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गहरी जुताई के सब साइलर कृषि यंत्र पर 75 हजार रुपए की सब्सिडी

गहरी जुताई के सब साइलर कृषि यंत्र पर 75 हजार रुपए की सब्सिडी
पोस्ट -07 मार्च 2025 शेयर पोस्ट

खेत की गहरी जुताई में उपयोगी सब साइलर कृषि यंत्र पर 75 हजार रुपए की सब्सिडी, यहां करें ऑनलाइन आवेदन

Subsidy on Krishi yantra Subsoiler : आने वाले दिनों में किसानों द्वारा गेहूं फसल की कटाई प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकारें पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य (Support Price) पर रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं उपार्जन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर देगी। इस प्रक्रिया के बाद किसानों द्वारा विभिन्न जुताई यंत्रों के उपयोग से खेतों की गहरी जुताई कर खेत को खाली छोड़ दिया जाएगा, ताकि अगली खेती के लिए मिट्‌टी की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इसी को देखते हुए मध्यप्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा खेत की गहरी जुताई (deep plowing) करने वाले कृषि यंत्र सब सॉइलर (Agricultural Machinery Subsoiler) पर अनुदान दिया जा रहा है। यह एक ट्रैक्टर चलित गहरी जुताई करने वाला कृषि उपकरण है, जिसका उपयोग खेत की मिट्टी को ढीला करने, गहरी जुताई करने और मिट्‌टी को तोड़कर पलटने के लिए किया जाता है। सब साइलर कृषि यंत्र (Subsoiler Krishi yantra) पर अगर आप अनुदान का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत सब साइलर पर सब्सिडी (Subsidy on SubSoiler) के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।  आइए, जानते हैं कि कृषि यंत्र सब साइलर पर कितना अनुदान (Subsidy on SubSoiler) मिलेगा और इसके लिए आवेदन कैसे किया जा सकेगा। 

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सब साइलर पर मिलेगा 40-50 प्रतिशत अनुदान (40-50% Subsidy on Subsoiler)

प्रदेश में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र/उपकरण देने के लिए सरकार द्वारा कई अनुदान योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें जिलेवार लक्ष्य तय कर महिला एवं पुरुष वर्ग, जाति वर्ग तथा जोत श्रेणी के आधार पर लाभुकों को अलग-अलग अनुदान प्रतिशत के अनुसार लाभ दिए जाने का प्रावधान है। संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मप्र, भोपाल द्वारा संचालित कृषि यंत्र अनुदान योजना (krishi yantra subsidy yojana) में सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया/ (कृषि उपकरण) के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत वर्गों के सभी कृषकों को सब साइलर मशीन की लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत यानी 75,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वही, अन्य सामान्य वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र पर लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत यानी 60,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E- Krishi Yantra Subsidy Portal) पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर सब सॉइलर के लिए उनको मिलने वाले अनुदान कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। 

सब सॉइलर पर अनुदान लाभ के लिए कौन है पात्र? (Who is eligible for subsidy benefit on Sub Soiler?)

कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल के अनुसार, योजना के तहत पात्र सभी किसान सब सॉइलर (Agricultural Machinery Subsoiler) यंत्र खरीदने के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। सरकार की इस योजना में केवल वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने पिछले पांच सालों में उक्त कृषि उपकरणों  (Agricultural Equipments) पर विभाग की किसी भी योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो। सब सॉइलर पर सब्सिडी केवल उन किसानों को दी जाएगी, जिनके पास स्वयं के नाम पर कृषि ट्रैक्टर पंजीकृत है। ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए कृषक को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 

डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) कितनी राशि का होगा? (What will be the amount of the Demand Draft (DD)?)

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सब सॉइलर (Subsoiler)  के लिए कृषकों को 7500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। योजना के तहत किसानों का चयन नहीं होने पर डिमांड ड्राफ्ट राशि वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। कृषकों को धरोहर राशि (डीडी) संबंधित जिले के कृषि यंत्री https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf के नाम से बनवाकर जमा कराना होगा। 

कृषि यंत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे? (What will be the required documents for agricultural equipment?)

कृषि यंत्र के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य होंगे :- 

  • आधार कार्ड
  • खाता सारांश (Account Summary) के लिए बैंक पासबुक कॉपी 
  • जाति प्रमाण पत्र (एसी/एसटी वर्ग के आवेदक के लिए) 
  • मोबाइल नंबर (जिस पर OTP और अन्य आवश्यक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी) 
  • भूमि का रिकॉर्ड बी-1 की नकल ( खसरा/खतौनी) 
  • ट्रैक्टर की वैध आर सी (ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए)
  • कृषक की पासपोर्ट साइज फोटो 

निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों का उपयोग आवेदन के दौरान एवं कृषि यंत्र क्रय करने के बाद उसके सत्यापन के समय होगी। 

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