamantri Machhua Kalyan Yojana ) का मुख्य उद्देश्य राज्य के मछुआरों को मत्स्य शिकारमाही (fish hunter) के लिए नि:शुल्क मत्स्य शिकारमाही और विपणन किट और मत्स्य विक्रेताओं (Fish vendors) को अनुदानित दर पर मत्स्य परिवहन के लिए थ्री-व्हीलर-आईस बॉक्स सहित उपलब्ध कराना है ताकि उपभोक्ताओं तक स्वच्छतापूर्वक हाईजीनिक अवस्था में ताजी मछली (fresh fish) को पहुंचाने में सहूलियत हो और रोजगार के नए अवसर के साथ-साथ मछुआरों और मत्स्य वेंडरों की सालाना आय और मुनाफे में बढ़ोतरी हो सकेगी। 

'मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना' (Mukhyamantri Machhua Kalyan Yojana) के अंतर्गत मत्स्य परिवहन योजना के तहत मत्स्य विक्रेता जो थोक / खुदरा मत्स्य बिक्री का काम करते हो को निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान पर थ्री व्हीलर विथ आईस बॉक्स सहित वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे  मत्स्य विक्रेताओं को बेहतर संसाधन मिलेंगे और घर-घर ताजी मछलियां पहुंचाना आसान होगा। 

मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट हेतु कितना मिलेगा अनुदान? (How much subsidy will be given for fishing and marketing kit?)

योजना के तहत आइस बॉक्स लगे तीन पहिया वाहन की कीमत तीन लाख रुपए निर्धारित की गई। इसके लिए लाभुकों को केवल 1.5 लाख रुपए देने होंगे। मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट वितरण की योजना के तहत राज्य के मछुआरों / मत्स्य विक्रेताओं / मत्स्य वेंडरों को '100 प्रतिशत अनुदान' पर मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट उपलब्ध कराया जाएगा। 

'मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना' का क्रियान्वयन (Implementation of 'Chief Minister Fisherman Welfare Scheme')

बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा 'मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत चयनित लाभुक द्वारा सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता एजेंसी से थ्री व्हीलर- आईस बॉक्स सहित वाहन / मत्स्य शिकारमाही और विपणन किट कोटेशन खुद प्राप्त कर जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। चयनित लाभुकों द्वारा अपना अंशदान संबंधित एजेंसी के नाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा चिन्हित एजेंसी अथवा जिला मत्स्य कार्यालय में जमाकर पावती पाएंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा लाभार्थी और एजेंसी से मिली क्रमश: पावती और Advice से मिलान के बाद लाभुक को वाहन / किट की आपूर्ति करने के लिए कार्यादेश संबंधित एजेंसी को निर्गत की जाएगी। मत्स्य शिकारमाही, विपणन किट और थ्री व्हीलर-आईस बॉक्स सहित वाहन का वितरण जिलों में कैंप लगाकर किया जाएगा। 

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कहां करें? (Where to apply online for the scheme?)

बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर दी गई जानकारी के अनुसार, "मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" 2024-25 के लिए आवेदन आंमित्रत किए गए हैं। इच्छुक मत्स्य विक्रेता 31 मार्च तक मत्स्य निदेशालय, बिहार की विभागीय वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत मछुआरों को उपकरण, वाहन व आइस बॉक्स पर अनुदान मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड एवं जिले के मत्स्य निदेशालय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान मत्स्य निदेशालय के टोल फ्री नंबर 1800-345-6185 पर भी कॉल कर योजना से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

कैसे होगा लाभार्थियों का चयन ? (How will the beneficiaries be selected?)

इस राज्य योजना के तहत आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अपना मोबाइल नंबर और बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी (IFSC) कोड अंकित किया जाएगा। योजना में आवेदन के बाद लाभुकों का चयन, उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। आवेदक द्वारा अपने मत्स्य विक्रय स्थल, दुकान के साथ अपना फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड साइज में) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदक को स्व-हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र समर्पित करना होगा कि मत्स्य विक्रय स्थल विवाद रहित है तथा आवेदक जिन्हें पूर्व में सदृश्य मत्स्य विपणन, वाहन योजना का लाभ प्राप्त है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

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