Krishi Yantra Subsidy : अन्नदाता किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर है। खेती के हर छोटे-बड़े कामों में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ रीपर, हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, एमबी प्लाऊ जैसे उपकरणों की खरीद पर अब किसानों को पहले से अधिक अनुदान मिलेगा। दरसअल, बिहार में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और राज्य के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति मजूबत करने के लिए कई प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इसके तहत कृषि विभाग की कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों / उपकरणों की लागत पर (Agricultural machinery / equipment) भारी अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान यंत्रीकरण का उपयोग कर खेती-किसानी कर सके। इसी क्रम में राज्य कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने हाल ही में कृषि यंत्र निर्माताओं के साथ बैठक की। कृषि भवन पटना में हुई इस बैठक में राज्य और इससे बाहर के कृषि यंत्र निर्माताओं के साथ किसानों को गुणवत्ता युक्त कृषि यंत्र सुलभता से उपलब्ध कराने पर विचार किया गया। इस मौके पर कृषि सचिव ने कृषि यंत्र निर्माताओं (Agricultural Machinery Manufacturers) को निर्देश दिया कि किसानों को कृषि यंत्र के उपरान्त सर्विसिंग की सुविधा समय से उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा, सभी यंत्रों की विशिष्ट पहचान संख्या (unique identification number) मशीनों पर लेजर कट के माध्यम से अंकित कराई जाए।
इस बैठक में बिहार कृषि विभाग के सचिव ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा चालू वर्ष 2024-25 के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 186 करोड़ रुपए का अनुदान विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों कृषि यंत्रों/उपकरणों (Agricultural machinery / equipment ) के क्रय, फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में आधुनिक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि लगातार बढ़ाती जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों पर 250 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अनुदान किसानों को दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया है।
कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त कृषि यंत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर राज्य में मैकेनिक की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे यंत्रों की सर्विसिंग सही समय पर किया जा सके। निर्माताओं के डीलर सेंटर पर कृषि यंत्रों/मशीनों के स्पेयर पार्ट की उपलब्धता सुनिश्चित हो। कृषि सचिव ने कहा कि कृषि यंत्र निर्माताओं को अब सभी सीरियल नंबर सहित विवरणी ऑफ़मस पोर्टल (OFMAS Portal) पर अपडेट कराना होगा। एक लाख से अधिक कीमत वाले कृषि यंत्रों के लिए ई-वे बिल ऑफमास पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कृषि यंत्रों का अधिकतम खुदरा मूल्य कृषि यंत्र पर स्पष्ट रूप से अंकित करें। इसके अलावा, अपने डीलर के शोरूम में कृषि यंत्रवार अधिकतम खुदरा मूल्य (Retail Price) की लिस्ट प्रदर्शित करें।
बता दें कि कृषि यंत्रीकरण योजना (Agricultural Mechanization Scheme) कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। इसका मुख्य मकसद कृषि और संबद्ध क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले यंत्रों (Instruments) की इकाई लागत में वित्तीय सहायता (Subsidy) प्रदान करना है। इससे किसान सब्सिडी लाभ के साथ सस्ती दरों पर आसानी से उन्नत कृषि उपकरण खरीद सकते हैं, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है। बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना 2024-25 (Bihar Krishi Yantrikaran Yojana 2024-25) के अंतर्गत ट्रैक्टर, कंबाइन, ट्रॉली, बुलडोजर, वीडर, खेती के उपकरण, बीज बोने के उपकरण, सिंचाई उपकरण समेत अवशेष के प्रबंधन में उपयोग होने वाले 75 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत किसान 40 से लेकर 80 प्रतिशत अनुदान कृषि उपकरणों की खरीद पर प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा इस अनुदान की राशि को सीधे लाभार्थी किसानों के आधार सीडिंग बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के तहत अनुदानित कृषि यंत्रों/उपकरणों के लिए किसानों से समय-समय पर आवेदन मांगे जाते हैं। इसके अंतर्गत कृषि यंत्रों की खरीद के लिए राज्य के इच्छुक व्यक्तिगत प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, ग्राम संगठन और कलस्टर फेडरेशन अपनी सुविधानुसार कहीं से भी कृषि यांत्रिकरण की वेबसाइट OFMAS पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए लाभार्थी के पास प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) रजिस्ट्रेशन संख्या का होना अनिवार्य है। बिना डीबीटी Registration संख्या के सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है। आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की न्यनूतम आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के तहत इस साल 75 तरह की कृषि मशीनरी पर सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत सभी जिलों के लिए तय राशि का कम से कम 18 फीसदी अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के किसानों को दिया जाएगा। राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित सूचीबद्ध कृषि यंत्रों पर अनुदान दर प्रतिशत और अनुदान दर के अधिकतम सीमा में 10 प्रतिशत वृद्धि कर किसानों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
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