PM Matsyasampada Yojana Online Registration 2025 : अगर आप मछली पालन शुरू करना चाहते है, तो आप केंद्र सरकार की पीएम मत्स्यसंपदा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2025 (PM Matsyasampada Yojana Online Registration 2025) में लाभ ले सकते हैं। कई राज्यों के मछली पालकों ने केंद्र सरकार की इस योजना के तहत लाभ लेकर क्षेत्र में उन्नति की है। इस योजना के तहत सरकार मछली पालन शुरू करने के लिए किसानों/मछली पालकों को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है। अगर आप मछली पालक (fish farmer) है और सरकार की इस योजना में लाभ लेना चाहते है, तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरू की गई है। इस योजना के तहत मछली पालन क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अनुदान और बैंक लोन दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति को आवेदन करना होगा। विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी।
राजधानी लखनऊ के सहातय निदेश मत्स्य डॉ. मदेश मौदान ने बताया की चालू वर्ष 2024-25 में मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांग जा रहे है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए दिनांक 1 फरवरी, 2025 से 15 फरवरी, 2025 तक पोर्टल खोला गया है, जिसकी ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in है। आप आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन तरीके से आवेदन करें । पोर्टल पर आवेदन करने की प्रकिया 1 फरवरी, 2025 से 15 फरवरी, 2025 तक पोर्टल खोला गया है। जिसकी ऑनलाइन वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in है। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना आवेदन के लिए अंतिम तारीख 15 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
मत्स्य सहायक निदेशक ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार मछली पालन के लिए सब्सिडी दे रही है। सरकार द्वारा मत्स्य पालन करने वाले किसानों को पीएम मत्स्य संपदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana) के तहत 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। सामान्य वर्ग के मछली पालकों/किसानों को लागत का 40 प्रतिशत तथा महिलाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले मछली पालकों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी इस योजना के तहत दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मछली पालक मत्स्य विभाग से संपर्क करके आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
डॉ. महेश चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिक से अधिक मछली पालन आवेदन करें। योजना में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय मत्स्य पालक विकास अभिकरण कमरा नं. एफ-26 विकास भवन लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि पीएमएमएसवाई (PMMSY) योजना के तहत मछली पालकों को 2 लाख रुपए तक का ऋण भी आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। वह बताते हैं कि वर्ष 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के आरंभ होने से अब तक किसानों को आर्थिक सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके और इससे उन्हें मछली पालन के काम में भी सहयोग मिल सके।
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