PMMSY : सरकार ने मत्स्य पालन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

PMMSY : सरकार ने मत्स्य पालन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई
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मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तक बढ़ाई

PM Matsyasampada Yojana Online Registration Date : ग्रामीण क्षेत्र में मछली पालन कमाई करने का एक बेहतर करोबार है। वर्तमान में कई किसान मछलियों के उत्पादन से लाखो-करोड़ो की कमाई भी कर रहे हैं। वहीं, सरकार द्वारा मछली पालकों के लिए विभिन्न योजनाओं लागू की गई। इनमें प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (PMMSY) भी शामिल है। इस योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति को मछली पालन प्रशिक्षण (Skills Training) एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, लाभार्थी को अनुदान भी दिया जाता है। 

इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मछली पालन (fish farming) बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए, सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM Matsyasampada Yojana Online Registration Date 2025) के तहत किसानों /मछुआरों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है। पीएमएमएसवाई योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख को बढ़ाया गया है। इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर 28 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2025 थी, जिससे अब बढ़ा दिया गया है। आइए, जानते हैं कि पीएमएमएसवाई आवेदन कैसे और कहां करें तथा आवदेन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है?

आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 (Last date to apply 28 February 2025)

लखनऊ के सहायक निदेशक मत्स्य डॉ महेश चौहान ने बताया कि चालू वर्ष 2024-25 में मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विभिन्न परियोजनाओं हेतु विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे है। उन्होंने कहा, कि अब इस योजना (PM Matsyasampada Yojana Online Registration 2025) के लिए 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए दिनांक 1 फरवरी 2025 से 21 फरवरी, 2025 तक पोर्टल खोला गया था। वहीं, अब आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। जिसकी ऑनलाइन वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in है। डॉ. महेश चौहान ने बताया कि पीएम मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (PM Matsya Sampada Yojana) विभिन्न परियोजनाओं अधिक से अधिक आवेदन करें। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय मत्स्य पालक विकास अभिकरण कमरा नं एफ-26 विकास भवन लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।  

सरकार दे रही 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी (Government is giving subsidy up to 60 percent)

सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. महेश चौहान ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) द्वारा मत्स्य पालन करने वाले किसानों को पीएम मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) 2024-25 के तहत 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत मछली पालन करने वाले किसान मत्स्य विभाग से संपर्क करके आसानी से पीएम मत्स्य संपदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana Online Registration 2025) का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत महिलाएं अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वाले मछली पालकों को 60 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा सामान्य वर्ग (General Category) के मछली पालकों को लागत पर 40 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। यह योजना प्रदेश के कई जिलों में लागू है, जिससे लाखों परिवारों को आय का साधन मिल रहा है। 

पीएम मत्स्य संपदा योजना में कौन ले सकता है लाभ? (Who can take benefit of PM Matsya Sampada Yojana?)

डॉ. महेश चौहान बताते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालकों को 2 लाख रुपए तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।  वह बताते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संप्रदाय योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी। इस योजना के शुरू होने से सरकार द्वारा मछली पालक किसानों को आर्थिक तौर पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। इससे उन्हें मछली पालन के काम में भी सहयोग मिल सके। पीएमएमएसवाई से प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार और आय का नया समाधान मिलेगा। भारत सरकार की इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग (OBC), सामान्य वर्ग (General Category)  महिलाएं अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वाले मछली पालक किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। 

किसानों को विभाग देता है प्रशिक्षण (The department provides training to farmers)

सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. चौहान बताते हैं कि मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) तथा अन्य विभागीय परियोजनाओं के लिए किसानों को समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इकाई लगाने से पहले प्रशिक्षण अवश्य लें तथा मिट्टी व पानी की टेस्टिंग अवश्य रूप से करवाएं ताकि मछली पालन यूनिट कामयाब हो सके। योजना के तहत मछली पालन करने के लिए 1 से 2 हेक्टेयर क्षेत्र में तालाब निर्माण कराया जा सकता है। विभाग की परियोजनाओं के तहत 6 फीट गहरे तालाब के निर्माण पर इकाई लागत 11 लाख रुपए अनुमानित है, जिस पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को 6.60 लाख रुपए और ओबीसी तथा सामान्य वर्ग के आवेदक को 4.40 लाख रुपए तक की सब्सिडी तालाब के निर्माण के लिए मिलेगी। 

योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for the scheme?)

डॉ. महेश चौहान ने बताते है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिक से अधिक मछली पालन आवेदन करें। इस योजना के तहत कतला, रोहू, मृगल और अन्य मछलियों प्रजातियों का पालन किया जा सकता है। इन मछलियों के पालन से किसान हर साल लगभग 1 से 2 लाख रुपए तक आसान कमाई कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट https://fisheries.up.gov.in/ पर एसओएस आईडी से रजिस्ट्रेशन करें। विभाग द्वारा आवेदन की जांच और स्वीकृति मिलेगी। इसके बाद तालाब का निर्माण कराएं और जिओ-टैगिंग प्रूफ भेजें। योजना के प्रावधानों के अनुसार, मछली पालन और तालाब निर्माण के लिए मिलने वाली सब्सिडी राशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय मत्स्य पालक विकास अभिकरण कमरा नं एफ-26 विकास भवन लखनऊ से संपर्क किया जा सकता है।

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