फसल उत्पादन की बढ़ती लागत और बदलते मौसम के इस दौर में किसान तेजी से फायदेमंद फसलों की खेती को अपना रहे हैं। इसमें फूलों की खेती काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। कई क्षेत्रों के किसान गेंदा फूल (Marigold Flower) की खेती करके कम उत्पादन लागत और समय में बेहतर कमाई हासिल कर रहे हैं। कृषि विभाग अभियान चलाकर किसान को जागरूक कर रहा है, खेती के लिए इकाई लागत पर निर्धारित अनुदान प्रतिशत डीबीटी (DBT) के माध्यम से किसानों के खाते में दिया जा रहा है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक सशक्त पहल की है। सरकार ने राज्य में फूलों की खेती (Marigold cultivation) करने वाले किसानों को अनुदान देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत “गेंदा फूल विकास योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गेंदे की फूल की खेती करने पर सरकार किसानों को 50 फीसदी की सब्सिडी दे रही है। यदि आप राज्य में गेंदे की खेती (Marigold cultivation) कर रहे हैं या खेती लगाना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत आपको 40 हजार रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। आइए, पूरी योजना के बारे में नीचे डिटेल से जानते हैं।
उद्यान निदेशालय कृषि विभाग, बिहार सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफार्म “X” पर किए गए ट्वीट के मुताबिक, राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए “फूल (गेंदा) विकास योजना” लागू की गई है। इस योजना के तहत बिहार सरकार गेंदे के फूल की खेती करने के लिए सब्सिडी दे रही है। यदि किसी किसान का रुझान फूलों की खेती करने में है और वह इसे एक व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है, तो उसे बिहार सरकार की तरफ से योजना की इकाई लागत दर 80000 रुपए प्रति हेक्टेयर पर 50 प्रतिशत यानी 40 हजार रुपए की सब्सिडी राशि दी जा रही है। लाभार्थी किसानों को यह अनुदान राशि बागवानी निदेशालय, कृषि विभाग बिहार के माध्यम से दी जाएगी। इसका फायदा लेकर किसान अपनी आय को बेहतर बना सकते हैं।
कृषि विभाग के मुताबिक, राज्य स्कीम मद से फूल (गेंदा) विकास योजना राज्य के सभी 38 जिलों में संचालित है। इस योजना का लाभ “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर दिया जाएगा। गेंदा फूल की खेती के लिए किसान के पास खेती की भूमि होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने हेतु किसानों के पास एल० पी० सी० तथा अपडेट रसीद होना आवश्यक है, जिन किसानों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, वे इकरारनामा के आधार पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इकरारनामा का प्रारूप दिए गए विभागीय वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो उन्हें भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर एवं न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए योजना का लाभ देय होगा।
उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग बिहार द्वारा राज्य योजना के तहत “फूल (गेंदा) विकास योजना (2025-26)” हेतु ऑनलाईन आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। डीबीटी पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसान विभागीय वेबसाइट http://horticulture-bihar.gov.in पर योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। नए आवेदकों को पहले “डीबीटी पोर्टल” पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए इच्छुक आवेदक विभागीय वेबसाइट http://horticulture-bihar.gov.in पर जाएं। यहां योजनाओं के विकल्प में “फूल से संबंधित योजना” ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद, “फूल विकास योजना (राज्य स्कीम)” पर “आवेदन करें” पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक और सही-सही भर दें।
अगर आप भी बिहार के किसान हैं और मानसून सीजन में “गेंदे के फूल की खेती” करके अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। किसान विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन ऑफलाइन तरीके से भी किया जा सकता है। फूल गेंदा की खेती पर उपलब्ध सब्सिडी लाभ की अधिक जानकारी के लिए किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के इस https://horticulture.bihar.gov.in/HortMIS/AreaExpansionStateScheme/OnlineAppFlowerDevScheme.aspx पर विजिट करें। इसके अलावा, किसान अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
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