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पीएम आवास योजना : तीन लाख परिवारों के खाते मे 1200 करोड़ ट्रांसफर

पीएम आवास योजना : तीन लाख परिवारों के खाते मे 1200 करोड़ ट्रांसफर
पोस्ट -06 मार्च 2025 शेयर पोस्ट

3 लाख परिवारों को मिला पीएम आवास योजना का लाभ, डीबीटी के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए

Pradhan Mantri Awas Yojana : भारत सरकार देश के कमजोर और लो इनकम ग्रुप (एलआईजी) के बेघर लोगों को रहने के लिए पक्के घर देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) चला रही है। इस आवास योजना (Awas Yojana) के अंतर्गत उन गरीब परिवारों को खुद का आवास दिया जाता है, जिनके पास कहीं भी रहने योग्य खुद का पक्का घर नहीं है और वे झुग्गी झोपड़ी या कच्चे घरों में निवास करते हैं। इस योजना के माध्यम से देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र परिवारों को आवास लाभ मिल रहा है। इस बीच बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के अंतर्गत 3 लाख परिवारों को आवास की  बड़ी सौगात मिली है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Mukhyamantri Nitish Kumar) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तीन लाख लाभार्थी परिवारों को डीबीटी के माध्यम से 1200 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। एक समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाभार्थी परिवारों को इस राशि का भुगतान किया।

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लाभार्थियों के खाते में पहुंची राशि (The amount reached the beneficiaries' account)

मुख्यमंत्री नीतीश के क्लिक करते ही यह राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंच गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने  पिछले साल 7 अक्टूबर को 1 लाख 5 हजार लाभार्थियों को आवास योजना की पहली किस्त के रूप में 420 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। अपने संबोधन में नीतीश ने लाभार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कार्यक्रम आयोजन के लिए ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) को भी बधाई दी और अधिकारियों से कहा कि वे केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित करें, जिससे लोगों को जल्द से जल्द इन योजनाओं का लाभ मिले। लाभुकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इस पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करें। 

लाभार्थियों को कब मिलेगी दूसरी और तीसरी किस्त? (When will the beneficiaries get the second and third installments?)

मुख्यमंत्री ने कहा कि, अगले सौ दिनों में इन लाभार्थियों को आवास के लिए दूसरी और तीसरी किस्त (Installment) के रूप में और 80 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मनरेगा योजना (MNREGA Scheme) के अंतर्गत 90 दिनों के अकुशल मजदूरी (unskilled wages) के रूप में 22,050 रुपए तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (Lohia Swachh Bihar campaign) के माध्यम से शौचालय निर्माण (Toilet Construction) के लिए 12 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी परिवारों को 1 लाख 54 हजार 50 रुपए का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रति लाभुक 1,54,050 (एक लाख चौवन हजार पचास) रूपए दिए जायेंगे। तीन लाख लाभार्थियों को अगले सौ दिनों में डीबीटी के माध्यम से 4621.50 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।

प्रत्येक लाभार्थी को 48 हजार रुपए दे रही सरकार (Government is giving 48 thousand rupees to each beneficiary)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-Gramin) के लाभुकों को कुल 1.20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि तीन किश्तों में आवास निर्माण के लिए दी जाती है। यह लाभार्थी को आवास निर्माण की प्रगति के साथ दी जाती है। इस योजना में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है। इस योजना के लिए राज्य सरकार अपने अंश के रूप में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 48 हजार रुपए की सहायता राशि दे रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) तहत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य को कुल 7,90,648 आवास लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 

किन लाभार्थी परिवारों को मिलता है आवास का लाभ (Which beneficiary families get the benefit of housing)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत निम्नलिखित लाभार्थी परिवारों को आवास लाभ मिलता है:-

  • पीएमएवाई-जी (PMAY-G) के पात्र मानदंड के अनुसार, इस योजना में उन परिवारों को ही शामिल किया जाएगा, जिनके मौजूदा घर में एक या दो कमरों की कच्ची दीवार या कच्ची छत हो। 
  • ऐसे परिवार जो अभी कच्चे घर या झोपड़पट्टी में रहकर दिन गुजारा करते हैं।
  • दो से अधिक कमरों के बुनियादी सुविधाओं वाले घर में रहने वाले परिवार को आवास योजना के लिए अपात्र माना गया है। 
  • जिस परिवार में थ्री व्हीलर मोटर व्हीकल, फोर व्हील वाला कृष‍ि उपकरण या 3.5 लाख रुपए और इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) हो।
  • परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। 
  • परिवार के किसी भी  सदस्य का प्रतिमाह वेतन 15 हजार रुपए से अधिक हो, इनकम टैक्स (Income Tax) के दायरे में आने वाला परिवार, पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, व्यापार कर (Trade Tax) भरने वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित कृषि भूमि या 05 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि हो, उन्हें इस योजना में लाभ के लिए अपात्र माना गया है।  

पीएमएवाई-जी में आवेदन कैसे करें (How to apply for PMAY-G)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ग्रामीण इलाकों में आवासहीन गरीब परिवारों को रहने के लिए पक्का मकान निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-Gramin) में किए गए प्रावधान के अनुसार, 18 साल से अधिक आयु वर्ग के आवेदक, जो घर बनाने के लिए सरकार से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदक लाभार्थी बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए और उसके या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 

अगर आप  पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप मोबाइल से खुद या ई-मित्र / ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत ग्राम प्रधान के पास या ग्राम पंचायत कार्यालय एवं खण्ड विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पास आवेदन पात्र जमा कर सकते हैं। 

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