गेंदा फूल किसानों को ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए ₹3.25 लाख की सब्सिडी

गेंदा फूल किसानों को ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए ₹3.25 लाख की सब्सिडी
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सरकार का नया तोहफा: गेंदा फूल की खेती करने वाले किसानों को मालवाहक वाहन पर ₹3.25 लाख तक की सब्सिडी

किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उन्हें खेती के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधियों से भी जोड़ा जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार लगातार कई अहम कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार ने राज्य के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने ‘बिहार मालवाहक वाहन क्रय योजना 2025’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गेंदा फूल की ढुलाई के लिए किसानों को ट्रांसपोर्ट (मालवाहक) वाहन खरीदने पर ₹3.25 लाख तक की सब्सिडी (अनुदान) दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को फूलों की समय पर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना और उनकी आमदनी बढ़ाना है। सरकार का कहना है कि इससे गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादकों की बाजार तक पहुंच आसान होगी और फसल की बर्बादी में कमी आएगी।

सरकार का कहना है कि इससे गेंदा उत्पादकों की बाजार तक पहुंच आसान होगी और फसल की बर्बादी में कमी आएगी। यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में लागू की गई है और इसका लाभ ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिया जाएगा। आइए जानते हैं, इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है।

किसानों को खेती और मालवाहन वाहन के लिए मिलेगी सब्सिडी (Farmers will get subsidy for farming and cargo vehicles)

इस बार बिहार सरकार का फोकस गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने और उसकी मार्केटिंग को आसान बनाने पर है। इसके लिए राज्य योजना के तहत ‘फूल (गेंदा) विकास योजना 2025-26’ शुरू की गई है। इस योजना के तहत गेंदा फूल की खेती करने वाले किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही गेंदा फूल की ढुलाई (आवागमन) की सुविधा के लिए किसानों को मालवाहक वाहन (Carriage Vehicle) खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। गेंदा फूल की मांग धार्मिक कार्यों और शादी-विवाह में सजावट के लिए सालभर बनी रहती है। यह कम समय में उत्पादन देने वाली नकदी फसल है और इसकी खेती पर खर्च पारंपरिक खेती की तुलना में बहुत कम आता है। इस फायदे को देखते हुए बिहार सरकार ने किसानों को गेंदा फूल की खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की है।

किस उद्देश्य से लागू की गई है मालवाहक वाहन क्रय योजना? (For what purpose has the cargo vehicle purchase scheme been implemented?)

‘गेंदा फूल विकास योजना’ के अंतर्गत लागू ‘बिहार मालवाहक वाहन क्रय योजना 2025’ का मुख्य उद्देश्य किसानों को गेंदा फूल की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, बाजार तक उत्पाद पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और राज्य स्तर पर फूलों के व्यवसाय को मजबूत बनाना है। योजना का लाभ ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिया जाएगा। यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में संचालित की जा रही है। गेंदा फूल की खेती के लिए किसान के पास भूमि होना आवश्यक है। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर और न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तक योजना का लाभ मिल सकता है।

गेंदा फूल की खेती और ट्रांसपोर्ट वाहन पर मिलने वाला अनुदान (Subsidy on Marigold cultivation and transport vehicle)

राज्य योजना के तहत फूल (गेंदा) विकास योजना (2025-26) के लिए किसानों को गेंदा फूल की खेती पर अनुदान दिया जाएगा है। योजना के तहत खेती इकाई लागत ₹80,000 प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है, जिस पर लाभार्थी किसान को अनुदान की राशि 50 प्रतिशत यानी ₹40,000 प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, मालवाहक वाहन (Carriage Vehicle) अवयव के तहत गेंदा फूल की खेती करने वाले किसान को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। किसानों को गेंदा फूल के आवागमन की सुविधा के लिए मालवाहक वाहन (Carriage Vehicle) पर अनुदान दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट वाहन की अनुमानित इकाई लागत 6,50,000 रुपए पर 50 प्रतिशत यानी 3,25,000 रुपए या व्हीकल का वास्तविक मूल्य का 50%, दोनों में से जो कम हो पर अनुदान दिया जाएगा। 

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents required for the scheme)

  • राज्य के सभी जिलों के किसान, जो गेंदा फूल की खेती करते है, वे इस योजना में  लाभ के लिए पात्र होंगे। 
  • योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास LPC और अपडेटेड रसीद होना जरूरी, जिन किसानों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, वे एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ उठा सकते हैं|
  • वे किसान जो किराए या एग्रीमेंट के आधार पर खेती कर रहे हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं। 
  • अगर जमीन किसी पूर्वज के नाम है या आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य है। 
  • मालवाहक वाहन (Carriage Vehicle) के लिए आवेदक को क्रय किये जाने वाले वाहन का कोटेशन,जमीन के कागजात तथा गेंदा फूल के खेती से सम्बंधित एकरारनामा, तीनों कागजात को विलय (Merge) कर आवेदन के क्रम में अपलोड करना अनिर्वाय होगा।

आवेदन कैसे करें? (How to apply?)

इस योजना के तहत, जिन किसानों ने गेंदा फूल की खेती की है, उन्हें उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने के लिए वाहन खरीदने में मदद दी जाएगी। इस योजना का लाभ सीमित संख्या में किसानों को दिया जाएगा। इसलिए जो किसान सबसे पहले आवेदन करेंगे, उन्हें योजना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और सही पात्र किसानों को ही लाभ मिलेगा। आवेदन के लिए उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग बिहार के आधिकारिक पोर्टल https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाएं। यहां योजनाओं (Schemes) टेब में “फूल से सम्बंधित योजना” विकल्प का चयन करें। इसके बाद नए पेज पर राज्य योजना के तहत फूल (गेंदा) विकास योजना (2025-26) के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। 

इसलिए खास है यह योजना (That's why this plan is special)

यह योजना बिहार सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जो राज्य में फूल उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। यह योजना बाजार तक पहुंच आसान करके उत्पादकों की आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकती है। फूल गेंदा की खेती कम लागत में अधिक लाभ देती है, ऐसे में सरकारी अनुदान इसकी खेती को और भी फायदेमंद बना देगा। साथ ही परिवाहन वाहन की सुविधा से अब किसानों को फूलों को बाजार तक ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप भी गेंदा फूल की खेती करते हैं या करना चाहते हैं, तो बिहार सरकार की यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। 

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